'क्या गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मात्र अवैध लाभ के उद्देश्य से की गई सोने की तस्करी 'आतंकवादी कृत्य' है?': सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

LiveLaw News Network

9 March 2021 1:05 PM GMT

  • क्या गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मात्र अवैध लाभ के उद्देश्य से की गई सोने की तस्करी आतंकवादी कृत्य है?:  सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

    सुप्रीम कोर्ट ने (सोमवार) यह जांच करने का फैसला किया कि क्या गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act) 1967 के तहत "आतंकवादी कृत्य" के दायरे में सोने की तस्करी भी आती है। कोर्ट सोने की तस्करी के मामले में यह जांच करेगा कि यह यूएपीए अधिनियम 1967 की धारा 15 (1) (iiia) के तहत आतंकवादी आर्थिक गतिविधि की परिभाषा में आता है या नहीं।

    न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने मोहम्मद असलम द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर और उसके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता के पास से अवैध तस्करी सोना जब्त किया गया था, उसके बाद उसके खिलाफ यूएपीए अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व शीर्ष अदालत के समक्ष एडवोकेट आदित्य जैन, एडवोकेट नेहा गियमलानी, एडवोकेट फारूक अहमद और एडवोकेट भावना गोलेचा ने किया।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, यूएपीए अधिनियम 1967 की धारा 15 के तहत अपराध तब माना जाता है, जब यह अपराधिक कृत्य भारत की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया हो और बड़ी मात्रा में की गई सोने की तस्करी के मामलों को भी सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निपटाया जाना चाहिए और यूएपीए अधिनियम के तहत नहीं। इसके अलावा, धारा 15 में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित खंड को पेश करने के पीछे का मकसद सोने की तस्करी से निपटना नहीं था।

    UAPA की धारा 15 (I) (iiia) में देश की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आशंका के साथ गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। मुद्रा, सिक्का या किसी अन्य सामग्री की तस्करी या उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय कागजी मुद्रा के संचलन के द्वारा भारत की मौद्रिक सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होता है।

    याचिकाकर्ता मोहम्मद असलम ने दलील में कहा है कि,

    "उच्च न्यायालय ने 1 फरवरी 2021 के अपने आदेश में, आधार को ध्यान में न रखते हुए UAPA की धारा 16 और धारा 120B के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दिया था।"

    याचिकाकर्ता ने दलील दी कि,

    "यूएपीए के तहत उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर मनमाने आधार पर दर्ज की गई थी और उसके खिलाफ आर्थिक आतंकवाद का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और वह किसी भी आतंकवादी या चरमपंथी समूह से जुड़ा हुआ भी नहीं पाया गया है।"

    याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसने लॉकडाउन के दौरान खराब वित्तीय स्थिति के कारण हवाई टिकट और रूपये के लालच में सोने की तस्करी की और वह किसी भी तरह से भारत की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाया है। एफआईआर के मुताबिक सोने की तस्करी का इस्तेमाल आतंकवाद द्वारा किया जा सकता है, और एनआईए के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी सबूत नहीं है कि सोना आतंकवाद कृत्य में उपयोग किया जाना था।

    याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि दर्ज एफआईआर निराधार है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। सोने की तस्करी को सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटाया जाना चाहिए न कि यूएपीए अधिनियम के तहत। एनआईए की जांच अपने आप में अवैध हो जाएगी क्योंकि कस्टम अधिनियम एनआईए अधिनियम के तहत एक अनुसूचित कार्य नहीं है।

    दलील में आगे कहा गया कि तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जो अनुमेय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जहां यह आयोजित किया गया है कि एक घटना के लिए 2 प्राथमिकी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों एफआईआर एक ही घटना के लिए दर्ज किया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता को 9 अन्य लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जयपुर में जयपुर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 18 किलोग्राम से अधिक की सोने की तस्करी के सामान को जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया। एनआईए के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उजागर किए गए तथ्यों से पता चलता है कि आपराधिक साजिश रचने, आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने और भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह सोने की तस्करी की जा रही थी, इसलिए इसे यूएपीए के प्रावधानों के उल्लंघन में आतंकवादी कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच का निर्देश दिया गया।

    याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने सऊदी अरब में एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम किया, लेकिन Covid19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दी। याचिकाकर्ता को जयपुर में एक व्यक्ति द्वारा किसी अज्ञात दूसरे व्यक्ति तक सोना पहुंचाने के लिए उसे 10000 रुपये के साथ जयपुर के लिए एक वापसी टिकट बुक करने का वादा किया, जिसके लिए याचिकाकर्ता सहमत हो गया। इसके बाद कस्टम विभाग ने 3 जुलाई 2020 को सोना जब्त किया, याचिकाकर्ता सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    याचिकाकर्ता के खिलाफ भारत सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई थी और उसके अनुसार उसके बयान दर्ज किए गए थे और उसे जुलाई में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

    हालांकि, उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत नई दिल्ली में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, इस आधार पर कि देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा पहुंचाने के लिए सोने की तस्करी की गई थी।

    याचिकाकर्ता की राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्राथामिकी रद्द करने से इनकार करते हुए 1 फरवरी 2021 को अपने फैसले में कहा था कि गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 15 के तहत 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा के तहत सोने की तस्करी देश की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि,

    "इस तरह के कृत्य गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 15 (I) (iiia) के तहत आती है। पीठ ने यह भी देखा कि यूएपीए के तहत प्राथमिकी केवल 'दोहरे खतरे' की राशि नहीं हो सकती है क्योंकि कथित सोने की तस्करी गतिविधि के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एख मुकदमा लंबित है।"

    केरल उच्च न्यायालय ने 18 फरवरी 2021 को कहा था कि केरल हाईकोर्ट कहा कि सोने की तस्करी का मामला सीमा शुल्क अधिनियम (कस्टम एक्ट) के अंतर्गत आता है। यह गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत "आतंकवादी कृत्य ( Terrorist ACT)" के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, जब तक कि देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से ऐसा नहीं किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि अवैध लाभ के मकसद से सोने की तस्करी 'आतंकवादी कृत्य' की उपरोक्त परिभाषा के दायरे में आएगी।

    केरल हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में अंतर किया। केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने देखा कि यह राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रक्रिया की धारा 482 के तहत एक प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए यह अवलोकन किया गया था।

    केरल कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि,

    "इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रावधान का कोई भी विश्लेषण एकल न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा, उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। यह याद रखना है कि एकल न्यायाधीश जांच कर रहा था कि जांच के प्रारंभिक चरण में प्राथमिकी को रद्द करने का कोई पर्याप्त कारण है या नहीं। हमें उपरोक्त निर्णय में कोई भी कानून के तहत नजर नहीं आ रहा है। इसलिए, हम एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए अवलोकन से सहमत नहीं हैं कि यूएपीए अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) (iiia) के तहत 'कोई अन्य सामग्री' में सोने की तस्करी भी शामिल है।"

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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