संज्ञान लेने के आदेश में अनियमितता से आपराधिक ट्रायल की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

30 Nov 2021 10:24 AM GMT

  •  संज्ञान लेने के आदेश में अनियमितता से आपराधिक ट्रायल की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संज्ञान लेने के आदेश में अनियमितता से आपराधिक ट्रायल की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी (मामला: प्रदीप एस वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य)।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता की उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

    अपीलकर्ता जो एक कंपनी का प्रबंध निदेशक था, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अनधिकृत खनन से संबंधित अपराधों के लिए ट्रायल का सामना कर रहा था।

    अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत विशेष अदालत को धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मामला दर्ज किए बिना अपराधों का संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए, यह तर्क दिया गया था कि संज्ञान लेने वाला आदेश अनियमित था और इसलिए कार्यवाही को दूषित कर दिया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि विशेष अदालत के पास उस प्रभाव के एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मामला दर्ज किए बिना एमएमडीआर अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है। इसलिए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि संज्ञान लेने का आदेश अनियमित था।

    इसके बाद कोर्ट ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या संज्ञान लेने में अनियमितता से ट्रायल प्रभावित होगा। उस मुद्दे को तय करने के लिए, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460, 461 और 465 का उल्लेख किया। धारा 460 उन अनियमितताओं की गणना करती है जो कार्यवाही को समाप्त नहीं करती हैं।

    कोर्ट ने नोट किया,

    "धारा 460 का खंड (ई) धारा 190 सीआरपीसी की उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत अपराध का संज्ञान लेने से संबंधित है। धारा 190 (1) का खंड (ए) एक अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत की प्राप्ति को संदर्भित करता है और खंड (बी) तथ्यों की एक पुलिस रिपोर्ट को संदर्भित करता है। नतीजतन, जहां एक मजिस्ट्रेट जो कानून द्वारा सशक्त नहीं है, धारा 190(1) के खंड (ए) या ( बी) खंड के तहत गलती से, हालांकि सद्भावना में अपराध का संज्ञान लेता है, कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट को इतना अधिकार नहीं था। दूसरे शब्दों में, कार्यवाही को समाप्त करने के लिए, केवल अधिकार की कमी के अलावा कुछ और स्थापित किया जाना है।"

    फिर कोर्ट ने धारा 465 सीआरपीसी का उल्लेख किया जो "त्रुटि, चूक अनियमितता के कारण खोज या सजा पलटने " को संदर्भित करती है। धारा 465(2) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान हस्तक्षेप आदेश जैसे संज्ञान लेने वाले आदेश पर भी लागू होता है।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है, "धारा 465 प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर संज्ञान आदेश या समन आदेश जैसे हस्तक्षेप आदेश की चुनौतियों पर भी लागू होंगी। यह व्याख्या उप-धारा (2) से धारा 465 द्वारा समर्थित है, जिसमें कहा गया है कि यह निर्धारित करते समय कि क्या अनियमितता से न्याय की विफलता हुई है, अदालत को इस बात पर ध्यान देना होगा कि कार्यवाही में पहले चरण में आपत्ति उठाई जा सकती थी या होनी चाहिए थी।"

    निर्णय ने निष्कर्ष निकाला:

    "धारा 465 का उद्देश्य ट्रायल के शुरू होने और पूरा होने में देरी को रोकना है। धारा 465 सीआरपीसी संज्ञान लेने वाले आदेश और समन आदेश जैसे हस्तक्षेप आदेशों पर भी लागू होती है। इसलिए, भले ही संज्ञान लेने वाला आदेश अनियमित हो, यह धारा 465 सीआरपीसी के मद्देनज़र कार्यवाही को समाप्त नही करेगा"

    अनियमितता के कारण न्याय की विफलता दिखाई जाए

    कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 465 सीआरपीसी के अनुसार, केवल एक अनियमितता कार्यवाही को तब तक समाप्त नहीं करेगी जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि इसके कारण न्याय की विफलता हुई है। आरोपी को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसके साथ पक्षपात किया गया है।

    कोर्ट ने नोट किया,

    "धारा 465 (2) सीआरपीसी का मार्गदर्शन करने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि एक अनियमित आदेश को चुनौती जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। यह निर्धारित करते समय कि क्या न्याय की विफलता थी, अदालतों को अपराध की गंभीरता और दूसरों के बीच कार्यवाही को लंबा करने के स्पष्ट इरादे को चुनौती के चरण के संदर्भ में संबोधित करना चाहिए।"

    इस मामले में संज्ञान लेने के दो साल बाद अपीलकर्ता द्वारा संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई थी। अत्यधिक विलम्ब को स्पष्ट करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अपराध का संज्ञान लिया जाता है, अपराधी का नहीं। हालांकि, संज्ञान आदेश इंगित करता है कि विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लेने से पहले मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन किया है। प्रपत्र में परिवर्तन आदेश का प्रभाव इसके प्रभाव को नहीं बदलेगा। इसलिए, धारा 465 सीआरपीसी के तहत 'न्याय की विफलता' साबित नहीं होती है। इस प्रकार यह अनियमितता सीआरपीसी की धारा 465 के मद्देनज़र कार्यवाही को समाप्त नहीं करेगी।"

    मामला : प्रदीप एस वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य

    उपस्थिति: अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और प्रवीण एच पारेख; कर्नाटक राज्य के लिए एडवोकेट निखिल गोयल

    उद्धरण: LL 2021 SC 691

    निर्णय की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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