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INX मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने चिंदबरम की CBI हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ाई, उसी दिन सुनवाई

LiveLaw News Network
3 Sep 2019 10:25 AM GMT
INX मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने चिंदबरम की CBI हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ाई, उसी दिन सुनवाई
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INX मीडिया केस में आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ही राहत बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेगा।

जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना ने मंगलवार को चिदंबरम की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और कोर्ट की हिरासत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते कहा कि ED केस में चिदंबरम की याचिका पर पांच सितंबर को फैसला सुनाना है। इसलिए इस केस को भी उसी दिन सुना जाएगा। तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।

इस दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि उन्होंने एक अर्जी दाखिल कर सोमवार के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें ट्रायल कोर्ट को तुरंत अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला लेने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि चिदंबरम की ओर से कभी भी इतने दिनों में नियमित या अंतरिम जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सोमवार को उन्होंने गलती से बोल दिया था कि चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की मियाद तीन सितंबर को खत्म हो रही है। ये मियाद गुरुवार को खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई को चिदंबरन की हिरासत नहीं चाहिए।

वहीं चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट गुरुवार तक सीबीआई हिरासत को बढ़ा दे। उन्होंने माना कि वो ट्रायल कोर्ट में अंतरिम जमानत पर जोर नहीं देंगे। इसके बाद पीठ ने कहा कि वो चिदंबरम की याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई करेंगे। तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी यानी चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में रहेंगे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दो बार सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू सीबीआई विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वो सोमवार को ही चिदंबरम की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करे और अगर इस पर फैसला नहीं होता या जमानत नहीं मिलती तो चिदंबरम की सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ जाएगी। लेकिन लंच के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सीबीआई हिरासत मंगलवार से ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि गिरफ्तारी के बाद 15 दिन खत्म हो रहे हैं। इसके बाद पीठ ने आदेश में संशोधन करते हुए तुषार को कहा कि वो ट्रायल कोर्ट में इसकी जानकारी दें और एक दिन का रिमांड मांग सकते हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की थी।

आरोप है कि 2007 में वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ जुड़ी कंपनियों के माध्यम से मीडिया हाउस से पारस्परिक लाभ लेकर INX द्वारा लगभग 305 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दी थी।सीबीआई और ईडी द्वारा क्रमशः 2017 और 2018 में मामले दर्ज किए गए थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त को अग्रिम जमानत के उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा था कि यह "मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक मामला" है। चिदंबरम को कथित भ्रष्टाचार सौदे का "किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता" बताया गया था।इसके बाद सीबीआई के न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने 22 अगस्त को सीबीआई को चार दिनों के लिए रिमांड की अनुमति दी और कहा कि आरोप "प्रकृति में गंभीर" हैं और मामले में "विस्तृत और गहन जांच आवश्यक" है।

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