जब पॉलिसी बहिष्करण क्लाज़ में विस्तृत तौर पर इसे परिभाषित किया गया है तो बीमाकर्ता पीनल कानून में आतंकवाद' की परिभाषा का इस्तेमाल दावा अस्वीकार करने के लिए नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
4 May 2022 5:43 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बीमा पॉलिसी में बहिष्करण क्लाज़ (exclusion clause) की शर्तें पक्षकारों को नियंत्रित करेंगी और बीमाकर्ता पॉलिसी को अस्वीकार करने के लिए बाहरी स्रोतों जैसे क़ानूनों में परिभाषाओं पर भरोसा नहीं कर सकता।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने नरसिंह इस्पात लिमिटेड बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में फैसला सुनाया,
"जब पॉलिसी स्वयं बहिष्करण क्लाज़ में आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित करती है, तो अंतिम अनुबंध की पॉलिसी की शर्तें पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों को नियंत्रित करेंगी। इसलिए, पक्षकार विभिन्न दंड विधानों (penal statutes) में आतंकवाद' की परिभाषा पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि बहिष्करण क्लाज़ में आतंकवाद के कृत्यों की एक विस्तृत परिभाषा है।"
मामला झारखंड की एक फर्म की स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी के परित्याग से जुड़ा है। कंपनी द्वारा 23 मार्च, 2010 की एक घटना के संबंध में 89 लाख रुपये के नुकसान का दावा दर्ज कराया गया था, जिसमें लगभग 5,060 सशस्त्र असामाजिक लोगों ने कारखाने के परिसर में प्रवेश किया और स्थानीय लोगों के लिए पैसे और नौकरी की मांग की।
बीमाकर्ता, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने बहिष्करण खंड को लागू करने वाले दावे को अस्वीकार कर दिया, जिसमें आतंकवाद के कृत्यों से उत्पन्न होने वाले नुकसान को शामिल नहीं किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमाकर्ता की कार्रवाई को बरकरार रखा।
एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देते हुए बीमाधारक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि यह तथ्य कि 120 लोगों ने हथियारों के साथ अपीलकर्ता के कारखाने के परिसर में प्रवेश किया और बड़े पैमाने पर विनाश किया, यह दर्शाता है कि यह अपीलकर्ता और उसके प्रबंधन के श्रमिकों को आतंकित करने के लिए आतंकवाद का कार्य था। आगे यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने प्राथमिकी में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1909 के प्रावधानों को लागू किया है, इसका मतलब है कि हमला एक आतंकवादी कार्य था।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बीमा कंपनी के बहिष्करण खंड के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय तब कायम नहीं रह सकता जब पॉलिसी स्पष्ट रूप से बीमित व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान से उत्पन्न होने वाली देयता को कवर करती है।
यह मानते हुए कि बहिष्करण खंड को लागू करने की कोई जरूरत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की शिकायत को बहाल कर दिया और आयोग द्वारा नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि पक्षकार विभिन्न दंड विधानों में 'आतंकवाद' की परिभाषा पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहिष्करण खंड में आतंकवाद के कृत्यों की एक विस्तृत परिभाषा है।
इसलिए, पीठ के अनुसार, आयोग ने बहिष्करण खंड लागू करके एक त्रुटि की।
पीठ ने यह भी कहा कि पॉलिसी दंगों या हिंसक साधनों के उपयोग से होने वाले नुकसान को कवर करती है।
सबूत के बोझ के सवाल के संबंध में, बेंच ने ईशर दास मदन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया, जहां यह कहा गया था,
"जहां भी इस तरह के एक बहिष्करण खंड एक पॉलिसी में निहित है, बीमाकर्ता को यह दिखाना होगा कि मामला उसके दायरे में आता है। अस्पष्टता के मामले में, यह पुराना कानून है, बीमा का अनुबंध बीमाधारक के पक्ष में माना जाएगा।"
पीठ ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा बनाई गई नीति का परित्याग प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित है।
इनमें से सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस सवाल पर कोई प्रकाश नहीं डाला कि क्या कोई आतंकवाद का कार्य था, जांच रिपोर्ट ने दर्ज किया कि यह निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ है कि घटना में शामिल व्यक्ति माओवादी या इसी तरह के समूहों से थे, और क्लोज़र रिपोर्ट में बहिष्करण खंड के तहत परिभाषित आतंकवाद के कृत्यों का उल्लेख नहीं था।
कोर्ट ने एनसीडीआरसी को मामला बहाल करते हुए बीमा कंपनी को सोमवार से एक महीने के भीतर 89 लाख रुपये की राशि आयोग की रजिस्ट्री में जमा कराने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
"इसे स्वचालित नवीनीकरण के आधार पर ब्याज वाले खाते में जमा किया जाएगा। साथ ही, अपीलकर्ता (बीमाकृत फर्म) आयोग के समक्ष लंबित शिकायत के समक्ष राशि की निकासी के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई आवेदन दायर किया गया है, आयोग उसकी योग्यता के आधार पर जांच कर सकता है और कानून के अनुसार उस पर फैसला कर सकता है।"
केस : नरसिंह इस्पात लिमिटेड बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, सीए 10671/2016
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ ( SC) 443
हेडनोट्स - बीमा कानून - जब पॉलिसी स्वयं परित्याग खंड में आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित करती है, तो अनुबंध के रूप में पॉलिसी की शर्तें पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों को नियंत्रित करेंगी। इसलिए, पक्षकार विभिन्न दंड विधानों में 'आतंकवाद' की परिभाषा पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि परित्याग खंड में आतंकवाद के कृत्यों की एक विस्तृत परिभाषा है (पैरा 13)
बीमा कानून - मामला बहिष्करण खंड के दायरे में आता है यह दिखाने के लिए बीमाकर्ता पर बोझ है- अस्पष्टता के मामले में, लाभ बीमाधारक को जाता है - नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ईशर दास मदन लाल (2007) 4 SCC 105 को संदर्भित (पैरा 12) )
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