क्या मानवाधिकार पर चर्चाएं संगोष्ठियों, वेबिनार तक सीमित होनी चाहिए? जमीनी स्तर पर काम की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

17 Aug 2022 9:08 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मानवाधिकार (Human Rights) पर चर्चाएं वेबिनार और संगोष्ठियों में होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उचित कार्यान्वयन नहीं दिखता है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से सवाल किया,

    "मानवाधिकार और ये सभी बातें चर्चाओं और संगोष्ठियों में कही जाती हैं। क्या हमें इसे जमीनी स्तर पर करने की आवश्यकता नहीं है?"

    पीठ नागालैंड के कोहिमा सेंट्रल जेल से पुणे की जेल में स्थानांतरित करने की मांग करने वाले एक सैन्यकर्मी द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। उन्हें सेना अधिनियम, 1951 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, 2012 के तहत एक नाबालिग के गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए कोर्ट मार्शल के माध्यम से पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

    सुनवाई के दौरान, नागालैंड राज्य की ओर से पेश एडवोकेट एनाटोली सीमा ने प्रस्तुत किया,

    "यौर लॉर्डशिप, नागालैंड पुलिस को हैंडओवर के लिए पुणे जेल अधिकारियों से संपर्क करना होगा।"

    अदालत ने पूछा,

    "तो, खर्च कौन वहन करेगा?"

    प्रतिक्रिया आई,

    "नागालैंड राज्य।"

    बेंच ने कहा,

    "ठीक है, आप इसे कल तक कर लें।"

    उसने जवाब दिया,

    "लॉर्डशिप, यह यथार्थवादी नहीं हो सकता है। यौर लॉर्डशिप, मुझे एक सप्ताह का समय दे सकते हैं। क्योंकि मुझे यह संदेश (महाराष्ट्र राज्य से) व्हाट्सएप पर मिला है। मैं इसे अधिकारियों को भेजूंगा और उन्हें यह जेल विभाग को भेजना होगा।"

    कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,

    "बात यह है कि यह मानवाधिकारों का सवाल है। हम इसे इतनी लापरवाही से नहीं लेते।"

    एक आंतरिक चर्चा के बाद, बेंच ने उन्हें हर अतिरिक्त दिन के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान करने का सुझाव दिया, जो नागालैंड राज्य उन्हें महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने के लिए लेता है।

    आगे कहा,

    "ठीक है, आप उसे एक महीने के बाद ट्रांसफर कर दें, लेकिन 10 लाख रुपये, आप उसे प्रति दिन देंगे।"

    एडवोकेट सीमा ने पीठ से कहा,

    "हमने महाराष्ट्र राज्य को पत्र भेज दिया है। हमने याचिकाकर्ता की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया है।"

    बेंच ने कहा,

    "अब आप वो करें जो आपको करने की जरूरत है।"

    पिछली सुनवाई में, महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट सचिन पटेल ने बताया कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के प्रस्ताव को कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम, 1950 की धारा 3 के तहत अनुमोदित किया गया था। अदालत को बताया गया था कि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था कुछ शर्तें, जिन पर अदालत ने अपनी आपत्ति व्यक्त की।

    पटेल द्वारा अधिकारियों को पुन: सूचित करने के बाद, "संदिग्ध शर्तों" को हटा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि स्थानांतरण की तारीख नागालैंड सरकार द्वारा सूचित की जाएगी।

    इसे देखते हुए अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया,

    "निस्संदेह, नागालैंड सरकार को महाराष्ट्र राज्य के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उसके मानवाधिकारों के अनुरूप, यह आवश्यक है कि नागालैंड की सरकार अब तेजी से आगे बढ़े। ऐसा कहने के बाद, हम आज इस मामले को टालते हैं। कल सूचीबद्ध करें।"

    आदेश पारित होने के बाद, सीमा ने फिर से कहा कि नागालैंड में अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है और लॉजिस्टिक्स पर काम करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। लेकिन कोर्ट ने वकील को कल एक योजना के साथ आने को कहा।

    कोर्ट ने कहा,

    "कल, एक योजना के साथ आओ। समाधान के साथ आओ, तुम सरकार हो। देखो इसे कैसे किया जाना है। यह कैसे नहीं किया जा सकता है यह लालफीताशाही है। कोहिमा से पुणे को जोड़ने के लिए तरीके उपलब्ध हैं, आप इसे जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कहूं, मैं भी कहूंगा।"

    पीठ ने टिप्पणी की,

    "वह केवल कह रहे हैं, मुझे वहां स्थानांतरित कर दो। मेरा परिवार वहां है। कम से कम वह वहां किसी से बात कर सकते हैं।"

    याचिकाकर्ता के वकील आस्था शर्मा ने बेंच को अवगत कराया,

    "जेल के जेलर ने उन्हें सलाह दी कि स्थानांतरण के लिए इस तरह का प्रावधान है।"

    जैसे ही मामला खत्म हुआ, बेंच ने कहा,

    "इस तरह के मामलों में सेमिनार और संगोष्ठी करने के बजाय, हमें जमीनी स्तर पर काम करना होगा। यही वास्तविक सेवा है।"

    याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों से मिले बिना करीब दो साल जेल में गुजारे हैं। महाराष्ट्र के गृह विभाग द्वारा लगभग 8 महीने तक स्थानांतरण की मांग करने वाले उनके अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद उन्हें शीर्ष अदालत का रुख करने के लिए प्रेरित किया गया था।

    याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उसे नागालैंड जेल में जेल अधिकारियों और वकीलों से संवाद करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

    याचिका में कहा गया है,

    "वह अपने परिवार के सदस्यों या किसी भी दोस्त से मिलने में सक्षम नहीं है, पहले हिरासत में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, फिर कोविड -19 महामारी द्वारा, और अब जब से वह कोहिमा, नागालैंड में बंद है, जो लगभग उसके गृह नगर नासिक से 3000 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके वृद्ध और बीमार माता-पिता या महाराष्ट्र में रहने वाले और काम करने वाले किसी भी रिश्तेदार के लिए वित्तीय बाधाओं के कारण यात्रा करना संभव नहीं है। "

    इसके अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भाषा की बाधा के कारण याचिकाकर्ता का कानूनी सहायता का अधिकार भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

    आगे कहा गया है,

    "यह कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त न केवल मुलाकात के अपने अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ रहा है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ संचार और मुलाकात की कमी के कारण, और भाषा की बाधा के कारण एक अतिरिक्त नुकसान के कारण जेल और जेल में अधिकांश कर्मचारी हैं। कोहिमा में वकील, अंग्रेजी और/या स्थानीय बोली में बातचीत करते हैं, जिसे महाराष्ट्र के रहने वाले याचिकाकर्ता/अभियुक्त नहीं समझते हैं। याचिकाकर्ता/आरोपी में एलडी के निष्कर्षों पर हमला करने के लिए उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने में अत्यधिक देरी हो रही है। एसजीसीएम, और लंबित होने के दौरान सजा और/या पैरोल के निलंबन के लिए आवेदन करने के लिए, जिससे कानूनी प्रतिनिधित्व, अपील के अधिकार आदि के लिए आरोपी को उपलब्ध उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।"

    केस टाइटल: शिंदे मोहन कालू बनाम नागालैंड राज्य

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