हाईकोर्ट अधीनस्थ नहीं हैं; लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उचित सम्मान के साथ निपटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

24 Nov 2022 10:32 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके फैसलों को 'उचित सम्मान' के साथ निपटाया जाना चाहिए, भले ही हाईकोर्ट उसके अधीनस्थ न हों।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, इस न्यायालय के भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत दिए गए निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी हैं।

    इस मामले में सत्र न्यायालय ने कुछ आरोपियों के रिमांड के लिए पुलिस द्वारा दिए गए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया गया था। राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं की अनुमति देते हुए अपने आदेश में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह अवलोकन किया: अरनेश कुमार के मामले में फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिभावक की तरह मार्गदर्शन इस प्रकार पुलिस अधिकारियों या मजिस्ट्रेटों के संबंध में लटकती हुई तलवार नहीं है जो क्रमशः गिरफ्तारी और रिमांड की शक्ति का अभ्यास करते हैं।

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आरोपी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां पूरी तरह से अपुष्ट और अनुचित हैं।

    पीठ ने कहा,

    "हालांकि, यह हमेशा कहा जाता है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। हालांकि, जब हाईकोर्ट इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी के लिए बाध्यकारी हैं, तो यह उम्मीद की जाती है कि निर्णयों को उचित सम्मान के साथ निपटाया जाना चाहिए। "

    अदालत ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियां भी अरनेश कुमार के मामले में की गई टिप्पणियों के अनुरूप नहीं हैं।

    अरनेश कुमार फैसला

    अरनेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए-

    1. सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दें कि जब आईपीसी की धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज किया जाता है तो वे स्वत: गिरफ्तारी नहीं करें बल्कि सीआरपीसी की धारा 41 से ऊपर दिए गए मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें;

    2. सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)(बी)(ii) के तहत निर्दिष्ट उप-खंडों वाली एक जांच सूची प्रदान की जानी चाहिए;

    3. पुलिस अधिकारी अभियुक्त को आगे हिरासत में लेने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते समय उचित रूप से दर्ज की गई जांच सूची को अग्रेषित करेगा और गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कारण और सामग्री प्रस्तुत करेगा;

    4. मजिस्ट्रेट अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का पूर्वोक्त शर्तों के अनुसार अवलोकन करेगा और अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत करेगा;

    5. किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय, मामले के शुरू होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्ज किए जाने वाले लिखित कारणों से बढ़ाया जा सकता है;

    6. सीआरपीसी की धारा 41 ए के संदर्भ में उपस्थिति की सूचना अभियुक्त को मामले के शुरू होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर तामील की जानी चाहिए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा बढ़ाया जा सकता है;

    7. पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के समक्ष अदालत की अवमानना ​​​​के लिए दंडित किए जाने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

    8. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्वोक्त कारणों को रिकॉर्ड किए बिना हिरासत को अधिकृत करना, उपयुक्त हाईकोर्ट द्वारा विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

    9. पूर्वोक्त निर्देश न केवल आईपीसी की धारा 498-ए या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामलों पर लागू होंगे, बल्कि ऐसे मामलों में भी जहां अपराध कारावास से दंडनीय है जो सात साल से कम हो सकता है या जो सात साल तक बढ़ सकता है; चाहे जुर्माने के साथ या बिना।

    तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा अरनेश कुमार और धारा 41, 41 ए का पठन

    आक्षेपित निर्णय में, तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस चिल्लकुर सुमलता ने कहा कि अरनेश कुमार के मामले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि जब मामला सीआरपीसी की धारा 41(1) के दायरे में आता है, तो धारा 41-ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है।

    हाईकोर्ट के अनुसार, धारा 41(1)(बी) सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

    1. सबसे पहले, पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि शिकायत या सूचना या संदेह के आधार पर, अभियुक्त ने सात साल से कम या सात साल तक के कारावास के साथ दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है।

    2. ध्यान रखने की दूसरी शर्त यह है कि पुलिस अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि ऐसे व्यक्तियों को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए या उचित जांच के लिए या ऐसे व्यक्तियों को सबूत गायब करने से रोकने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे सबूतों से छेड़छाड़ करने से या ऐसे व्यक्तियों को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देने, धमकी देने या वादा करने से रोकने के लिए, या यह पता चलने पर कि जब तक ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब भी आवश्यक हो अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती, ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी आवश्यक है।यदि धारा 41(1)(बी)(ii) के तहत दी गई उपरोक्त शर्तों में से कोई भी धारा 41(1)(बी)(i) सीआरपीसी के अनुपालन के साथ प्रयोग की जाती है, तो पुलिस अधिकारी धारा 41(1)(बी) सीआरपीसी के तहत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अच्छी तरह से सशक्त होगा ।

    फैसले में आगे कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अरनेश कुमार के मामले में फैसले को 'गलत तरीके से पढ़ने और गलत व्याख्या' करके त्रुटि की है।

    केस विवरण- रामचंद्र बारथी @ सतीश शर्मा वी के बनाम तेलंगाना राज्य | 2022 लाइवलॉ (SC) 986 | एसएलपी (सीआरएल) 10356/2022 | 21 नवंबर 2022 | जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ

    हेडनोट्स

    भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 141 - हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। हालांकि, जब हाईकोर्ट इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी के लिए बाध्यकारी हैं, तो यह अपेक्षा की जाती है कि निर्णयों को उचित सम्मान के साथ निपटाया जाना चाहिए।

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 41ए - आक्षेपित निर्णय [तेलंगाना राज्य बनाम रामचंद्र बारथी @ सतीश शर्मा वी के.] में की गई टिप्पणियां जो अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 SCC 273 के मामले में की गई टिप्पणियों के विपरीत हैं, को तेलंगाना राज्य में बाध्यकारी मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

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