U/S 439 के तहत हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार सिर्फ ज़मानत देने या ना देने तक सीमित : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के समिति बनाने के फैसले को रद्द किया

LiveLaw News Network

16 Jan 2020 7:30 AM GMT

  • U/S 439 के तहत हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार सिर्फ ज़मानत देने या ना देने तक सीमित : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के समिति बनाने के फैसले को रद्द किया

    सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राज्य सरकार को आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था।

    न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लंबित मुकदमे को मंजूरी देने या न देने के लिए सीमित है और उसके पास राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के तहत कोई भी आदेश पारित करने का कोई अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    हाईकोर्ट ने यह आदेश जमानत की मांग वाली याचिका में पारित किया था। पीठ ने दोषी / आरोपी व्यक्ति के सुधार, पुनर्वास और समाज में पुन: एकीकरण और जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए अच्छी प्रणाली को लाने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया।

    समिति को आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और राज्य को प्रत्येक जिले के लिए डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। समिति को एक ही जांच करनी थी और रिपोर्ट के साथ अंतिम डेटा अलग से प्रस्तुत करना था।

    राज्य को निर्देशित किया गया कि वह समिति को अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए कार्यालय कक्ष प्रदान करे और दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को सुरक्षित रखे।

    इस आदेश के खिलाफ राज्य ने अपील में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य द्वारा दी गई दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने पाया कि एकल पीठ ने अभियुक्त को जमानत देने के बाद केस को बनाए रखने में गंभीर अवैधता की है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तब समाप्त हो गया जब संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देने का आवेदन आखिरकार तय किया गया।

    आदेश को रद्द करते हुए, बेंच ने आगे कहा,

    " हम पाते हैं कि एकल न्यायाधीश ने राज्य से डेटा का का निर्देश दिया है और जमानत आवेदन के निर्णय के बाद इसे इस आदेश का हिस्सा बना दिया है जैसे कि न्यायालय के पास राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आड़ में किसी भी आदेश को पारित करने का अंतर्निहित अधिकार है।

    संहिता की धारा 439 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लंबित मुकदमे को मंजूरी देने या न देने के लिए सीमित है। भले ही न्यायाधीश का उद्देश्य प्रशंसनीय था लेकिन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग स्पष्ट रूप से गलत था। न्यायाधीश द्वारा किया गया प्रयास अकादमिक रूप से उचित मंच पर प्रस्तुत करने के लिए उचित हो सकता है लेकिन न्यायालय के कार्यालय के तहत इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं।"


    आदेश की प्रति डाउलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Tags
    Next Story