ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पानी की सुविधा सुनुश्चित करने के आश्वासन बाद ईद पर वुजू संबधित आवेदन का निपटान किया

Sharafat

21 April 2023 3:51 PM IST

  • ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पानी की सुविधा सुनुश्चित करने के आश्वासन बाद ईद पर वुजू संबधित आवेदन का निपटान किया

    सुप्रीम कोर्ट ने ईद-उल-फितर से पहले शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (जहां पिछले साल एक ' शिव लिंग ' पाए जाने का दावा किया गया था) में वुज़ू के लिए पानी की उपयुक्त व्यवस्था करने के आवश्वासन के बाद वुज़ू के लिए पानी की व्यवस्था करने संबधित आवेदन आवेदन का निस्तारण किया।

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन द्वारा उस स्थान पर कल ईद के मौके पर मस्जिद में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जहां वुज़ू किया जाता है। पीठ ने इस आश्वासन को दर्ज करने के बाद ही आवेदन का निस्तारण किया

    पीठ ने कहा:

    "हम भारत के सॉलिसिटर-जनरल का बयान दर्ज करते हैं कि वुज़ू करने को सुविधाजनक बनाने के लिए, कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त संख्या में टब हों और पानी के लिए सुविधाएं निकटता में उपलब्ध हों ताकि जो नमाज़ी नमाज अदा करने आए हैं, उन्हें असुविधा न हो।"

    कोर्टरूम एक्सचेंज

    सॉलिसिटर-जनरल ने कहा, "हमने जगह से 70 मीटर दूर शौचालय उपलब्ध कराए थे, लेकिन वे मस्जिद के परिसर के अंदर इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।"

    अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, की प्रबंधन समिति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुज़ेफा अहमदी ने पीठ को बताया कि विवादित क्षेत्र का उपयोग वर्षों से मुस्लिम उपासकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया जाता रहा है।। "तात्कालिकता यह है कि ईद से ठीक पहले यह आखिरी शुक्रवार है।"

    मुख्य न्यायाधीश ने पूछा,

    "मिस्टर सॉलिसिटर, आज और कल के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती?"

    "यह संभव नहीं है," शीर्ष कानून अधिकारी ने जवाब दिया, "मेरे पास एक शब्द है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि बाथरूम में प्रवेश विवादित क्षेत्र के माध्यम से होता है जहां 'शिव लिंग' या उनके अनुसार, एक फव्वारा स्थित है।"

    "वे इसके आगे कुछ दे सकते हैं, ”अहमदी ने सुझाव दिया।

    सॉलिसिटर-जनरल ने कहा, "शौचालय सिर्फ 70 मीटर दूर हैं।" अहमदी ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा, "क्यों [मुस्लिम उपासकों] को वुज़ू करने के उद्देश्य से परिसर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए ?"

    " वुज़ू के लिए नहीं ," मेहता ने तुरंत स्पष्ट किया। उन्होंने समझाया, " वुज़ू के लिए यह एक ही क्षेत्र है। मैं केवल शौचालय सुविधाओं के बारे में बात कर रहा था।”

    सॉलिसिटर-जनरल ने यह भी आश्वासन दिया कि वुजू के लिए मुस्लिम उपासकों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा ।

    जस्टिस नरसिम्हा ने सिफारिश की कि इस उद्देश्य के लिए बड़े टब उपलब्ध कराए जा सकते हैं। "छह टब हैं," मेहता ने कहा। उन्होंने आगे कहा, "जिस जगह पर अभी वुज़ू की इजाज़त है, वहां हम छह टब उपलब्ध कराते हैं।"

    जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की, "टब का मतलब बाल्टी नहीं हो सकता।" मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वुज़ू को सुविधाजनक बनाने के लिए बाल्टी नहीं, बल्कि लंबे टब उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "उद्देश्य के लिए कुछ सुविधाजनक प्रदान किया जाना चाहिए।"

    शीर्ष कानून अधिकारी ने आश्वासन दिया, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएंगे कि हर कोई वुज़ू कर सके।"

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