गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत अंतरिम आदेश देने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

10 Jan 2020 4:30 AM GMT

  • गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत  अंतरिम आदेश देने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के संदर्भ में अंतरिम आदेश देने का अधिकार है।

    ट्रिब्यूनल का गठन गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद विवाद मध्यस्थता अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत किया गया है। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने कहा था कि वह केवल उस क्षेत्राधिकार और अधिकार का प्रयोग कर सकता है जिसके तहत या गुजरात अधिनियम के तहत इसे प्रदान किया गया है। यह आगे कहा गया कि यदि गुजरात अधिनियम ट्रिब्यूनल को निषेधाज्ञा देने का अधिकार नहीं देता है तो ये अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की पुनरावृत्ति नहीं कर सकता है।

    अपील में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम और गुजरात अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा:

    "लागू करने के रूप में A&C एक्ट की धारा 17 के संदर्भ में मध्यस्थता ट्रिब्यूनल में निहित शक्तियां संबंधित हैं, इस तरह की शक्तियों का प्रयोग गुजरात अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इन दोनों अधिनियमों में कोई असंगतता नहीं है और ये अनुदान के रूप में अंतरिम राहत का संबंध है। यह शक्ति पहले से ही गुजरात अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल एक्ट 18 में निहित है तथा A&C अधिनियम की धारा 17 इन शक्तियों की प्रशंसा करती है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान गुजरात अधिनियम के साथ असंगत हैं।"

    इस मामले में एक और मुद्दा यह था कि जब तक सरकार की मांग पर रोक नहीं लगाई जाती है, तब तक सरकार ठेकेदार के पैसे वापस नहीं ले सकती। गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य के फैसले पर अपीलकर्ता ने भरोसा किया। इस संबंध में पीठ ने कहा:

    "हमारी राय में, गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सुप्रा) में दिया गया फैसला अकर्मण्य है क्योंकि यह रमन आयरन फाउंड्री (सुप्रा) पर निर्भर करता है जिसे विशेष रूप से एच कमालुद्दीन अंसारी (सुप्रा) व अन्य मामले में तीन जजों की बेंच ने खारिज किया है।"

    केस का नाम: गुजरात राज्य बनाम एम्बर बिल्डर्स

    केस नं सी.ए. 2019 का नंबर 8307

    कॉरम: जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस

    अपीलकर्ता के लिए परामर्शदाता: वरिष्ठ सलाहकार प्रीतेश कपूर,

    प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट के जी सुखवानी


    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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