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हाईकोर्ट जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र ने आय मानदंड के आधार पर रोका

LiveLaw News Network
26 Sep 2019 5:28 AM GMT
हाईकोर्ट जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र ने आय मानदंड के आधार पर रोका
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सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कुछ वकीलों के नाम की सिफारिशों पर रोक लगा दी है, जिनकी वार्षिक पेशेवर आय निर्धारित मानदंडों से कम है।

दरअसल जब बार के किसी उम्मीदवार की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है, तो उस पर विचार करने के लिए यह जरूरी है कि उस व्यक्ति की कम से कम 5 सालों में औसतन 7 लाख रुपये की वार्षिक आय होनी चाहिए।

फरवरी में कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कुछ वकीलों के नामों की सिफारिश की थी। सरकार के सूत्रों ने कहा कि कानून मंत्रालय ने यह पाया है कि 10 उम्मीदवार आय के उन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर (एमओपी) के तहत तय किए गए हैं। दरअसल एमओपी ही उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए दस्तावेज है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने अब सिफारिशें रोक लेने का फैसला किया है।

स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियम कानून मंत्रालय को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम भेजता है। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट संलग्न करने के बाद मंत्रालय इसे शीर्ष अदालत के कॉलेजियम को अग्रेषित करता है। वर्ष 2018 में भी सरकार ने कम से कम 25 सिफारिशों को आय मानदंड के सवाल उठाते हुए रोक लिया था।

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