सरकार और निजी क्षेत्र को दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के बजाय उन्हें समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

16 Oct 2024 10:08 AM IST

  • सरकार और निजी क्षेत्र को दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के बजाय उन्हें समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार, विनियामक निकायों और निजी क्षेत्र का ध्यान दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने या उनके शैक्षिक लक्ष्यों में बाधा डालने के तरीकों की तलाश करने के बजाय उन्हें समायोजित करने और अवसर प्रदान करने पर होना चाहिए।

    “सरकार, राज्यों के साधन, विनियामक निकाय और इस मामले में निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वे दिव्यांग उम्मीदवारों को कैसे समायोजित कर सकते हैं। उन्हें अवसर प्रदान कर सकते हैं। दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिए कि उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने और उनके लिए अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्राप्त करने में कठिनाई पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।”

    जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड को "नीरस स्वचालन" के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, जो केवल दिव्यांगता के प्रतिशत की जांच करता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड की भूमिका यह निर्धारित करना है कि क्या किसी उम्मीदवार की विकलांगता, प्रश्नगत पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी।

    न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश पारित किए –

    “दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र में निर्धारित मात्रात्मक मानक दिव्यांगता को देखने और उम्मीदवार को दरकिनार करने के लिए नीरस स्वचालन नहीं हैं। ऐसा दृष्टिकोण अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 तथा न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सभी सिद्धांतों के विपरीत होगा। यह RPwD Act के हितकारी उद्देश्यों को भी विफल कर देगा। दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड इस प्रश्न की भी जांच करने के लिए बाध्य हैं कि क्या क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय में उम्मीदवार पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए योग्य है या दूसरे शब्दों में, क्या दिव्यांगता उम्मीदवार के प्रश्नगत पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के रास्ते में आएगी या नहीं।”

    न्यायालय ने कहा कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड को सकारात्मक रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए कि क्या दिव्यांगता उम्मीदवार की पाठ्यक्रम को पूरा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी। यदि बोर्ड यह निष्कर्ष निकालता है कि कोई उम्मीदवार अयोग्य है तो उसे अपने निर्णय के लिए कारण बताने होंगे।

    राष्ट्रीय मेडिकल आयोग द्वारा संशोधित विनियमों के निर्माण तक दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्डों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 25 जनवरी, 2024 के संचार में उल्लिखित सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए। इस संचार में सहायक प्रौद्योगिकी में प्रगति को शामिल करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि विनियम RPwD Act के उद्देश्यों का अनुपालन करते हैं।

    न्यायालय ने माना कि उम्मीदवार न्यायिक पुनर्विचार के माध्यम से दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्डों की नकारात्मक राय को चुनौती दे सकते हैं। न्यायालयों को ऐसे मामलों को स्वतंत्र राय के लिए प्रमुख मेडिकल संस्थानों को भेजना होगा।

    न्यायालय ने उपर्युक्त निर्देश पारित करते हुए फैसला सुनाया कि बेंचमार्क दिव्यांगता का अस्तित्व ही किसी उम्मीदवार को MBBS कार्यक्रम सहित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने से अयोग्य नहीं ठहरा सकता है।

    न्यायालय ने 44-45% की मात्रा में भाषण और भाषा दिव्यांगता वाले उम्मीदवार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। अभ्यर्थी ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) श्रेणी के तहत MBBS कार्यक्रम में एडमिशन मांगा था, लेकिन बेंचमार्क दिव्यांगता होने के आधार पर उसे एडमिशन देने से मना कर दिया गया। यह निर्णय 2019 में संशोधित ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 1997 पर आधारित था। इस विनियमन ने 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को MBBS कोर्स करने से रोक दिया।

    न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या 40% से अधिक बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार, जैसे कि अपीलकर्ता की भाषण और भाषा दिव्यांगता को MBBS कोर्स के लिए PwD श्रेणी के तहत प्रवेश से स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निर्धारित सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता, गैर-भेदभाव, अवसर की समानता और समाज में पूर्ण भागीदारी के सम्मान पर जोर देते हैं।

    न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 41 का हवाला दिया, जो राज्य को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का आदेश देता है। इसने RPwD Act, 2016 की धारा 2(एम), 2(आर), 2(वाई), 3 और 32 पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा, उचित आवास और उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।

    न्यायालय ने विनियमों में 2019 के संशोधन द्वारा डाले गए परिशिष्ट एच-1 की आलोचना की, जिसमें बेतुकी स्थिति पैदा की गई, जिसमें 40% से कम दिव्यांग वाले उम्मीदवार PwD आरक्षण के बिना MBBS कोर्स कर सकते हैं और 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोग कोर्स करने के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं हैं।

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि “मेडिकल कोर्स के लिए पात्र, PwD कोटा के लिए पात्र” दिशानिर्देशों के तहत कॉलम को खाली छोड़ दिया गया, जो इस बेतुकी स्थिति को पुष्ट करता है कि इस श्रेणी के तहत कोई भी व्यक्ति 5% आरक्षित कोटा के लिए पात्र नहीं है। निश्चित रूप से यह कानूनी स्थिति नहीं हो सकती है।”

    न्यायालय ने RPwD Act और NMC विनियमों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता पर बल दिया। इसने माना कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को कोर्स जारी रखने की उनकी क्षमता पर विचार किए बिना पूरी तरह से बहिष्कृत करना असंवैधानिक था। न्यायालय ने कहा कि यह व्याख्या भेदभावपूर्ण थी और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 40% या उससे अधिक की भाषण और भाषा दिव्यांगता का मात्र परिमाणीकरण किसी उम्मीदवार को कोर्स में एडमिशन का दावा करने से अयोग्य नहीं ठहराता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की व्याख्या से विनियमों का अत्यधिक व्यापक अनुप्रयोग होगा, जिससे असमान मामलों को समान रूप से माना जाएगा।

    न्यायालय ने कहा,

    "बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को, जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम जारी रख सकते हैं, उन लोगों के साथ एक साथ रखना जो समान दिव्यांगता वाले हैं और जो मेडिकल बोर्ड की राय में कोर्स जारी नहीं रख सकते हैं, अति-समावेश के समान होगा। अनुच्छेद 14 बिल्कुल इसी बात को नापसंद करता है।"

    न्यायालय ने समावेशी शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि RPwD Act की धारा 2(वाई) में परिभाषित उचित समायोजन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समायोजन करना शामिल है।

    न्यायालय ने अपीलकर्ता के MBBS कोर्स में एडमिशन की पुष्टि की, जिसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की अनुकूल रिपोर्ट के आधार पर 18 सितंबर, 2024 के अंतरिम आदेश के माध्यम से पहले ही प्रदान किया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों का भी संदर्भ दिया, जिन्होंने दिव्यांगता पर काबू पाया और बड़ी सफलता हासिल की। न्यायालय ने होमर, मिल्टन, मोजार्ट और बीथोवेन जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के साथ भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन, माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा और खेल व्यक्तित्व एच. बोनिफेस प्रभु जैसे व्यक्तियों का उल्लेख किया।

    केस टाइटल- ओंकार रामचंद्र गोंड बनाम भारत संघ और अन्य।

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