जीएम मस्टर्ड- अगर मौजूदा शर्तें अपर्याप्त पाई जाती हैं तो हम और सुरक्षा उपाय जोडे़ंगे : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

25 Jan 2023 6:45 AM GMT

  • जीएम मस्टर्ड- अगर मौजूदा शर्तें अपर्याप्त पाई जाती हैं तो हम और सुरक्षा उपाय जोडे़ंगे : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि अगर मौजूदा स्थिति व्यापक रूप से अभ्यास से जुड़ी सभी कमियों या खतरों को ध्यान में रखने में विफल रहती है, तो आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के पर्यावरणीय रिलीज को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जाएंगी।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ब बी वी नागरत्ना की पीठ देश में विकसित आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों, जिसे "एचटी मस्टर्ड डीएमएच-11" नाम दिया गया है, की व्यावसायिक खेती पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसे अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय की मंज़ूरी मिली थी। यह पहली बार है जब भारत में किसी ट्रांसजेनिक खाद्य फसल की व्यावसायिक रूप से खेती करने की योजना है।

    नियामक ढांचे की कठोरता पर ध्यान देते हुए, जस्टिस माहेश्वरी ने कहा,

    "हम समझते हैं कि सरकार के अनुसार, जानबूझकर डाली गई ये शर्तें स्वयं प्रदर्शित करती हैं कि प्रश्न को सभी प्रासंगिक कोणों से जांचा गया है और एक सुविचारित निर्णय लिया गया है। और यह कि ये शर्तें पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। लेकिन अगर हमें जरूरत महसूस होती है तो हम अतिरिक्त शर्तें डाल सकते हैं, यह एक जनहित याचिका की प्रकृति में है। यदि ये स्थितियां व्यापक रूप से संभावित कमियों या खतरों का ध्यान रखती हैं, जैसा कि अनुमान लगाया गया है, तो हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। केवल अगर हम पाते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र है जिस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, तो हम अतिरिक्त शर्तें प्रदान करेंगे।

    भारत के अटार्नी जनरल, आर वेंकटरमनी ने मंगलवार को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की बैठकों के डोजियर, विभिन्न समितियों और उप-समितियों की रिपोर्ट, और चरणों को दर्शाने के लिए अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के माध्यम से अदालत में अपनी प्रस्तुतियां फिर से शुरू कीं जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को पर्यावरण के लिए रिलीज करने की मंज़ूरी दी गई थी।

    उन्होंने बताया,

    "2010 से लंबी अवधि में बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है - क्षेत्र परीक्षण, जैव सुरक्षा अनुसंधान परीक्षण I, जैव सुरक्षा अनुसंधान परीक्षण II, और इसी तरह 2014 में इस विस्तृत प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही पर्यावरण विमोचन के लिए आवेदन पर विचार किया जाने लगा। 2015 से, कई बैठकें आयोजित की गईं जिनमें यह मूल्यांकन किया गया कि आवेदक ने कानून के तहत निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन किया है या नहीं। 2016 में, सार्वजनिक परामर्श के रूप में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया था, जब मंत्रालय द्वारा हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। 2018 से, मूल्यांकन समिति के कहने पर, मधुमक्खियों पर ट्रांसजेनिक सरसों के प्रभाव पर क्षेत्र प्रदर्शन और अध्ययन आयोजित किए गए हैं। अंत में, अक्टूबर 2022 में, कई प्रस्तुतियों और बहुत आगे-पीछे होने के बाद, मूल्यांकन समिति ने आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों को कई शर्तों के अधीन पर्यावरणीय रूप से जारी करने की सिफारिश की।

    सरकार के तर्क का मुख्य जोर यह था कि ट्रांसजेनिक खाद्य फसल को जारी करने के सवाल की बारीकी से जांच की गई, प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की राय पर विचार किया गया और एक दशक से अधिक समय में कई प्रयोग, परीक्षण और अध्ययन किए गए।

    एजी ने पूछा,

    “जब 2010 और 2022 के बीच बैठकों, परीक्षणों, प्रयोगों और अन्य प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के बाद ही इस फसल को पर्यावरणीय रिलीज के लिए अनुमोदित किया गया है, तो क्या मानदंड या मानक है जिसके आधार पर अदालत को इन विचार-विमर्शों की जांच करने के लिए कहा जा सकता है और उन्हें रद्द भी कर दिया जाए?”

    उन्होंने कहा कि किसी भी कानून, नियामक साधन या अभ्यास को नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण के अभाव में सवाल अलग होता।

    एजी ने प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों से चित्रण करते हुए जोर दिया,

    "लेकिन जहां एक कानून, नियामक साधन और नियामक प्राधिकरण है, तब हम विज्ञान की अनिश्चितताओं पर चिंताओं के चरण को पार करते हैं, और केवल यह सवाल पूछते हैं कि क्या नियमों का अनुपालन किया गया है और नियामक प्राधिकरण ने कानून के मामकों पर कार्य किया है।”

    अटार्नी ने ज़ोर देकर तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट जिस सीमित प्रश्न के आगे नहीं बढ़ सकता, वह यह है कि क्या कानून के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया गया है।

    उन्होंने कहा,

    "अदालत इस सवाल पर नहीं जा सकती कि कौन सा विज्ञान अच्छा है और कौन सा विज्ञान बुरा है।“

    उन्होंने आगे कहा,

    "अगर याचिकाकर्ताओं ने नियामक ढांचे या प्राधिकरण की पर्याप्तता, दक्षता या उपलब्धता को चुनौती देने की मांग की है तो यह समझ में आ सकता है। लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं है।”

    इससे पहले, पिछले साल के दिसंबर में, यह पूछने पर कि वे इसके प्रभावों की अधिक मजबूत समझ विकसित करने तक इंतजार करने के बजाय, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल को तुरंत रिलीज करने के लिए मजबूर क्यों हुए, केंद्र ने कहा कि पूरे प्रोटोकॉल के तहत कल्पना की गई है। कानून का पालन किया गया।

    अटॉर्नी-जनरल ने पीठ को बताया,

    "हम उस चरण को पार कर चुके हैं जहां इस मुद्दे के बारे में सभी चिंताओं को संबोधित किया गया है, और बड़े पैमाने पर हल किया गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों की पर्यावरणीय रिलीज अगला तार्किक कदम था।”

    पिछले महीने, एडवोकेट प्रशांत भूषण और सीनियर एडवोकेट संजय पारिख द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियां भी सुनीं। वकील ने बेंच को सूचित किया कि आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के पर्यावरणीय रिलीज की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, और कुछ स्थानों पर खुले खेतों में फसल लगाई गई थी। एहतियाती सिद्धांत का हवाला देते हुए, वकील ने शीर्ष अदालत से इस ऑपरेशन को तत्काल समाप्त करने का अनुरोध किया था। इसे अटॉर्नी-जनरल का मजबूत प्रतिरोध मिला था, जिन्होंने तर्क दिया कि आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की पर्यावरणीय रिलीज ने एक दशक के विचार-विमर्श और वैज्ञानिक अनुसंधान की परिणति को चिह्नित किया और अन्य वैज्ञानिकों के आधार पर इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है जिसे उन्होंने एक 'वैचारिक' स्टैंड के तौर पर वर्णित किया।

    3 नवंबर 2022 को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों की व्यावसायिक खेती पर यथास्थिति बनाए रखने और इसे रिलीज करने के संबंध में जल्दबाज़ी में कोई भी कार्रवाई करने से बचने के लिए कहा था।

    अटार्नी-जनरल द्वारा अगले सप्ताह मामले को फिर से सूचीबद्ध किए जाने पर अपनी दलीलें पूरी करने की उम्मीद है। अदालत महाराष्ट्र के किसान संघ, शेतकारी संगठन की ओर से की गई दलीलों पर भी सुनवाई करेगी, जिसने बीटी कॉटन की सफलता का हवाला देते हुए जनहित याचिका का विरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया है।

    केस

    1. जीन कैंपने और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। [डब्ल्यूपी (सी) संख्या 115/2004]

    2. अरुणा रोड्रिग्स और अन्य बनाम केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य। [डब्ल्यूपी (सी) संख्या 260/2015]

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