"पत्नी की सुविधा" ट्रांसफर याचिकाओं में सामान्य नियम, सिर्फ जस्टिस रूमा पाल को ही इस आधार पर याचिका खारिज करते देखा : सीजेआई यूयू ललित

Sharafat

4 Nov 2022 2:41 PM IST

  • पत्नी की सुविधा ट्रांसफर याचिकाओं में सामान्य नियम, सिर्फ जस्टिस रूमा पाल को ही इस आधार पर याचिका खारिज करते देखा : सीजेआई यूयू ललित

    भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने गुरुवार को एक वैवाहिक विवाद से संबंधित एक स्थानांतरण याचिका (Transfer Petitions) पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वैवाहिक विवादों में पत्नी की सुविधा अदालत के स्थापित न्यायशास्त्र के अनुसार सर्वोपरि है। इस प्रकार, यदि पत्नी को अपनी सुविधा के लिए स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, तो उसे वही दिया जाएगा।

    सीजेआई ललित ने कहा कि जस्टिस रूमा पाल अदालत में एकमात्र जज थीं जिन्होंने ऐसे मामलों में स्थानांतरण याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया था।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मामले में पत्नी केवल इस आधार पर पुणे से पटियाला स्थानांतरित करने का अनुरोध कर रही है कि वह एक महिला है। वकील ने प्रस्तुत किया-

    " वह एक उच्च शिक्षित महिला है, वह पूरी तरह से फिट और ठीक है। वह एक पीएचडी धारक है। उसे अपने साथ पुणे जाने के लिए किसी की आवश्यकता क्यों है? "

    पीठ इस सब्मिशन से सहमत नहीं हुई और कहा कि अगर पत्नी पुणे की यात्रा कर सकती है तो पति भी पटियाला आ सकता है।

    सीजेआई ललित ने टिप्पणी की-

    " मैं आपके द्वारा किए गए इस प्रस्तुतीकरण को काफी देखता हूं। दुर्भाग्य से इस अदालत में जो लोकाचार विकसित हुआ है, वह है पत्नी की सुविधा सबसे ऊपर रखता है ... हम देखते हैं कि आज के समय में आप यह नहीं कह सकते कि महिला कमजोर सेक्स है और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें यात्रा करने के लिए एक साथी की जरूरत है। लेकिन साथ ही यह मानक अभ्यास रहा है, इसलिए हम इसे अपनाएंगे। "

    जब वकील ने जोर देकर कहा कि कभी-कभी पुरुषों की भी बात सुननी पड़ती है, तो सीजेआई ललित ने कहा-

    " मैंने इस अदालत में केवल एक जज को देखा है जिन्होंने इस आधार पर स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज कर दिया और वह जस्टिस रूमा पाल हैं। "


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