गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिया मृतक गर्भवती महिला के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा, 130 किमी दूर अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ा था
LiveLaw News Network
25 Nov 2019 8:33 AM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक गर्भवती महिला के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दे। महिला की जिला अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही मौत हो गई थी। अस्पताल उसके गांव से 130 किलोमीटर दूर था।
जीवन के अधिकार में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार भी शामिल है। इसी के साथ न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सेर्टो ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।
मृत महिला के बेटे ने हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उप-केंद्रों के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार, उनके गांव में उन सबके लिए ऐसा टाइप-बी उप-केंद्र होना चाहिए था, जिसमें प्रसव कराने के लिए बुनियादी सुविधाएं हो। चूंकि उस दिन उप-केंद्र बंद था और उसमें प्रसव के लिए कोई उचित सुविधा उपलब्ध भी नहीं थी, इसलिए उसके परिवार के पास उसकी माँ को जिला अस्पताल ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
दलील पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि यदि वे सजग होते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होते तो गांव का उप-केंद्र चालू हालत में होता और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोका जा सकता था। वास्तव में, इस तरह की घटना हर स्तर पर जिम्मेदार लोगों की अंतरात्मा को झकोरती नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो किसी को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी और कुछ लोगों को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाता ताकि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना दोबारा न हो पाए।
सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए,अदालत ने कहा कि स्वस्थ जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है, इसलिए स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल अनुच्छेद 21 के दायरे में आती हैं।
पीठ ने कहा कि
''स्वस्थ जीवन का अधिकार स्वास्थ्य को संदर्भित करता है और इसका मतलब है कि स्वास्थ्य का सबसे प्राप्य स्तर जो हर इंसान का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वास्थ्य को बुनियादी और मौलिक मानव अधिकार माना गया है। अन्य सभी मानवाधिकारों के विपरीत, स्वास्थ्य का अधिकार राज्य पर एक दायित्व बनाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य के अधिकार को सम्मानित , संरक्षित और पूरा या संतुष्ट किया जा सके और सभी नागरिकों को विधिवत तरीके से मिल सकें।''
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