पीसी एक्ट धारा 19 के तहत ' मंज़ूरी अनुरोध' पर फैसले के लिए चार महीने की अवधि अनिवार्य, लेकिन देरी के लिए आपराधिक कार्रवाई रद्द नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

12 Oct 2022 10:44 AM IST

  • पीसी एक्ट धारा 19 के तहत  मंज़ूरी अनुरोध पर फैसले के लिए चार महीने की अवधि अनिवार्य, लेकिन देरी के लिए आपराधिक कार्रवाई रद्द नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए मंज़ूरी के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत तीन महीने की अवधि (जो कानूनी परामर्श के लिए एक महीने और बढ़ाई जा सकती है) अनिवार्य है।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि, इस अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करने का परिणाम, इसी कारण से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना नहीं होगा।

    अदालत ने कहा कि तीन महीने और एक महीने की अतिरिक्त अवधि की समाप्ति पर, पीड़ित पक्ष, चाहे वह शिकायतकर्ता, आरोपी या पीड़ित हो, संबंधित रिट अदालत से संपर्क करने और कार्रवाई के निर्देश सहित स्वीकृति के लिए अनुरोध और जवाबदेही पर सुधारात्मक उपाय के लिए जो स्वीकृति प्राधिकारी वहन करता है , उचित उपचार की मांग करने का हकदार होगा।

    इस मामले में, मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी, जिसमें आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया गया कि पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत मंज़ूरी का आदेश प्राधिकारी द्वारा विवेक के गैर- आवेदन के कारण समाप्त हो गया है।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपील में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे: (1) क्या सीवीसी के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए डीओपीटी द्वारा विवेक का प्रयोग न करने के कारण मंज़ूरी का आदेश अवैध है (2) क्या स्वीकृति आदेश जारी करने में लगभग दो वर्ष की देरी के कारण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है ।

    पहले मुद्दे का जवाब देते हुए, पीठ ने कहा कि नियुक्ति प्राधिकारी डीओपीटी की कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं है, यदि वह एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी के अनुरोध पर अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग की राय मांगता है, संदर्भित करता है और उस पर विचार करता है।

    इस संबंध में पीठ ने कहा:

    "पांच विधानों सीआरपीसी, डीएसपीई अधिनियम, पीसी अधिनियम, सीवीसी अधिनियम, और लोकपाल अधिनियम, को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि अधिकारियों को इन कानूनों में अंतर्निहित सामान्य उद्देश्य और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन सीवीसी अधिनियम के तहत विशेष रूप से इस विषय पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के कर्तव्य और कार्य सौंपे जाने के लिए किया गया था। अभियोजन के लिए मंज़ूरी के अनुरोध पर कोई निर्णय लेने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी के लिए सीवीसी को कॉल करना और उसकी राय लेना आवश्यक हो सकता है। जिस वैधानिक योजना के तहत नियुक्ति प्राधिकारी सीवीसी की सलाह मांग सकता है और उस पर विचार कर सकता है उसे न तो निर्देश के तहत काम करने वाला कहा जा सकता है और न ही एक ऐसा कारक जिसे अप्रासंगिक विचार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। सीवीसी की राय केवल एडवाइजरी है, फिर भी यह नियुक्ति प्राधिकारी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक मूल्यवान इनपुट है। नियुक्ति प्राधिकारी का अंतिम निर्णय स्वतंत्र आवेदन द्वारा स्वयं के विवेक से होना चाहिए।"

    दूसरे मुद्दे के बारे में, पीठ ने देखा कि धारा 19 के प्रावधान में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि के भीतर मंज़ूरी के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का प्रयास करेगा, इसे केवल एक अनिवार्य वैधानिक दायित्व के रूप में पढ़ा और समझा जा सकता है।

    "संसद की मंशा धारा 19 के पहले प्रावधान के संयुक्त पठन से स्पष्ट है, जो बाद के प्रावधानों के साथ 'प्रयास' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। तीसरा प्रावधान कहता है कि विस्तारित अवधि केवल एक महीने के लिए दी जा सकती है। ये लिखित रूप में दर्ज किया गया है। कोई और विस्तार नहीं है। चौथा प्रावधान, जो केंद्र सरकार को जनादेश सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्धारित करने का अधिकार देता है, को भी इस संबंध में नोट किया जा सकता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसद का इरादा था कि मंज़ूरी की प्रक्रिया का कार्य चार महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें एक महीने की विस्तारित अवधि भी शामिल है।"

    पीठ ने तब अनिवार्य अवधि के अनुपालन न करने के परिणाम की जांच की और इस प्रकार कहा:

    "निष्कर्ष में, हम मानते हैं कि तीन महीने और अतिरिक्त एक महीने की अवधि की समाप्ति पर, पीड़ित पक्ष, चाहे वह शिकायतकर्ता, आरोपी या पीड़ित हो, संबंधित रिट अदालत से संपर्क करने का हकदार होगा। वे स्वीकृति के अनुरोध पर कार्रवाई के निर्देश और स्वीकृति प्राधिकारी की जवाबदेही पर सुधारात्मक उपाय सहित उचित उपाय की मांग करने के हकदार हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि मंज़ूरी को बिना कारण के रोक दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के एक वास्तविक मामले को दबा दिया जाता है। साथ ही , सीवीसी धारा 8(1)(ई) और (एफ) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की जांच करेगा और सीवीसी अधिनियम के तहत सशक्त होने पर ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।"

    मामले का विवरण

    विजय राजमोहन बनाम राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 832 | एसएलपी (सीआरएल) 1568/ 2022 | 11 अक्टूबर 2022 | जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा

    वकील: सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, एओआर पीवी योगेश्वरन अपीलकर्ता के लिए, एएसजी एसवी राजू- प्रतिवादी- डीओपीटी के लिए

    हेडनोट्स

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; धारा 19 - कानूनी परामर्श के लिए तीन महीने की अवधि,परामर्श के लिए एक और महीने के लिए बढ़ाई गई,अनिवार्य है। इस अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन न करने का परिणाम आपराधिक कार्यवाही को उसी कारण से रद्द नहीं करना होगा। सक्षम प्राधिकारी देरी के लिए जवाबदेह होगा और सीवीसी अधिनियम की धारा 8 (1) (एफ) के तहत सीवीसी द्वारा न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई के अधीन होगा- तीन महीने और अतिरिक्त एक महीने की अवधि की समाप्ति पर, पीड़ित पक्ष, चाहे वह शिकायतकर्ता हो, आरोपी हो या पीड़ित, संबंधित रिट अदालत से संपर्क करने और स्वीकृति के अनुरोध पर कार्रवाई के लिए निर्देश और स्वीकृति प्राधिकारी की जवाबदेही पर सुधारात्मक उपाय सहित उचित उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा। (पैरा 37-38)

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; धारा 19 - जिस वैधानिक योजना के तहत नियुक्ति प्राधिकारी सीवीसी की सलाह मांग सकता है, और उस पर विचार कर सकता है, उसे न तो निर्देश के तहत कार्य करने वाला कहा जा सकता है और न ही एक ऐसा कारक जिसे अप्रासंगिक विचार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। सीवीसी की राय केवल एडवाइजरी है। फिर भी यह नियुक्ति प्राधिकारी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक मूल्यवान इनपुट है। नियुक्ति प्राधिकारी का अंतिम निर्णय स्वतंत्र विवेक के प्रयोग से स्वयं का होना चाहिए - नियुक्ति प्राधिकारी डीओपीटी की कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं है यदि वह एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी के अनुरोध पर अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग की राय मांगता है, संदर्भित करता है और उस पर विचार करता है। (पैरा 18)

    प्रशासनिक कानून - जवाबदेही - तीन आवश्यक घटक आयाम। (i) उत्तरदायित्व, (ii) जवाबदेही और (iii) प्रवर्तनीयता। (पैरा 33-35)

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