बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 16 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि पीड़ित को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

22 Sept 2022 5:27 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि आरोपी ने पीड़ित को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया है।

    जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि मजबूरी आरोपी के कहने पर होनी चाहिए और अभियोजन पक्ष को इसे उचित संदेह से परे स्थापित करना चाहिए।

    इस मामले में, बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने आरोपी को बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 और 17 के तहत दोषी ठहराया। यह पाया गया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 'बंधुआ मजदूर' थे। राइस मिल में काम करते हैं और यह भी कि, उन्हें उनके देय वेतन से वंचित कर दिया गया है।

    उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि 'बंधुआ मजदूरों' के साथ दुर्व्यवहार किया गया और बल प्रयोग द्वारा वैकल्पिक रोजगार की तलाश करने से प्रतिबंधित किया गया।

    एडवोकेट प्रोमिला और एओआर एस थनंजयन की सहायता से सीनियर एडवोकेट एम.एन राव, जो अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने केवल यह मान था कि आरोपी नियोक्ता था और वह कामगारों के नियंत्रण में था और यह स्थापित करने का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता ने किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य किया था।

    एडवोकेट अरस्तू, तमिलनाडु राज्य के सरकारी वकील के साथ-साथ एडवोकेट डेविड सुंदर सिंह, एडवोकेट और एओआर गाइचांगपो गंगमेई ने प्रतिवादी की ओर से पेश हुए फैसले का समर्थन किया।

    पीठ ने अधिनियम की धारा 16-17 का उल्लेख करते हुए कहा,

    "अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि एक आरोपी ने पीड़ित को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया है। मजबूरी आरोपी के कहने पर होनी चाहिए और अभियोजन पक्ष को इसे उचित संदेह परे स्थापित करना चाहिए। इसी तरह, अधिनियम की धारा 17 के तहत, अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करने का दायित्व है कि आरोपी ने पीड़ित को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया।"

    पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क यह है कि चावल मिल अपीलकर्ता के पिता की हैं और यह भी कि अपीलकर्ता का नाम भी अपने आप में है, अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता की दोषीता को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है ताकि उसे दोषी पाया जा सके। लेकिन मृतक आरोपी नंबर 1 के स्वामित्व वाले कारखाने में हुई घटना के संबंध में, यह दिखाने के लिए कुछ सबूत हैं कि घटना वास्तव में हुई है। PW7 और PW8 के साक्ष्य इंगित करते हैं कि संबंधित मजदूर कारखाने में काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से, अपीलकर्ता का आरोपी नंबर 1 पिता नहीं रहा, उस हद तक उसके खिलाफ आरोप लगाया गया अपराध कम हो गया है और इसलिए उसकी दोषीता के बारे में दर्ज की गई खोज की जांच नहीं की जा सकती है। यद्यपि इस अपीलकर्ता की कथित अपराध में दोषीता स्थापित नहीं की गई है और उसे केवल मृतक आरोपी नंबर 1 का बेटा होने के लिए आपराधिक कार्यवाही में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

    पीठ ने अपील की अनुमति दी और अपीलकर्ता को बरी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को प्रत्येक कामगार को 50,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    मामले का विवरण

    सेल्वाकुमार बनाम मंजुला | 2022 लाइव लॉ (एससी) 786 | सीआरए 1603-1604 ऑफ 2022 | 19 सितंबर 2022 | जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:




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