फेक न्यूज केस- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर के खिलाफ ऑपइंडिया के सीईओ और एडिटर की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

Brij Nandan

21 April 2023 8:14 AM GMT

  • फेक न्यूज केस- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर के खिलाफ ऑपइंडिया के सीईओ और एडिटर की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिहारी मजदूरों पर कथित हमले की फेक न्यूज फैलाने पर तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। मामले में दर्ज एफआईआर को ऑनलाइन पोर्टल "ऑपइंडिया" के संपादक और संस्थापक नूपुर शर्मा, राहुल रौशन ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का एक वैकल्पिक उपाय है और याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के लिए प्राथमिकी के आधार पर किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की, ताकि वे न्यायिक उपायों का लाभ उठा सकें।

    जब मामला उठा तो सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी से पूछा कि हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया जा सकता।

    सीजेआई ने कहा,

    "हम अनुच्छेद 32 के तहत प्राथमिकी को कैसे रद्द कर सकते हैं? आप मद्रास हाईकोर्ट जाएं।"

    हालांकि जेठमलानी ने ये कहकर बेंच को मनाने की कोशिश की कि कुछ मामलों में एफआईआर को अनुच्छेद 32 के तहत रद्द कर दिया गया है, बेंच ने कहा कि अनुग्रह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जेठमलानी ने इसके बाद याचिकाकर्ताओं के हाईकोर्ट जाने तक सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहली याचिकाकर्ता एक महिला और छह साल के बच्चे की मां है।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पोर्टल ने एक अन्य समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार लेख के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की और जब यह गलत पाया गया तो इसे वापस ले लिया गया।

    पिछले महीने, तमिलनाडु में कथित तौर पर हिंदी भाषी प्रवासी श्रमिकों पर हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। दावा किया गया था कि बिहारी प्रवासी मजदूरों को हिंदी बोलने पर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि राज्य पुलिस विभाग ने इसे फेक न्यूज करार दिया था।

    मार्च में, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के आईटी विंग के एक सदस्य, सूर्य प्रकाश की शिकायत के आधार पर, राज्य पुलिस ने वेब पोर्टल ऑपइंडिया के सीईओ और संपादक के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का केस दर्ज किया।


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