ईपीएफ पेंशन मामला : कर्मियों की दलील, उन्हें 15,000 रुपये से अधिक वेतन के लिए 1.16 फीसदी योगदान करने के लिए नहीं कहा जा सकता [ सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन की सुनवाई]
LiveLaw News Network
6 Aug 2022 5:36 PM IST
ईपीएफ पेंशन मामले की सुनवाई के चौथे दिन (शुक्रवार को ) पेंशनभोगियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के अनुसार कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक वेतन के लिए 1.16 प्रतिशत योगदान करने के लिए कहने की कोई वैधानिक मंज़ूरी नहीं है और ये मूल अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के खिलाफ है।
केरल के पेंशनभोगियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यह दलील दी जिसमें जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल थे। सीनियर एडवोकेट को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड रागेंध बसंत ने ब्रीफ दी।
पीठ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 2014 की संशोधन योजना को रद्द कर दिया था।
2018 में, केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 [2014 संशोधन योजना] को रद्द करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से अधिक वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बसंत ने कहा कि 2014 के संशोधन के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 15,000 रुपये से ज्यादा का योगदान करना चाहता है तो उसे 1.16 फीसदी का योगदान देना होगा।
उन्होंने प्रस्तुत किया,
"(1952) अधिनियम की धारा 6ए (2) स्पष्ट रूप से पेंशन फंड के तहत आने वाले फंड की परिकल्पना नियोक्ता का 8.33% और केंद्र सरकार द्वारा 1.16% है। पेंशन के लिए पैसा लगाने वाला कर्मचारी अनसुना है .... जब तक अधिनियम इसके लिए प्रावधान करता है, एक अधीनस्थ कानून (2014 संशोधन योजना) अधिनियम से आगे नहीं जा सकता है। पहली बार, कर्मचारी पर 1.16 योगदान करने के लिए एक भार लगाया गया है।"
जैसे ही सुनवाई आगे बढ़ी, अदालत ने टिप्पणी की,
"देखिए, जब तक सरकार के खजाने से 1.16% का योगदान हो रहा था और 8.33% नियोक्ता के योगदान से आ रहा था, कर्मचारी के पास इस मामले में 11 (3) और प्रोविज़ो को साबित करने लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था।। सही?"
बसंत ने सहमति जताई।
कोर्ट ने जारी रखा,
"तो, उसका विकल्प, चाहे वह दें या न दें, महत्वहीन है। मैं उस हद तक जा सकता हूं और कह सकता हूं। आपकी समझ और आपके सबमिशन के अनुसार, जिस क्षण कुछ वेतन स्तर से अधिक काटा जा रहा है, जो कि 6,500 रुपये का न्यूनतम स्तर है और मैं पीएफ कटौती के लिए अपने सामान्य वेतन से जा रहा हूं। यह आपका आधार आंकड़ा है। आपका आधार आंकड़ा आपको इसका 12% बताएगा। एक बार जब आप इसे अपनी किटी में ले लेते हैं, तो 8.33% को वास्तव में इसका दूसरे पोर्टल में रास्ता बनना चाहिए और सामान्य विचारधारा के अनुसार, 6,500 रुपये का 1.16%, इसका मतलब है कि प्रति कर्मचारी सरकार का योगदान कर्मचारियों की संख्या है… ..सरकार भी योगदान दे रही है। उस परिदृश्य में कर्मचारी के पास करने के लिए कुछ नहीं है। "
वर्तमान परिदृश्य पर आते हुए कोर्ट ने कहा,
"... 15,000 से अधिक कुछ भी, आपको (कर्मचारी) 1.16 का योगदान करना होगा। उनके आकलन में वे सही हैं या गलत यह अलग बात है। हम केवल यह कह रहे हैं कि यहां विकल्प का मुद्दा कहां उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि आप वह 1.16% योगदान करने जा रहे हैं तो, सैद्धांतिक रूप से, 1.16 आपकी जेब से आना चाहिए। सही? कहने के लिए कर्मचारी पेंशन फंड हमेशा महीने-दर-महीने मासिक योगदान के द्वारा फिर से भर दिया जाएगा। इसलिए, आप आपके कंधे या आपके सिर पर एक दायित्व स्वीकार कर रहे हैं और इसलिए, विकल्प है। "
बसंत ने जवाब दिया,
"मिलॉर्ड, अगर 1.16% लेवी कानूनी रूप से स्वीकार्य है, तो विकल्प प्रासंगिक है। मैं समझाता हूं क्यों ..."
अदालत ने दोहराया,
"आपका तर्क मूल रूप से है कि 1.16 पर कभी जोर नहीं दिया गया।"
"जैसा कि लॉर्डशिप ने ठीक ही कहा है, मेरा योगदान मेरे वेतन का केवल x% हो सकता है। यह केवल इतना ही हो सकता है। यह कानून के अनुसार कभी भी इससे अधिक नहीं हो सकता है। पेंशन फंड में, मुझे योगदान करने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि लॉर्डशिप धारा 6ए (2) देखें। सरकार को योगदान देना चाहिए लेकिन मुझे योगदान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यदि आप कर्मचारी को भी योगदान करने के लिए कहते हैं, तो अधिनियम में संशोधन करना होगा।"
इस मौके पर कोर्ट ने पूछा,
"पहले, यदि वेतन 6,500 था, तो 1.16 का योगदान कौन दे रहा था?"
बसंत ने उत्तर दिया,
"सरकार। "
अदालत ने कहा,
"केवल 6,500 के लिए सरकार योगदान दे रही थी। 6,500 से ऊपर का कोई भी स्लैब बिना किसी योगदान के छोड़ दिया गया था, सही? न्यूनतम स्तर 6,500 है। "
विकल्प पहलू अप्रासंगिक है
बसंत ने 2014 की संशोधन योजना से संबंधित कट-ऑफ तिथि और विकल्प पहलू से संबंधित प्रासंगिक प्रस्तुतियां भी दीं। बाद में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि आप ईपीएफ योजना, 1952 के 26 (6) के तहत एक विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो 2014 संशोधन योजना के प्रावधान 11 (3) के तहत किसी और विकल्प का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11(3) के तहत विकल्प को 26 (6) के तहत विकल्प एक अभ्यास के तहत शामिल किया गया है।
"मिलॉर्ड, आरसी गुप्ता के फैसले के बाद जो हुआ वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह, वे भी स्वीकार करते हैं। यह कहता है कि आप किसी भी कट ऑफ तारीख के आधार पर इनकार नहीं कर सकते। और इसलिए, सभी को चुनने का अधिकार है.. विकल्प का प्रयोग न करने का भी। 26 (6) पर विचार करने का कोई परिणाम नहीं है। इसलिए, महत्वहीन विकल्प का गैर- अभ्यास, अगर मैं इसे कह सकता हूं, किसी भी तरह से हमें कानून के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं करेंगे।"
कट ऑफ डेट नहीं हो सकती
बसंत ने प्रस्तुत किया,
"इससे पहले, ईपीएफ की कटऑफ तिथि 1.12.2004 थी, जिसके द्वारा किसी को विकल्प का प्रयोग करना पड़ता था। "
"केरल हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने कहा कि कोई कटऑफ तिथि नहीं हो सकती है। डिवीजन बेंच ने भी इसकी पुष्टि की। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो उसने 31 मार्च, 2016 को मामले को खारिज कर दिया था। इसके बाद, आरसी गुप्ता के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2016 को स्पष्ट रूप से कहा कि कोई कटऑफ तिथि नहीं हो सकती है। इसलिए, भले ही, 11 (3) के तहत विकल्प का प्रयोग करने की आवश्यकता हो, ईपीएफ विभाग आरसी गुप्ता के बाद विकल्प को स्वीकार करने के लिए बाध्य था। "
बसंत ने तर्क दिया,
"निहित अधिकार प्रावधान, विकल्प द्वारा 11 (3) के प्रावधान के तहत समय के संबंध में बिना किसी सीमा के बनाए गए हैं। एक अच्छी सुबह अगर आप इसे छोड़ देते हैं, तो यह निहित अधिकारों से छेड़छाड़ करने के बराबर है और ऐसे पीड़ित लोगों के गैर समावेशी बनाता है और उनके निहित अधिकारों को हरा देता है।"
कोर्ट ने ईपीएफओ से पूछा कि क्या प्रासंगिक दस्तावेज जमा किए गए हैं
जैसे ही सुनवाई समाप्त हुई, बेंच ने ईपीएफओ के वकील से पूछा कि क्या वित्तीय बोझ दिखाने वाले दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा गया है। पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे थे और वित्तीय बोझ दिखाने के लिए सामग्री मांगी थी, जो हाईकोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन पर तय सीमा से ऊपर के वेतन के अनुपात में पेंशन की अनुमति देने पर पैदा होगी।
पीठ ने शेष प्रतिवादियों और याचिकाकर्ताओं को दलीलें पूरी करने के लिए समय भी आवंटित किया।
बसंत के अलावा सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, विकास सिंह, गोपाल शंकरनारायण ने भी कल अपनी दलीलें रखीं।
अरोड़ा ने तर्क दिया कि कैसे कर्मचारी पेंशन कोष संगठन और केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय बोझ दिखाने वाले आंकड़े झूठे हैं। और यह कि पेंशन का भुगतान करते समय पेंशन कॉर्पस फंड अछूता रहता है। यह उस ब्याज के आधार पर भुगतान करता है जो फंड अर्जित करता है; अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए, उन्होंने सरकारी आंकड़ों पर भी भरोसा किया।
मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
केस: ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार और अन्य