राज्य बोर्ड कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

21 March 2023 10:59 AM GMT

  • राज्य बोर्ड कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित निकाय कॉरपोरेट के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के बराबर पेंशन के हकदार नहीं हैं। पीठ ने कहा कि भले ही राज्य ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बोर्ड की स्थापना की थी, लेकिन इसके कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता है।

    "यहां तक ​​कि जब राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के संदर्भ में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बोर्ड की स्थापना की है, तो यह एक परिणाम के रूप में पालन नहीं कर सकता है कि इस निकाय कॉरपोरेट के कर्मचारियों को हर तरह से राज्य सरकार के कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील की अनुमति देते हुए कहा कि इस तरह के परिणामी प्रस्ताव व्यावहारिक रूप से राज्य सरकार के साथ बोर्ड के विलय के बराबर होंगे बल्कि इसे सरकारी कर्मचारियों के बराबर पेंशन पाने के हकदार सरकार के विभागों में से एक बनाना होगा ।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तें विशेष रूप से इस संबंध में बनाए गए नियमों- उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम, 1960 ('विनियम, 1960') द्वारा शासित हैं। विनियमों में विशेष रूप से विनियम 52 में यह शर्त शामिल है कि वे पेंशन के हकदार नहीं होंगे। इसलिए, कर्मचारी इस विनियमन को ओवरराइड करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, प्रतिवादियों ने कई निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पेंशन न तो दान है और न ही इनाम और न ही मुफ्त भुगतान है, बल्कि यह पिछली सेवाओं के लिए अर्जित की जाती है; और यह कि वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता सरकार या उसकी किसी भी एजेंसी या तंत्र द्वारा कर्मचारियों को अर्जित निहित अधिकार को छीनने का बचाव नहीं हो सकता है। यह मानते हुए कि ये सिद्धांत किसी भी संदेह से परे हैं और न ही किसी विवाद के हैं, न्यायालय ने कहा कि वे सिद्धांत विनियमन में विशिष्ट स्थिति के मद्देनज़र मौजूदा मामले में लागू नहीं होते हैं।

    उत्तरदाताओं की दलील के संबंध में कि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत खामियों को भरने और पूर्ण न्याय करने के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 142 के तहत, यह वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में निर्देश जारी नहीं कर सकता है; और सहानुभूति या भावना, अपने आप में, कानूनी अधिकारों से परे और विपरीत आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकती है।

    "मौजूदा विनियम 52 के सामने, हमें प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। इस संबंध में, हम केवल यह दोहरा सकते हैं कि इस निर्णय में निहित कुछ भी अन्यथा किसी बाधा का नहीं होगा, यदि राज्य सरकार 1960 के विनियमों में कोई भी संशोधन करने के लिए तैयार हो।

    केस : उड़ीसा राज्य बनाम उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी संघ।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 214

    पेंशन - सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान पेंशन के हकदार नहीं हैं - राज्य द्वारा बनाए गए निकाय कॉरपोरेट के कर्मचारियों को हर तरह से राज्य सरकार के कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस तरह के परिणामी प्रस्ताव व्यावहारिक रूप से राज्य सरकार के साथ बोर्ड के विलय के बराबर होंगे- पेंशन की पात्रता बोर्ड के विनियमों के अनुसार होगी - पैरा 16.1

    भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 142 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, यह न्यायालय वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में निर्देश जारी नहीं कर सकता; और सहानुभूति या भावना, अपने आप में, कानूनी अधिकारों से परे और विपरीत आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकती - पैरा 23

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