सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम ने कहा, ED का जमानत पर विरोध कि देश में गलत संदेश जाएगा,"  जैसे मैं रंगा- बिल्ला हूं" 

LiveLaw News Network

28 Nov 2019 8:46 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम ने कहा, ED का जमानत पर विरोध कि देश में गलत संदेश जाएगा,  जैसे मैं रंगा- बिल्ला हूं 

    सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की एक बेंच जिसमें जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय शामिल हैं, ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए INX मीडिया मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    इस दौरान चिदंबरम का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें हिरासत में 99 दिन हो चुके हैं।

    हाईकोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट की सभी 3 शर्तें उनके पक्ष में हैं। कोर्ट ने फिर भी जमानत से इनकार कर दिया।

    हाईकोर्ट द्वारा उन्हें साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ और सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने के ट्रिपल टेस्ट की शर्तों पर सही पाया। उन्होंने कहा कि जमानत से इनकार करने के लिए जो आधार दिया गया वह अपराध की गंभीरता था।

    उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास कोई साक्ष्य नहीं थे और न ही कोई दस्तावेज।

    सिब्बल ने कहा,

    "एक ईमेल, एक एसएमएस नहीं, एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है जो मुझे किसी चीज से जोड़ता हो। बाकी सभी बाहर हैं, फिर भी मैं जेल में हूं क्योंकि वे मुझे 'किंगपिन' कहते हैं।"

    उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में धन के आदान-प्रदान के संबंध में बिना किसी आरोप के बावजूद उन्हें किंगपिन माना जा रहा है क्योंकि वह कार्ति चिदंबरम के पिता हैं।

    "CBI केस और ED में दर्ज एफआईआर एक ही हैं ... CBI ने मेरे खिलाफ 10 लाख की राशि की रिश्वत लेने के आरोप में चार्जशीट दायर की और अब PMLA के तहत, दावा है कि कार्ति की कथित रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए करोड़ों की लूट हुई है और मैं उसका पिता हूं, मुझे किंगपिन होना चाहिए, " उन्होंने कहा।

    सिब्बल ने आरोप लगाया कि इस सब के पीछे चिदंबरम को अधिक से अधिक समय तक अंदर रखने का विचार है।

    उन्होंने कहा, "मुझसे पूछताछ नहीं की गई या गवाहों के साथ सामना नहीं कराया गया, जिन्होंने अपने बयान दर्ज किए और वो 2018 से उपलब्ध हैं, लेकिन ईडी पिछले 41 दिनों में अचानक मामले को देखने लगी। उन्होंने 23 नवंबर तक मुझसे पूछताछ नहीं की लेकिन फिर ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि मामला सुनवाई के लिए आ रहा है।"

    सिब्बल ने उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत ने ईडी के जवाबी हलफनामे से अपने निष्कर्ष यूं के यूं उतार दिए।

    उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जमानत ना देने के लिए जांच एजेंसी के प्रस्तुतिकरण का हवाला दिया गया कि इससे देश में एक गलत संदेश जाएगा "जैसे मैं रंगा बिल्ला हूं।"

    सीबीआई की एफआईआर ईसीआईआर बन गई

    आगे बताते हुए, सिब्बल ने कहा कि एक संज्ञेय अपराध होने पर सीआरपीसी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की जाती है, लेकिन पीएमएलए में, ईसीआईआर नामक एक आंतरिक दस्तावेज होता है और दर्ज करने के लिए एफआईआर नहीं होती। इस मामले में सीबीआई की एफआईआर ईसीआईआर बन गई है।

    उन्होंने जमानत से इनकार करने के लिए 'अपराध की गंभीरता' के आधार पर तर्क दिया। चिदंबरम को PMLA के तहत 7 साल की सजा का अधिकतम दंड दिया जा सकता है। अपराध की गंभीरता को सजा की अवधि के अनुसार देखा जाना चाहिए, जो कि अभियुक्त को दोषी पाते हुए पता लगाया जाता है।

    "अपराध ही स्थापित नहीं है, अकेले अपराध की गंभीरता चल रही है," उन्होंने कहा। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि अपराध की गंभीरता जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त है और यदि अदालत स्वीकार करती है, तो किसी को भी जीवन भर के लिए कैद किया जा सकता है।

    वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जमानत देने से इनकार करने के लिए आधार के रूप में अपराध के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर तर्क दिया।

    उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों वाले मामलों को छोड़कर, कानून के तहत जमानत देने से इनकार करना एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

    "क्या मैं तब तक जेल में रहूंगा जब तक कि गंभीरता के मामले में मुकदमा खत्म नहीं हो जाता। अगर हम ईडी और उच्च न्यायालय के तर्क से चले तो इसका मतलब होगा कि बिना किसी आधार के केवल आरोपों पर ज़मानत से इनकार किया जा सकता है।क्या हास्यास्पद निष्कर्ष है।"

    शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित पूर्व उदाहरणों का उल्लेख करते हुए सिंघवी ने इसे स्थापित करने का प्रयास किया

    · अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए जमानत का उद्देश्य

    · जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है

    · स्वतंत्रता से वंचित होना एक सजा माना जाना चाहिए, जब तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न हो कि आरोपी को बुलाए जाने पर उसका मुकदमा चलेगा

    "यदि उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मैं अदालत में पेश होऊं, तो मैं लगभग 100 दिनों के लिए जेल में क्यों हूं?"

    इस मामले में गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ईडी की ओर से अपनी दलीलें पेश करेंगे।

    इस बीच, राऊज एवेन्यू अदालत में आज CBI के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी।

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