डॉ पायल तड़वी आत्महत्या: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी डॉक्टरों को कॉलेज में प्रवेश और आगे पढ़ाई करने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

9 Oct 2020 5:09 AM GMT

  • डॉ पायल तड़वी आत्महत्या: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी डॉक्टरों को कॉलेज में प्रवेश और आगे पढ़ाई करने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डॉ पायल तड़वी की आत्महत्या के आरोपी डॉक्टरों को अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज और अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति दी।

    तीन डॉक्टरों, डॉ अंकिता कैलाश खंडेलवाल, डॉ हेमा सुरेश आहूजा और डॉ भक्ति अरविंद मेहरा पर डॉ पायल तड़वी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने और उनकी जाति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पारित करने का आरोप लगाया गया है। सशर्त जमानत देते समय, बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि जमानत अवधि के दौरान उन्हें बीवाईएल नायर अस्पताल परिसर के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी।

    न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने उनकी अपील की अनुमति देते हुए कहा,

    "यदि कानून किसी अभियुक्त को उसके अपराध सिद्ध होने तक निर्दोष मानता है, तो अपीलकर्ता निश्चित रूप से निर्दोष व्यक्ति हैं, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता की गारंटी के अधिकार सहित सभी मौलिक अधिकारों के हकदार हैं और अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के हकदार हैं जब तक उक्त अधिकार के प्रयोग से अभियोजन पक्ष के सुचारू आचरण और प्रगति में बाधा नहीं आती है।"

    कोर्ट को बताया गया था,

    "इससे पहले, न्यायालय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से किसी अन्य कॉलेज / संस्थान में प्रवास करने की अनुमति देने के बारे में विचार करने को कहा था। MCI ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, उन्हें एक विशेष गाइड के अधीन रहना होगा और उस गाइड की देखरेख में पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। इसलिए, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों से गुजरने वाले छात्रों के लिए "किसी भी परिस्थिति में प्रवास की अनुमति नहीं है।"

    पीठ ने यह भी कहा कि इन डॉक्टरों के खिलाफ एक आदेश जारी किया गया था। शिकायतकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद को खारिज करते हुए, कि शर्त में छूट के अनुरोध से उत्पन्न मामले में, निलंबन आदेश पर कोई अनुप्रासंगिक हमले की अनुमति नहीं है।

    पीठ ने कहा:

    तथ्य की बात है, 1999 के अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत सौंपी गई शक्ति के आधार पर निलंबन का आदेश पारित नहीं किया गया था, बल्कि इस आधार पर था कि अपीलकर्ता पुलिस द्वारा जांच में बाधा पैदा कर रहे थे और यह था कि उनके खिलाफ एफआईआर है।इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1999 के अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार निलंबन का आदेश संदर्भित नहीं है। ..जब निलंबन के आदेश को अपराध के पंजीकरण के परिणामस्वरूप पूरी तरह से पारित किया गया था और 1999 के अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्तियों में कोई जड़ नहीं थी, तो हमारे विचार में, यह न्यायालय निश्चित रूप से अपीलकर्ताओं को निवारण प्रदान कर सकता है।"

    अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने आगे कहा :

    "प्रतिस्पर्धात्मक दावों को संतुलित करते हुए, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं को अपने अध्ययन के पाठ्यक्रमों में वापस जाने की अनुमति दी जानी चाहिए अन्यथा उनके खिलाफ अभियोजन के लंबित रहने से उनके करियर को पूर्वाग्रहित करने के रूप में और अधिक दंड जोड़ा जाएगा। ऐसा कोई भी प्रतिकूल प्रभाव संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। "

    पीठ ने निम्नलिखित शर्तें भी लगाई हैं

    i) अपीलकर्ता किसी भी गवाह को प्रभावित करने या यहां तक ​​कि किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

    ii) अपीलकर्ता स्वयं को उन सभी तारीखों पर प्रस्तुत करेंगे जब मामला ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होगा, जब तक कि उनकी उपस्थिति को विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है।

    iii) यदि यह अनुमेय है, और कॉलेज और अस्पताल के डीन से उपयुक्त अनुमति के अधीन है, तो अपीलकर्ता कॉलेज और अस्पताल में निवासियों को आवंटित क्वार्टर में निवास नहीं कर सकते। हालांकि, यदि स्नातकोत्तर छात्रों के रूप में पंजीकरण के लिए अपीलकर्ताओं को कॉलेज और अस्पताल में पूर्णकालिक निवासी होने की आवश्यकता होती है, तो अपीलकर्ता ऐसा करेंगे।

    iv) अपीलकर्ता अध्ययन अवकाश का लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुझाव दिया, ताकि कॉलेज और अस्पताल के अंदर रहने की उनकी वास्तविक अवधि अधिकतम संभव स्तर तक कम हो जाए

    v) यदि कोई अवकाश या छुट्टी हो और निवासियों को कॉलेज और अस्पताल के बाहर रहने की अनुमति हो, तो अपीलकर्ता इसका लाभ उठा सकते हैं और खुद को अस्पताल और कॉलेज से दूर रख सकते हैं।

    vi) यदि विभाग के प्रमुख डॉ गणेश शिंदे की जताई संभावना के अनुसार कोई अप्रिय घटना होती है या यहां तक ​​कि इस तरह की घटना की संभावना होती है तो संबंधित अधिकारी तुरंत क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलकर्ता सहित सभी का जीवन और स्वतंत्रता अच्छी तरह से संरक्षित हो।"

    केस नं : आपराधिक अपील संख्या 660-662/ 2020

    केस का नाम: अंकिता कैलाश खंडेलवाल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य ।

    पीठ : जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अजय रस्तोगी

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