'अपने पारिवारिक विवाद में वकीलों को शामिल न करें': सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी के खिलाफ ललित मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा

Brij Nandan

27 Jan 2023 2:51 PM IST

  • अपने पारिवारिक विवाद में वकीलों को शामिल न करें: सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी के खिलाफ ललित मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा

    मोदी परिवार में बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक ललित मोदी से उनके परिवार के सदस्यों और सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को हटाने का आग्रह किया।

    वकील मुकुल रोहतगी अपनी मां बीना मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

    जबकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने लिखित आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। जसटिस खन्ना ने मौखिक रूप से मोदी के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को अपने 'गुड ऑफिस' का उपयोग करने और अपने मुवक्किल को 'उपचारात्मक उपाय' करने की सलाह देने का निर्देश दिया।

    जस्टिस ने कहा,

    "जब भी आप सार्वजनिक रूप से इस तरह से लड़ना शुरू करते हैं, तो यह किसी भी मुकदमे में दोनों पक्षों के लिए हमेशा हानिकारक होता है। यह केवल एक समान तरीके से प्रतिशोध की ओर ले जाता है। पार्टियां इतनी परिपक्व हैं कि वे समझ सकती हैं कि इस तरह की हरकतों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। यह सब हटा दो। ”

    उन्होंने कहा, 'आपकी कानूनी लड़ाई पूरी तरह से अलग है। लेकिन वकीलों को अपनी लड़ाई में शामिल मत करो।

    साल्वे ने पीठ को बताया कि रोहतगी के खिलाफ की गई पोस्ट को हटा दिया गया है।

    बता दें, ललित मोदी, जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के खिलाफ उन्हें "भगोड़ा" कहने पर बयान दिया था। कुछ दिन पहले उन्होंने रोहतगी के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए एक और इंस्टाग्राम पोस्ट किया था।

    पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये लाया गया था। बाद में, आईपीएल के पूर्व आयुक्त ने इंस्टाग्राम पर बाद की पोस्ट में सोशल मीडिया पर अपनी निंदा के लिए माफी मांगी।

    मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ से तत्काल अनुरोध किया था।

    चंद्रचूड़ को मोदी को आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देते हुए उचित आदेश पारित करने के लिए कहा।

    सिब्बल ने प्रस्तुत किया था,

    “न्यायालय के समक्ष एक अंडरटेकिंग दिया गया था कि मध्यस्थता के दौरान सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरे सहयोगी मुकुल रोहतगी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए गए हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह इस अदालत के आदेश का उल्लंघन है।”

    शुक्रवार को सिब्बल ने रोहतगी के खिलाफ फिर से की गई सार्वजनिक टिप्पणियों पर अपनी चिंता व्यक्त की और अदालत से विवादित पदों को हटाने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

    हालांकि, साल्वे ने जोर देकर कहा कि अंडरटेकिंग का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और टिप्पणियां व्यक्तिगत थीं और मध्यस्थता से इसका कोई लेना-देना नहीं है। मोदी की मां ने परिवार के सभी लोगों की ऐसी हालत कर दी है। ये गुस्से के सिवा और कुछ नहीं है।”

    सिब्बल ने विरोध किया, "ये व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं हैं ... क्या कोई इनकी सराहना कर सकता है?"

    साल्वे ने अदालत को सूचित किया कि रुचिर मोदी को परिवार के मुखिया के साथ-साथ के.के. मोदी ट्रस्ट की बेनिफिशरी हैं। ललित मोदी की हालत ऐसी है कि उन्होंने एक तरफ कदम बढ़ा दिया है और उनके बेटे को अब आधिकारिक रूप से परिवार का मुखिया नियुक्त कर दिया गया है।

    जस्टिस खन्ना ने कहा,

    "कृपया उनसे उपचारात्मक कदम उठाने के लिए कहें। हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।”

    साल्वे ने कहा,

    " 'वकील' पर की गई टिप्पणी को पहले ही हटा दिया गया है।"

    मूल अपील मोदी की मां बीना मोदी, उनकी बहन चारू और भाई समीर द्वारा मोदी के पिता द्वारा तैयार एक ट्रस्ट डीड के साथ एक कष्टप्रद संपत्ति विवाद के संबंध में सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने से मोदी को रोकने वाले एक मध्यस्थता-विरोधी मुकदमे से उत्पन्न हुई है और प्रमुख व्यवसायी, के.के. मोदी इसके सेंटर में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा था। आज बेंच मामले के मैरिट पर सुनवाई के लिए राजी हो गई।

    ललित मोदी, वर्तमान में लंदन में रह रहे हैं। उस पर भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप हैं।

    केस टाइटल

    ललित कुमार मोदी बनाम डॉ. बीना मोदी व अन्य| विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1134-1135 ऑफ 2021



    Next Story