घरेलू हिंसा की शिकायत पर नोटिस जारी करने से पहले अदालत को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होगा कि घरेलू हिंसा हुई है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

23 Jan 2020 5:33 AM GMT

  • घरेलू हिंसा की शिकायत पर नोटिस जारी करने से पहले अदालत को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होगा कि घरेलू हिंसा हुई है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा का आरोप लगाने वाली एक शिकायत में नोटिस जारी करने से पहले अदालत को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि वास्तव में घरेलू हिंसा की घटना हुई है।

    इस मामले में एक पत्नी ने अपने पति और उसके माता-पिता सहित चौदह व्यक्तियों के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। अन्य सभी उत्तरदाता शिकायतकर्ता के माता-पिता के रिश्तेदार हैं, जो अन्य राज्यों में रहते हैं।

    जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने उल्लेख किया कि, पति और माता-पिता पर घरेलू हिंसा को लेकर औसतन आरोप हैं कि उन्होंने उसके पिता द्वारा शादी के दौरान उपहार में दी गई प्रतिवादी की ज्वैलरी को छीन लिया है और प्रतिवादी को परेशान करने के कथित कार्य किया है ।

    पीठ ने कहा,

    "इस बात के लिए कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं कि अपीलकर्ता नंबर 14 के अन्य रिश्तेदारों ने घरेलू हिंसा के कृत्यों को कैसे अंजाम दिया। यह भी ज्ञात नहीं है कि गुजरात और राजस्थान के निवासी अन्य रिश्तेदारों को पैसे के फायदे के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उच्च न्यायालय यह कहने में सही नहीं था कि प्रथम दृष्टया अन्य अपीलकर्ता संख्या.3 से 13 तक का मुकदमा चलाना सही था। चूंकि अपीलकर्ताओं नं .3 से 13 तक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं हैं, उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का आपराधिक मामला जारी नहीं रखा जा सकता है और रद्द किया जा सकता है।"


    पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों का जिक्र किया,

    " घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 संरक्षण आदेश से संबंधित है। अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में, विधायिका का इरादा महिला को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 20 अदालत को " पीड़ित पक्ष" को मौद्रिक राहत देने का आदेश देती है। जब घरेलू हिंसा के कृत्य का आरोप लगाया जाता है, तो नोटिस जारी करने से पहले, अदालत को इस बात से संतुष्ट होना पड़ता है कि घरेलू हिंसा हुई है। "

    अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्ति के संबंध में, पीठ ने कहा,

    "उपर्युक्त प्रावधान का पठन यह स्पष्ट करता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिका अदालत में दायर की जा सकती है जहां " व्यथित व्यक्ति "स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहता है या व्यवसाय करता है या कार्यरत है।

    वर्तमान मामले में, प्रतिवादी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, बेंगलुरु की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अपने माता-पिता के साथ रहती है। अधिनियम की धारा 27 (1) (ए) के मद्देनजर, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत, बेंगलुरु के पास शिकायत का मनोरंजन करने और अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है। बेंगलुरु में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के रूप में आपत्ति उठाने वाले विवाद में कोई योग्यता नहीं है। "


    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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