[घरेलू हिंसा अधिनियम] पत्नी पति के रिश्तेदारों से संबंधित साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की भी हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के 'एस आर बत्रा' फैसले को पलटा

LiveLaw News Network

16 Oct 2020 6:07 AM GMT

  • [घरेलू हिंसा अधिनियम] पत्नी पति के रिश्तेदारों से संबंधित साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की भी हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के एस आर बत्रा फैसले को पलटा

    एक पत्नी पति के रिश्तेदारों से संबंधित साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की भी हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2006 के एस आर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा फैसले को पलटते हुए ये अहम फैसला सुनाया।

    कोर्ट ने कहा,

    "घटना में, साझा घर पति के किसी रिश्तेदार का है, जिसके साथ घरेलू संबंध में महिला रह चुकी है, धारा 2 (एस) में उल्लिखित शर्तें संतुष्ट हैं और उक्त घर एक साझा घर बन जाएगा।"

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अधिनियम की धारा 2 (एस) में दी गई 'साझा घर' की परिभाषा को देखा, इसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह केवल वह घर हो सकता है जो संयुक्त परिवार का घर है जिस परिवार का पति सदस्य है या जिसमें पीड़ित व्यक्ति के पति का हिस्सा है।

    एस आर बत्रा बनाम तरुणा मामला में जस्टिस एसबी सिन्हा और जस्टिस एम काटजू की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस धारणा को खारिज कर दिया था कि साझा घर की परिभाषा में एक ऐसा घर शामिल है जहां व्यक्ति किसी भी तरह से पीड़ित है या किसी भी अवस्था में घरेलू संबंध में रहता था। यह माना जाता है कि पत्नी केवल एक साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की हकदार है, और एक`साझा घर 'का अर्थ केवल पति का या उसके द्वारा किराए पर लिया गया घर होगा, या वह घर जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो जिसका पति एक सदस्य है। अदालत ने आगे कहा कि वैकल्पिक आवास के लिए दावा केवल पति के खिलाफ ही किया जा सकता है, ससुराल वालों या पति के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं।

    पृष्ठभूमि

    इस मामले में, सतीश चंदर आहुजा ने अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपनी बहू के खिलाफ [एकमात्र बचाव पक्ष] के खिलाफ मुकदमा दायर किया और क्षति /मध्यवर्ती लाभ की वसूली के लिए भी। वाद में, उन्होंने दलील दी कि प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के तहत एक शिकायत दर्ज की है जिसमें अंतरिम आदेश है कि प्रतिवादी को अलग- थलग को न छोड़ें और सक्षम अदालत के आदेश के बिना प्रतिवादी को बेदखल ना करें। उन्होंने आगे निवेदन किया कि बेटे के साथ शादी के निर्वाह के दौरान बहू के रूप में प्रतिवादी के कब्जे की स्थिति को प्रकृति में अनुज्ञादायी कहा जा सकता है और प्रतिवादी को वादी के खिलाफ निवास के अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं है, अर्थात, ससुर का पति के जीवनकाल में उसकी देखभाल करने का कोई दायित्व नहीं है। लिखित बयान में, बहू ने दावा किया कि सूट संपत्ति अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एस) के प्रावधान के अनुसार एक साझा घर है, और इस तरह उसे साझा घर में रहने / निवास करने का अधिकार है। ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी के आदेश xii नियम 6 के तहत दायर उनके आवेदन की अनुमति देकर आहूजा द्वारा दायर किए गए मुकदमे को डिक्री कर दिया। प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा मामले में दायर की गई शिकायत में पर ध्यान दिया गया कि वादी मुकदमे की संपत्ति का मालिक है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, यह कहा कि बहू के पक्ष में वैधानिक अधिकार के प्रभाव को तौले बिना मुकदमे को केवल टाइटल के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी कर मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया।

    उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस अपील में, वादी ने बत्रा के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि परिसर एक साझा घर नहीं है क्योंकि पति के पास सूट परिसर में कोई हिस्सा नहीं है और न ही सूट परिसर एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है।

    बेंच द्वारा विचार किए जाने वाले मुद्दों में निम्नलिखित शामिल थे :

    (1) क्या घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं की सुरक्षा की धारा 2 (एस) के तहत साझा घर की परिभाषा का मतलब यह पढ़ना होगा कि साझा घर केवल वह घर हो सकता है जो संयुक्त परिवार का घर है या जिसमें पीड़ित व्यक्ति के पति के पास एक हिस्सा है?

    (2 ) क्या एसआर बत्रा और अन्य बनाम तरुणा बत्रा, (2007) 3 एससीसी 169 में निर्णय ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं की सुरक्षा की धारा 2 (एस) के प्रावधान की सही व्याख्या नहीं की है और यह एक सही कानून नहीं है?

    "जीवन या किसी भी स्तर पर घरेलू संबंध में रही है" शब्दों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि इसे अपना सामान्य और उद्देश्यपूर्ण अर्थ देना होगा। न्यायालय ने पूर्व उदाहरणों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों अभिव्यक्तियों के उपयोग का अर्थ "और शामिल है" धारा 2 में है, जो विधायी इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परिभाषा संपूर्ण है और केवल उन्हीं को कवर करेगी जो परिभाषा के दायरे में आते हैं और किसी अन्य नहीं।

    बेंच ने कहा :

    उपरोक्त परिभाषा से, निम्नलिखित स्पष्ट है: -

    (i) यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति या तो संयुक्त रूप से या अकेले ही परिसर का मालिक हो सकता है या इसे संयुक्त रूप से या अकेले किराए पर ले सकता है; (ii) परिवार एक संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है, जिसमें प्रतिवादी एक सदस्य है, चाहे वह प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझा घर कोई भी अधिकार, टाइटल या रुचि हो; और

    (iii) साझा गृहस्थी या तो प्रतिवादी की या संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो सकती है।

    "एक घर में रहने वाली महिला के लिए एक ऐसे रहने का जिक्र करना है, जिसमें कुछ स्थायीपन हो। विभिन्न स्थानों पर रहने वाले या आकस्मिक रहने वाले लोग एक साझा घर नहीं बना पाएंगे। पक्षकारों का इरादा और घर की प्रकृति सहित जीवन की प्रकृति को यह देखने के लिए पता लगाया जाएगा कि क्या पक्षकार परिसर को साझा घराने के रूप में मानते हैं या नहीं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम 2005 को महिला के पक्ष में एक उच्च अधिकार देने के लिए अधिनियमित किया गया था। परिवार के भीतर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा का शिकार होने वाली महिला के अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की व्याख्या इसके बहुत ही उद्देश्य से की जानी चाहिए। अधिनियम, 2005 की धारा 17 और 19 को 2 (एस) के साथ पढ़ने पर ये साझा घर के तहत निवास के अधिकार की महिला के पक्ष में एक पात्रता प्रदान करती है, चाहे इसमें किसी भी तरह का कानूनी हित हो या न हो। "

    अदालत ने यह भी कहा कि "किसी भी स्तर पर" अभिव्यक्ति का उपयोग महिलाओं को इस आधार पर एक साझा घर में रहने के अधिकार के लाभ से इनकार करने से बचाने के लिए किया गया है कि जिस दिन आवेदन दायर किया गया है, उसे घर के कब्जे से बाहर रखा गया था या अस्थायी रूप से अनुपस्थित थी। अदालत ने कहा कि उद्देश्य यह नहीं था कि जहां भी पीड़ित व्यक्ति पति के रिश्तेदारों के साथ रहता है, ऐसे सभी घर साझा घर बन जाएंगे, जो विधायी मंशा नहीं है। बत्रा फैसले की टिप्पणियों से असहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि पीठ द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएं सच नहीं थीं।

    अदालत ने कहा:

    "साझा घर को उसे माना जाता है, जो वर्तमान समय में पीड़ित व्यक्ति का निवास स्थान है। जब हम विभिन्न प्रकार के आदेशों या राहतों को देखते हैं, जो कि व्यथित व्यक्ति द्वारा दायर किए गए आवेदन पर दिए जा सकते हैं, सभी आदेश महिलाओं को उस परिसर के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करते हैं जिसमें पीड़ित व्यक्ति है या जो उसके कब्जे में था। हमारा उपरोक्त निष्कर्ष, अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार वैधानिक योजना द्वारा और अधिक पुष्ट किया गया है। इस घटना में, धारा 2 (एस) में होने वाले साझा घर की परिभाषा का मतलब यह है कि सभी घर जहां पति के रिश्तेदारों के साथ पीड़ित व्यक्ति रहता था, एक घरेलू संबंध में साझा घर बन जाएगा, साझा घर की संख्या क्या होगी, ये विधायी योजना द्वारा कभी नहीं सोचा गया था।"

    अधिनियम की संपूर्ण योजना साझा घर के संबंध में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत प्रदान करना है जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या रह रहा है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, "किसी भी स्तर पर रहता है" अभिव्यक्ति का उपयोग केवल पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण देने से इनकार करने के इरादे से केवल इस आधार पर किया गया था कि पीड़ित व्यक्ति आवेदन की तारीख पर वहां नहीं रह रहा है जब मजिस्ट्रेट संबंधित धारा 19 के तहत एक आदेश पारित करता है।

    एसआर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा (सुप्रा) में पैरा 26 में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई आशंका, इस प्रकार,, सच्ची आशंका नहीं थी और यह सही है कि अगर इस तरह की व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो इससे अराजकता पैदा होगी और यह कभी भी विधायी मंशा नहीं थी। इस प्रकार, हम उस विचार से हैं, जो साझा घर धारा 61 2 (ओं) में उल्लिखित है, वह व्यथित व्यक्ति का साझा घर है जहां वह उस समय रह रही थी जब आवेदन दायर किया गया था या हाल के दिनों में उसे उपयोग से बाहर रखा गया था या वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित है।

    इस न्यायालय का एस आर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा (सुप्रा) में धारा 2 (एस) में साझा घर की परिभाषा का अवलोकन बहुत अच्छे शब्दों में नहीं किया गया है और इसकी व्याख्या की जानी है, जो समझदारी भरा हो और समाज में अराजकता का कारण नहीं है, यह हमारी प्रशंसा भी नहीं करता है।

    साझा घर की परिभाषा स्पष्ट और संपूर्ण परिभाषा है जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है। अधिनियम का उद्देश्य , साझा घर में निवास करने वाली महिला, पीड़ित व्यक्ति को अधिकार प्रदान करना था। इस न्यायालय द्वारा जो व्याख्या एस आर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा (सुप्रा) में दी गई यदि स्वीकार की जाती है तो स्पष्ट रूप से ये अधिनियम के उद्देश्य को कुंठित करेगा। इस प्रकार, हमारे विचार हैं कि साझा घर की परिभाषा की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा एस आर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा (सुप्रा) में की गई व्याख्या सही नहीं है और उक्त निर्णय सही कानून नहीं बताता है।

    मामला: सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा [ सिविल अपील संख्या 2483/ 2020]

    पीठ : जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह

    वकील : अधिवक्ता प्रभजीत जौहर, वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता

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