क्या एयर इंडिया के निजीकरण के कारण इसके खिलाफ दायर रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा
Brij Nandan
19 Jan 2023 10:42 AM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 20-09-2022 के फैसले और आदेश के खिलाफ एयर इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एयर इंडिया लिमिटेड की बाद के निजीकरण के कारण एयरलाइन के खिलाफ रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।
रिट याचिकाओं में समय पर वेतन संशोधन न मिलने और वेतन में विसंगतियों को दूर करने से इनकार करने और पदोन्नति के अवसर न मिलने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम एस कार्णिक की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा था,
"ये रिट याचिकाएं स्थापित की गई तारीखों पर सुनवाई योग्य थीं। एआईएल के निजीकरण के कारण सुनवाई योग्य नहीं रह गई हैं, जो इसे निर्देश या आदेश जारी करने के लिए हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाती है।"
नतीजतन, याचिकाकर्ताओं यानी संबंधित कर्मचारियों ने उपरोक्त दिनांक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी है।
एसएलपी को 16 जनवरी 2023 को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय सिंघवी ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाएं जब दाखिल की जाती हैं तो वे स्वीकार्य रूप से सुनवाई योग्य होती हैं।
उन्होंने आगे कहा,
"किसी मामले की स्थिरता को तथ्यों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है क्योंकि वे याचिकाओं की स्थापित की तिथि पर मौजूद थे, उन्हें सामान्य रूप से विचलित नहीं किया जा सकता है।"
सिंघवी की सहायता एडवोकेट रोहिणी त्यागराजन, शांति पुनमिया और निशांत शर्मा ने दी। याचिकाकर्ताओं के वकील संदीप देशमुख एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे।
एयर इंडिया लिमिटेड की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई आदेशों की पीठ को अवगत कराया, जहां एयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ याचिकाओं का बाद में निजीकरण के कारण सुनवाई योग्य नहीं होने के रूप में निस्तारण किया गया था जो पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" थी।
केस टाइटल: आर.एस. मैडिरेड्डी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। एसएलपी (सी) सं. 23441-23444/2022