30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए दिया गया : यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

30 July 2020 10:03 AM GMT

  • 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए दिया गया : यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश "छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा" के लिए जारी किया गया था।

    इसमें आगे कहा गया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना "टर्मिनल ईयर के दौरान उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष ऐच्छिक पाठ्यक्रमों "पर उनका टेस्ट करना आवश्यक है।

    आयोग ने 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश के खिलाफ दाखिल एक जैसी याचिकाओं के बैच पर अपने कॉमन जवाब में कहा कि,

    "अंतिम वर्ष या पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के अंतिम दो सेमेस्टर कौशल-आधारित ज्ञान के लिए मुख्य रूप से अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (DSE) पाठ्यक्रम, जेनेरिक ऐच्छिक (GE) पाठ्यक्रम और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) से मिलकर बनता है। नतीजतन, परीक्षाओं में प्रदर्शन, विशेष रूप से अंतिम वर्ष / टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं, छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और यह उनकी क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है।"

    सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए हलफनामा में यूजीसी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को यूजीसी ने पर्याप्त रूप से संबोधित किया है।

    इस आरोप से इनकार करते हुए कि टर्मिनल एक्ज़ाम का निर्णय मनमाना था, यूजीसी ने कहा कि यह "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और एमएचआरडी दिशानिर्देशों का पालन करने वाले विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूजीसी के उन दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार (31 जुलाई) तक के लिए स्थगित कर दी थी, जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए उनके अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराना अनिवार्य किया गया है।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का याचिकाओं पर जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ता 30 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया था।

    शीर्ष न्यायालय के समक्ष चार याचिकाएं सूचीबद्ध की गई, जिसमें गृह मंत्रालय और उसके बाद के यूजीसी दिशानिर्देशों की 6 जुलाई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं का संचालन अनिवार्य किया गया है।

    चार याचिकाकर्ताओं में भारतीय विश्वविद्यालयों के 31 छात्र, लॉ स्टूडेंट यश दुबे, युवा सेना नेता आदित्य ठाकरे और छात्र कृष्णा वाघमारे शामिल हैं। युवा सेना के ठाकरे जैसे याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी से व्यक्तिगत राज्य सरकारों को उम्मीदवार के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण करने की अनुमति देने की मांग की है।

    दुबे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ ए एम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि यूजीसी के दिशानिर्देश "कठोर और अयोग्य" हैं। कोरोनोवायरस महामारी के बीच पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने परीक्षाओं के आयोजन पर कड़ी आपत्ति जताई।

    यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि

    "भारत में 818 विश्वविद्यालयों में से 394 परीक्षाएं पूरी करने की प्रक्रिया में हैं और 209 में पहले ही परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, और 35 अभी अंतिम वर्ष तक नहीं पहुंचे हैं।"

    31 छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने हाल ही में एक ही दिन में COVID-19 के 50,000 से अधिक मामलों को उजागर करते हुए न्यायालय से दिशानिर्देशों पर रोक लगाने का आग्रह किया। कोरोनोवायरस के बीच अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने को लेकर ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। "ऐसे छात्रों को 30.09.2020 को अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, उनके जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है," उन्होंने प्रस्तुत किया।

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