ब्रेकिंग- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

15 Dec 2022 12:01 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं है और परिस्थितिजन्य सबूत के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है।

    मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी पीसी अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है, रिश्वत की मांग परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्षात्मक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध की जाती है।

    संविधान पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य/रिश्वत के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2, धारा 7 और धारा 13(1)(डी) के तहत लोक सेवक के अपराध की निष्कर्ष निकालने की अनुमति है।

    जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की 5-जजों की पीठ ने 23 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।

    जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाया,

    "आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले रिश्वत की मांग और बाद में स्वीकृति को तथ्य के रूप में साबित करना होगा। इस तथ्य को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा, मौखिक साक्ष्य /दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। इसके अलावा, विवादित तथ्य, अर्थात रिश्वत की मांग और स्वीकृति का प्रमाण, प्रत्यक्ष, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है।"

    2019 में, एक खंडपीठ द्वारा एक बड़ी पीठ को यह देखने पर एक संदर्भ दिया गया था कि रिश्वत की मांग को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण या प्राथमिक साक्ष्य का आग्रह कई निर्णयों के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं हो सकता है, जिसमें शिकायतकर्ता के प्राथमिक साक्ष्य की अनुपस्थिति के बावजूद शीर्ष अदालत ने अन्य सबूतों पर भरोसा करते हुए, और क़ानून के तहत एक अनुमान बनाकर अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।

    बाद में, 3-जजों की खंडपीठ ने इस मुद्दे को संविधान पीठ को सौंप दिया, यह देखते हुए कि,

    "इस कोर्ट की दो तीन-जजों की पीठ, बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55; और पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य के मामलों में और अन्य, (2015) 10 SCC 152, एम. नरसिंह राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2001) 1 SCC 691 में इस न्यायालय के पहले के तीन-जजों की खंडपीठ के फैसले के विरोध में हैं, आवश्यक सबूत की प्रकृति और गुणवत्ता के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 7 और 13(1)(डी) के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए जब शिकायतकर्ता का प्राथमिक साक्ष्य अनुपलब्ध हो।"

    केस टाइटल: नीरज दत्ता बनाम राज्य (जीएनसीटीडी)| आपराधिक अपील नंबर 1669/2009

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