"वकीलों के लिए 3 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए जाएं" : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

LiveLaw News Network

7 July 2020 10:24 PM IST

  • वकीलों के लिए 3 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए जाएं : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वकीलों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयों को उजागर करते हुए एक रिट याचिका दायर की है।

    यह कहते हुए कि बीसीआई के पास जरूरतमंद वकीलों की मदद करने के लिए धन नहीं है, इसने केंद्र सरकार और सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को नामांकित अधिवक्ताओं को प्रत्येक को रु .3 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के निर्देश देने की मांग की।

    उक्त ऋण बार काउंसिल के माध्यम से प्रत्येक राज्य के संबंधित बार काउंसिल सामान्य मासिक कामकाज शुरू होने के 12 महीने बाद उचित मासिक किस्तों में देय होगा।

    अधिवक्ता एसएन भट के माध्यम से दायर याचिका में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को "बार एसोसिएशन के माध्यम से जरूरतमंद अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद के लिए उनके आवश्यक विवरण प्राप्त करने के बाद उक्त अधिवक्ताओं के खातों में सीधे राशि जमा करने के दिशा निर्देश की मांग करती है।

    रिट याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 से पूरे देश में न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के लंबे समय तक बंद रहने से अधिवक्ताओं को उनकी आय का एकमात्र स्रोत वंचित कर दिया गया है। यह रेखांकित किया गया है कि अधिकांश अधिवक्ताओं, विशेषकर युवाओं के पास कोई बचत नहीं है और वे केवल अपनी आजीविका के लिए अदालतों के कामकाज पर निर्भर हैं।

    "याचिका में कहा गया है कि,

    "उनमें से कुछ की स्थिति इतनी विकट है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं और उन्हें तत्काल और तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है" और आत्महत्या करने की आवश्यकता है।"

    याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले 64,000 अधिवक्ताओं में से 16,000 ने दिल्ली की बार काउंसिल द्वारा दी गई 5000 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया। यह तथ्य बताते हुए कि यह तथ्य वर्तमान में प्रचलित मार्मिक स्थिति की ओर इशारा करता है, याचिका में उल्लेख किया गया है कि अधिवक्ता आजीविका अर्जित करने के लिए किसी अन्य पेशे को नहीं अपना सकते हैं।

    दलील में कहा गया है कि "अधिवक्ता न्याय वितरण प्रणाली का आवश्यक और अभिन्न अंग हैं" और "सिस्टम के इस महत्वपूर्ण भाग की देखभाल करना आवश्यक है।"

    "इसलिए, यह सामान्य जनहित में है कि उत्तरदाताओं के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर जरूरतमंद अधिवक्ताओं को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएं।"

    याचिका में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में कहा गया है कि आपदा के दौरान बढ़ती आकस्मिकताओं को पूरा किया जाए।

    "उक्त अधिनियम के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 13 में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को रियायती शर्तों पर ऋण सहित वित्तीय राहत प्रदान करने का प्रावधान करते हैं। सरकार ने परिस्थितियों में उद्यमियों सहित समाज के कुछ वर्गों को राहत देने के लिए इस संबंध में पहले ही कदम उठाए हैं। यह आवश्यक है कि पीड़ित वकीलों को भी उचित राहत दी जाए। "

    बीसीआई ने जोर दिया कि अदालतों में वकालतनामा दाखिल करने के समय एकत्र अधिवक्ता कल्याण स्टांप शुल्क संबंधित राज्यों की सरकारों के तक जाता है और इसलिए उनका दायित्व है कि वे अधिवक्ताओं की सहायता के लिए आएं।

    यह कहा गया कि स्टेट बार काउंसिल के पास अधिवक्ताओं को प्रभावी और सार्थक तरीके से मदद करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

    "यह महसूस किया गया है कि मार्च और 2020 के बाद से अदालतों और न्यायाधिकरणों के बंद होने के कारण वकीलों को पेश आ रही समस्या की व्यापकता को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल द्वारा बनाई गई सहायता योजनाएं पूरी तरह से अपर्याप्त हैं।

    बीसीआई ने कहा कि उसके फंड केवल उसके "नियमित खर्च" को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं और यह "नामांकन के समय अधिवक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए एकमुश्त नामांकन शुल्क का केवल एक अंश प्राप्त करता है।"

    याचिका में कहा गया है कि

    "बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भी संकट के इस समय में जरूरतमंद अधिवक्ताओं की मदद करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं है, हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ताओं की सहायता के लिए आने की आवश्यकता का एहसास किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आवश्यकता नहीं है कि समय-समय पर अधिवक्ताओं से कोई सदस्यता राशि प्राप्त करे।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नामांकन के समय अधिवक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए एकमुश्त नामांकन शुल्क का कुछ ही हिस्सा प्राप्त होता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कमान में धनराशि मुश्किल से पर्याप्त होती है, जिससे वह नियमित खर्चों को पूरा कर पाए। "

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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