CAA विरोध प्रदर्शन : दिल्ली की अदालत ने 15 लोगों को ज़मानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

23 Dec 2019 10:37 AM GMT

  • CAA विरोध प्रदर्शन : दिल्ली की अदालत ने 15 लोगों को ज़मानत देने से इनकार किया

    दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोप में दरियागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 15 लोगों को ज़मानत से इनकार कर दिया।

    तीस हजारी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कपिल कुमार ने आरोपों की गंभीरता और जांच की पेंडेंसी को ज़मानत आवेदनों को खारिज करने के कारणों के रूप में बताया।

    इससे पहले, उन्हें शनिवार को तीस हजारी एमएम द्वारा न्यायिक हिरासत के दो दिनों के लिए भेजा गया था।

    दरियागंज पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 323, 436, 120 बी, 353 के तहत अपराध और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के नुकसान की रोकथाम के तहत भी आरोप का उल्लेख है।

    गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका एम जॉन ने कहा कि धारा 436 आईपीसी के तहत आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि एफआईआर के अनुसार किसी भी घर या पूजा स्थल पर आग नहीं लगी थी। सार्वजनिक संपत्ति को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। एफआईआर एक कार को आग लगाने के आरोप पर आधारित है, उन्होंने बताया।

    सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों संबंध में जॉन ने बताया कि एफआई में धारा 3 और 4 का उल्लेख किया गया है और आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस अधिनियम को कैसे लागू किया जा रहा है, जब कोई सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई है।

    उन्होंने उल्लेख किया कि सभी अपराध 7 वर्ष से कम कारावास की सजा के साथ दंडनीय अपराध हैं, इसलिए, पुलिस उन्हें धारा 41 ए सीआरपीसी के अनुसार उपस्थिति की पूर्व सूचना दिए बिना उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस ने कार्रवाई की अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ दिए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। यदि आरोप वास्तव में गंभीर थे, तो पुलिस ने न्यायिक हिरासत के बजाय पुलिस हिरासत की मांग की होती।

    जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि जो वाहन जल गया था, वह सरकारी वाहन नहीं था। पीडीपीपी अधिनियम को लागू करने का कारण पुलिस बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाना था, आईओ ने कहा।

    जांच अधिकारी ने अदालत को आगे बताया कि अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया है। इन लोगों को किसी और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान रोकने के लिए और पथराव को रोकने के लिए हिरासत में लिया गया था। IO ने कहा कि DCP कार्यालय पर भी पथराव किया गया और पथराव के कारण कई लोग घायल भी हुए हैं।

    इस बिंदु पर, मजिस्ट्रेट ने पुलिस से पूछा कि क्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए किसी सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया गया था या क्या उन्हें बेतरतीब ढंग से हिरासत में लिया गया था। लोक अभियोजक ने जवाब दिया कि ये लोग गिरफ्तार किए गए क्योंकि वे आक्रामक थे और पथराव में सबसे आगे थे।

    बचाव पक्ष के वकील जॉन ने पूछा, "जब स्थिति इतनी गंभीर थी, तो इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उन्हें गिरफ्तारी के बिना रात भर पुलिस थाने में क्यों रखा गया?"

    उन्होंने ज़मानत देने पर ज़ोर डालते हुए कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति कम आय वाले समूहों के लोग हैं और वे इस स्थिति में नहीं हैं कि'गवाहों को प्रभावित' कर सकें या 'सबूतों के साथ छेड़छाड़' कर सकें।

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