निर्भया केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

15 Jan 2020 10:19 AM GMT

  • निर्भया केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्भया केस के दोषी मुकेश द्वारा डेथ वारंट को चुनौती देने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया। निर्भया मामले में मौत की सजा के दोषी मुकेश ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

    अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की अपील और पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मौत का वारंट जारी किया गया था, इसलिए हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी की सजा के चार दोषियों को फांसी की सजा के पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी डेथ वारंट में कुछ भी गलत नहीं पाया।

    याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एस एन ढींगरा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता आगे की शिकायतों के मामले में बाद के घटनाक्रम के साथ ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

    मुकेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका एम जॉन ने शत्रुघ्न चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यहां तक कि मौत की सजा के दोषी भी संविधान के आर्टिकल 21 में संरक्षण के हकदार हैं। राष्ट्रपति से दया मांगने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह अनुग्रह या विशेषाधिकार का कार्य नहीं है, यह अधिकार का मामला है।

    उन्होंने कहा कि दया याचिकाएं पहले प्रस्तुत नहीं की जा सकती थीं क्योंकि मुकेश के लिए अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की गई थी।

    न्यायमूर्ति मनमोहन ने जॉन से पूछा कि मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अपील को खारिज करने के बाद क्यूरेटिव याचिकाएं और दया याचिकाएं ढाई साल बाद क्यों स्थानांतरित की गईं। उन्होंने कहा,

    "कानून आपको केवल उपचारात्मक और दया याचिका दायर करने के लिए एक उचित समय प्रदान करता है।"

    जवाब में, जॉन ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं देखा है कि पुनर्विचार याचिका या क्यूरेटिव याचिका समय वर्जित थीं। चूंकि दोषी ने दया याचिका दायर की है, इसलिए पहले इसका फैसला किया जाए, उन्होंने कहा।

    "सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार दया याचिका की अस्वीकृति के बाद भी दोषी को 14 दिन दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के निपटारे के बाद 14 दिनों की अवधि की गणना की जानी चाहिए।" जॉन को प्रस्तुत किया।

    याचिका का विरोध करते हुए, एएसजी मनिंदर आचार्य ने कहा कि याचिका "समय से पहले" थी। एएसजी ने कहा कि दिल्ली जेल मैनुअल के अनुसार, आपराधिक अपील खारिज होने के बाद दया याचिका दायर करने के लिए केवल सात दिन का समय उपलब्ध है। अंतिमता (2017) प्राप्त करने और दया (2020) दाखिल करने के फैसले के बीच का समय अंतराल काफी व्यापक है। सभी दोषियों की उपचारात्मक और दया याचिका अलग-अलग और विभिन्न चरणों में कानून के उद्देश्य और प्रक्रिया को हराने के लिए दर्ज की जा रही है, एएसजी प्रस्तुत किया।

    दिल्ली पुलिस के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि मुकेश द्वारा दी गई दया याचिका के मद्देनजर उसका 22 जनवरी तक निष्पादन नहीं हो सकता है। यह दया याचिका की अस्वीकृति के बाद ही हो सकता है। मेहरा ने यह भी टिप्पणी की कि दोषियों द्वारा अपनी दया याचिका को अलग से दायर करना कानून की प्रक्रिया को विफल करने के लिए एक रणनीति है।

    न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि वर्तमान याचिका इस मामले को लम्बा खींचने की रणनीति की तरह लग रही है। उन्होंने कहा, "आप दूसरे के खिलाफ अदालत में इस तरह नहीं खेल सकते।"

    संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई याचिका में इस आधार पर डेथ वारंट जारी करने को चुनौती दी गई थी कि दोषियों के पास अब भी भारत के राष्ट्रपति से दया मांगने के रूप मे उपाय शेष है।

    इसमें कहा गया था कि शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिका खारिज किए जाने के बाद, मौत की सजा पाने वालों को न्यूनतम 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए।

    इसलिए, याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, जेलों के महानिरीक्षक और जेल अधीक्षक (तिहाड़) को निर्देश जारी करने को कहा गया था, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार को निष्पादन की निर्धारित तिथि के बारे में कम से कम चौदह दिन का नोटिस दिया जाए, जब याचिकाकर्ता की दया याचिका भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी जाए।

    यह भी कहा कि इस याचिका के माध्यम से वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले या मृत्युदंड की सजा, या भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि शबनम बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, राष्ट्रपति से दया की मांग करना मौत की सजा पाने वाले दोषी का संवैधानिक अधिकार है।

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