अदालत में नारेबाज़ी की घटना पर दिल्ली हाईकोर्ट मामले को देखने के लिए समिति बनाने पर सहमत

LiveLaw News Network

20 Dec 2019 12:59 PM IST

  • अदालत में नारेबाज़ी की घटना पर दिल्ली हाईकोर्ट मामले को देखने के लिए समिति बनाने पर सहमत

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अदालत में नारेबाज़ी की घटना को देखने के लिए एक समिति बनाने पर सहमति व्यक्त की। कुछ वकीलों ने शुक्रवार सुबह चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले का उल्लेख किया और मुकदमा चलाने की मांग की।

    गुरूवार को चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस हरि शंकर की डिवीजन बेंच ने जामिया के छात्रों को एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा के लिए पुलिस की आक्रामक कार्रवाई से छात्रों को अंतरिम संरक्षण से इनकार कर दिया था। इसके बाद कुछ लोगों ने 'शर्म करो' का नारा लगाया। जब न्यायाधीश अपने कक्षों की ओर बढ़ रहे थे तो कहा गया था कि शर्म की बात है।

    आज अलग-अलग बार एसोसिएशनों के सदस्यों ने उसी खंडपीठ से निवेदन किया कि जिन लोगों ने नारेबाजी की है, उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। इन दलीलों के आधार पर इस मामले का मुकदमा चलाने का संज्ञान लेते हुए अदालत से मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन करने का उल्लेख किया गया।

    वकीलों में से एक ने यह कहा कि चूंकि न्यायालय 'न्याय का मंदिर' है, इसलिए ऐसे कार्य पूरी तरह पेशे के खिलाफ हैं। यह भी कहा गया कि अवमानना ​​कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि यह संदेश जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि हमारे पास अपने अपने विश्वास हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। यदि हम यही कर रहे हैं, तो किसी संस्था की स्थापना और सड़कों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

    बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक सदस्य ने अदालत को यह भी बताया कि परिषद इस घटना की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि जो वकील कल पेश हुए और उनके मुवक्किल अदालत के बाहर बर्बरता कर रहे हैं, जिन्हें टीवी पर रोज दिखाया जा रहा है।

    उन्होंने आगे कहा कि जो लोग बाहर हंगामा मचाते हैं, उन्हें अदालत के अंदर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न्यायपालिका को सख्त होना चाहिए।

    वकीलों में से एक ने यह भी कहा कि वह वास्तव में मीडिया द्वारा घटना की व्यापक रिपोर्टिंग के बारे में चिंतित हैं। उन्होंने कहा, 'इस डिजिटल युग में, यह अंतरराष्ट्रीय आउटरीच हो सकता है।'

    इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक प्रतिनिधि ने कहा कि यह सिर्फ न्यायपालिका पर हमला नहीं था, बल्कि पूरी बिरादरी पर हमला था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सभी बार एसोसिएशनों को पॉलिसी फ्रेम करने के लिए नोटिस जारी किए जाने चाहिए।

    सभी वकीलों को सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक समिति बनाई जाएगी और मामले को देखने के लिए कहा जाएगा। हालांकि, इस बारे में कोई आदेश तुरंत पारित नहीं किया गया।

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