दिल्ली बार काउंसिल ने विज्ञापन करने के खिलाफ अधिवक्ताओं को चेतावनी दी, दो वकीलों और एक एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई

LiveLaw News Network

29 Oct 2019 9:17 AM GMT

  • दिल्ली बार काउंसिल ने विज्ञापन करने के खिलाफ अधिवक्ताओं को चेतावनी दी, दो वकीलों और एक एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई

    दिल्ली बार काउंसिल ने 24 अक्टूबर को जारी एक सार्वजनिक सूचना में अधिवक्ताओं को उनकी सेवाओं का विज्ञापन करने और काम मांगने का की याचना करने के खिलाफ चेतावनी दी है।

    उल्लेखनीय रूप से एक वकील को बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के चैप्टर II के तहत सेक्शन IV के क्लॉज 36 के तहत अपने सहयोगियों के प्रति एक कर्तव्य है, जो पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम मांगने की याचना या विज्ञापन करने से रोकता है। अधिवक्ता के लिए परिपत्रों, विज्ञापनों, टाउट्स, व्यक्तिगत संचारों द्वारा, व्यक्तिगत संबंधों द्वारा वारंट, समाचार पत्रों की टिप्पणियों को प्रस्तुत करने या प्रेरित करने के लिए या उनकी तस्वीरों को उन मामलों के संबंध में प्रकाशित करना जिन मामलों में वे संबंधित रहे हैं, अधिनियम के तहत मना है।

    नोटिस में कहा गया कि,

    "यह सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त नियम का उल्लंघन करने वाला कोई भी अधिवक्ता अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा, इसलिए, ऐसे अधिवक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सीधे या परोक्ष रूप से याचना कार्य से विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचें। "

    कुछ अधिवक्ताओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा उक्त धारा 36 के उल्लंघन के आलोक में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में खुलासा किया गया है कि दो अधिवक्ताओं और एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जो कथित तौर पर सोशल मीडिया पर विज्ञापन के माध्यम से, स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा पेशेवर काम की मांगने की याचना करते हुए पाए गए थे।

    इस संबंध में यह कहा,

    "इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित करने वाले सभी को सूचित किया जाता है कि इस तरह के विज्ञापन जारी करना स्वीकार्य नहीं है और स्टेट बार काउंसिल ने इन अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है और अधिवक्ता अधिनियम और नियमों की धारा 35 के तहत कदाचार के लिए नोटिस जारी किए हैं।"

    अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 बताती है कि एक स्टेट बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति अस्थायी रूप से निलंबित या अधिवक्ता के राज्य रोल से एक अधिवक्ता का नाम हटा सकती है, यदि वह दुराचार का दोषी पाया जाता है।

    नोटिस की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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