रेप और हत्या के मामले में 13 दिनों में हुआ ट्रायल: सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

LiveLaw News Network

16 Dec 2019 9:20 AM GMT

  • रेप और हत्या के मामले में 13 दिनों में हुआ ट्रायल: सुप्रीम कोर्ट  ने सजायाफ्ता की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिनों के भीतर पूरा होने वाले ट्रायल में बलात्कार और हत्या के एक आरोपी की मौत की सजा के खिलाफ अपील पर आदेश सुरक्षित रखा है।

    मार्च 2013 में नाबालिग लड़की की हत्या, उसके साथ बलात्कार और उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में अनोखीलाल को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। पूरा ट्रायल 13 दिनों के भीतर पूरा हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जून 2013 में मौत की सजा को बरकरार रखा।

    सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति

    द्वारा आरोपी की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अपील में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोपी का बचाव करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी के पास ना मामले का अध्ययन करने के लिए और ना ही उचित निर्देश प्राप्त करने के लिए अभियुक्त के साथ कोई बातचीत करने का कोई पर्याप्त अवसर था।

    यह भी तर्क दिया गया था कि किसी भी प्रोबेशन अधिकारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी, जो इस बात के लिए मूल्यवान इनपुट दे सकते थे कि क्या मामले में किसी तरह की छूट दी जा सकती है।

    वैधानिक समय सीमा

    इस मामले में एक और मुद्दा यह सामने आया जो Cr.PC की धारा 309 (1) के अनुसार वैधानिक समय-सीमा (2018 में संशोधित) के संबंध में था, जो 60 दिनों की समय सीमा प्रदान करता है, जिसके भीतर मुकदमा चलाया और पूरा किया जाना है।

    अदालत ने कहा कि वह साक्ष्य रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने की संभावना का पता लगाएगी क्योंकि यह माना जाता है कि इस तरह के उपयोग से गवाहों को अदालत में बुलाने के लिए लिया गया समय खत्म हो जाएगा। कोर्ट

    इस आशंका से भी निपटेगा कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा वर्तमान स्थिति में देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध नहीं है और इस पर ट्रायल के दौरान पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता है।

    अपील पर आदेश सुरक्षित रखते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा:

    "जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हम पहले मौजूदा मुकदमे से संबंधित मुद्दे से निपटेंगे कि क्या वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है या वर्तमान मामले में इस दृष्टिकोण अपनाने में ट्रायल कोर्ट की ओर से कोई उल्लंघन या त्रुटि थी या नहीं?


    अन्य मुद्दों, धारा 309 की प्रयोज्यता और मामले में वीडियोकांफ्रेंसिंग होने की सलाह को बाद के चरण में निपटा जाएगा और इन दो मुद्दों पर विचार करने के लिए फिलहाल मामले को टाला जाता है।"





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