मामले की सामग्री के पहलुओं पर विचार किए बिना दिया गया गुप्त और सामान्य जमानत आदेश रद्द करने योग्य : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

14 Jan 2022 11:58 AM GMT

  • मामले की सामग्री के पहलुओं पर विचार किए बिना दिया गया गुप्त और सामान्य जमानत आदेश रद्द करने योग्य : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मामले की सामग्री के पहलुओं पर विचार किए बिना एक गुप्त और सामान्य आदेश द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि भले ही जमानत देने के बाद कोई नई परिस्थिति विकसित नहीं हुई हो, राज्य जमानत रद्द करने की मांग करने का हकदार है, अगर उन सामग्री पहलुओं की अनदेखी की गई है जो आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मामला स्थापित करते हैं।

    न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी जिसमें बिना कारण बताए आरोपी को जमानत दे दी थी।

    जमानत आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 'तर्क' का हिस्सा निम्नानुसार है:

    "मैंने सबमिशन पर विचार किया है और चालान के कागजात और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया है, लेकिन मामले के गुण और दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूं। अतः इस जमानत अर्जी को स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी याचिकाकर्ता राम नारायण जाट पुत्र श्री भीनवा राम को पूर्वोक्त प्राथमिकी के संबंध में,सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत पर रिहा किया जाए बशर्ते वह 50,000 / रुपये की राशि का एक जमानत के साथ व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करे, संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए इस शर्त के साथ कि वह धारा 437 (3) सीआरपीसी के तहत निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेगा।"

    हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

    "...जबकि जमानत देने के लिए विस्तृत कारण निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते हैं या जमानत आवेदन पर विचार करते समय मामले के गुण-दोष की व्यापक चर्चा अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है, आदेश में निवारक तर्क या प्रासंगिक कारणों से रहित परिणाम जमानत देना नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता को उच्च मंच के समक्ष आदेश पर आपत्ति करने का अधिकार है।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    अपीलार्थी, मृतक के पुत्र ने दिनांक 08.12.2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 08.12.2019 को अपराह्न लगभग 4 बजे आरोपी ने अपने सहयोगियों की सहायता से अपीलकर्ता के पिता पर हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया और उसका गला घोंट दिया।

    अपीलकर्ता ने हत्या के लिए आरोपी और उसके भाइयों और मृतक के बीच पहले से मौजूद दुश्मनी को जिम्मेदार ठहराया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत दम घुटने से होने की बात दर्ज की गई है। आरोपी को 10.12.2019 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    पुलिस ने अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया, जिन्होंने 12.03.2020 को अपराध का संज्ञान लिया और मामले को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया। इस बीच, आरोपी ने अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 23.01.2020 और 06.03.2020 के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत के आवेदन को आदेश दिनांक 12.03.2020 द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसे 07.05.2020 को अनुमति दी गई, जिसमें उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

    अपीलकर्ता द्वारा जताई गईं आपत्तियां

    अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने प्रस्तुत किया कि मृतक को आरोपी और उसके परिवार के विरोध के बावजूद 2015 में मांधा भोपावासपचार गांव, झोटवाड़ा तहसील, जयपुर का उप सरपंच चुना गया था।

    मृतक को आरोपी और उसके भाइयों द्वारा 2020 में होने वाले चुनाव लड़ने से भी रोका जा रहा था और इसी उद्देश्य के लिए मृतक से आरोपी और उसके भाई ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की सुबह मुलाकात की थी। कोर्ट को आगे बताया गया कि मृतक दिव्यांग व्यक्ति था।

    बसंत ने जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट ने मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया है:

    ए - अपने बचाव में मृतक की सीमाओं को देखते हुए अपराध की गंभीरता।

    बी- आरोपी और उसके भाइयों और मृतक के बीच पिछली दुश्मनी

    सी- आरोपी, राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति, फरार होने या गवाहों को धमकाने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना।

    डी- आरोपी इतना प्रभावशाली था कि शुरू में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से हिचकिचा रही थी।

    इ- मृतक के परिजनों द्वारा थाने के बाहर विरोध करने के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया।

    इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि हाईकोर्ट ने प्राचीन कानून के अपमान में कोई ठोस कारण बताए बिना गुप्त तरीके से जमानत दी थी, वह भी आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय जघन्य अपराध के लिए।

    आरोपियों द्वारा जताई गई आपत्ति

    अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता, आदित्य कुमार चौधरी ने अपीलकर्ता द्वारा बताई गई पिछली दुश्मनी के अस्तित्व से इनकार किया। इसके विपरीत, उन्होंने प्रस्तुत किया कि दोनों परिवार एक-दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे जैसा कि आरोप पत्र में दर्ज किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि मृतक और आरोपी के बीच लड़ाई इकलौती घटना थी। काफी देरी के बाद प्राथमिकी दर्ज का आरोप लगाया गया है।

    प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर जोर देते हुए चौधरी ने तर्क दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन आरोपी और मृतक के बीच अचानक हाथापाई हुई जिसके परिणामस्वरूप मृतक बेहोश हो गया और बाद में अस्पताल ले जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। निरंजन सिंह और अन्य बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे (1980) 2 SCC 559 और मयाकाला धर्मराजन और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य (2020) 2 SCC 743 पर भरोसा करते हुए चौधरी ने तर्क दिया कि पूर्व- ट्रायल चरण में जमानत आवेदन पर निर्णय लेने वाले न्यायालय को मामले की योग्यता पर विस्तृत चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह ट्रायल को प्रभावित करेगा।

    गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ के संबंध में बसंत की दलीलों का खंडन करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और इसलिए इस तरह के सवाल नहीं उठते। आगे प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी फरार होने के जोखिम में नहीं था; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और चूंकि आईपीसी की धारा 300 के तहत प्रथम दृष्ट्या अपराध नहीं बनता, इसलिए हाईकोर्ट का जमानत देना उचित था।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

    जमानत मामलों में विचार किए जाने वाले सामग्री के पहलू

    गुडिकंती नरसिम्हुलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (1978) 1 SCC 240, प्रहलाद सिंह भाटी बनाम दिल्ली एनसीटी और अन्य (2001) 4 SCC 280, अनिल कुमार यादव बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी (2018) 12 SCC 129, ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह @ लल्ला बहू और अन्य (2012) 9 SCC 446 और नीरू यादव बनाम यूपी राज्य और अन्य (2016) 15 SCC 422 सहित निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने कहा कि जमानत देने वाली अदालत को मामले के सामग्री पहलुओं पर विचार करना चाहिए, जैसे -

    ए- आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप;

    बी- सजा की गंभीरता अगर आरोप उचित संदेह से परे साबित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप दोष सिद्ध होता है;

    सी- अभियुक्त द्वारा गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; सबूतों से छेड़छाड़;

    डी- अभियोजन के मामले में तुच्छता;

    इ- आरोपी का आपराधिक इतिहास ; तथा

    एफ- अभियुक्त के खिलाफ आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि,

    जमानत आदेश में दिए जाने वाले ठोस कारण

    राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह (2002) 3 SCC 598, कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश राजन उर्फ ​​पप्पू यादव और अन्य (2004) 7 SCC 528, प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी (2010) 14 SCC 496, रमेश भावन राठोस बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) और अन्य (2021) 6 SCC 230, भूपेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2021 की सीआरएल ए नंबर 1279, ब्रिजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार और अन्य 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1663 और क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मसूद अहमद खान और अन्य (2010) 9 SCC 496 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि जमानत के मामले में विवेक का प्रयोग करने वाली अदालत को यांत्रिक रूप से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से इसके लिए प्रथम दृष्ट्या कारणों का संकेत देकर ऐसा करना चाहिए।

    कोर्ट ने नोट किया-

    "लैटिन मैक्सिम" सेसेंटे राशेन लेजिस सेसेट इप्सा लेक्स "जिसका अर्थ है" कारण कानून की आत्मा है, और जब किसी विशेष कानून का कारण समाप्त हो जाता है, तो कानून स्वयं "भी समाप्त हो जाता है।"

    आरोपी द्वारा भरोसा किए जाने वैसे प्रतिष्ठित केस लॉ

    अभियुक्त द्वारा यह तर्क देने के लिए मायकाला धर्मराजम और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य (2020) 2 SCC 743 में दिए गए अनुपात जिस पर भरोसा किया गया कि विस्तृत कारणों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था -

    ए- हालांकि कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई, लेकिन जमानत के आदेश से पता चलता है कि जमानत देते समय रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी सामग्री का अध्ययन किया गया था।

    बी- यह अपराध 15 लोगों द्वारा किया गया था और किसी को विशिष्ट भूमिकाएं नहीं सौंपी गई थीं। वे केवल अस्पष्ट आरोप थे।

    निष्कर्ष

    यह कहा गया कि हालांकि ट्रायल- पूर्व-चरण में जमानत देने वाले न्यायालय को विस्तृत कारण प्रदान नहीं करना चाहिए या योग्यता पर व्यापक चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह मामले के सामग्री पहलुओं पर विचार करने और जमानत देने को उचित ठहराने के कारण प्रदान करने के लिए बाध्य है।

    "आखिरकार, जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को विवेकपूर्ण तरीके से और कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार एक ओर अभियुक्त द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में विवेक का प्रयोग करना चाहिए और दूसरी ओर ट्रायल की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।"

    यह कहते हुए कि राज्य बदली हुई परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत हाईकोर्ट के समक्ष जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है, अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य द्वारा एक विकृत जमानत आदेश को चुनौती दी जा सकती है यदि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मामला स्थापित करने वाले सामग्री पहलू हैं जिनकी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न होने पर भी उपेक्षा की गई।

    अंततः, न्यायालय ने मामले के प्रासंगिक सामग्री पहलुओं को नोट किया, जिन पर हाईकोर्ट द्वारा जमानत देते समय विचार नहीं किया गया था -

    ए- आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति का था।

    बी- आरोपी ने मृतक को काबू कर लिया, जो एक दिव्यांग व्यक्ति था और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत का कारण एंटे-मॉर्टम गला घोंटना था।

    सी- राजनीति से जुड़े आरोपियों ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए प्रेरित किया और इसलिए गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

    डी- अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया गया था, वो भी अपराध की गंभीरता के आधार पर।

    अदालत ने इस बात पर नाराज़गी व्यक्त की कि राज्य ने विकृत जमानत आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है। जमानत बांड रद्द करते हुए अदालत ने आरोपी को आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

    केस : मनोज कुमार खोखर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (SC) 55

    केस नंबर और तारीख: 2022 की आपराधिक अपील संख्या 36 | 11 जनवरी 2022

    पीठ: जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना

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