COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अर्जेंट मामलों पर सुनवाई का परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ

LiveLaw News Network

23 March 2020 10:30 AM GMT

  • COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अर्जेंट मामलों पर सुनवाई का परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ

    कोरोना वायरस (COVID 2019) के प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में लॉकडाउन के मद्देनज़र कोर्ट परिसर में सभी के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। शीर्ष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल अति आवश्यक मामलों को सुनने का फैसला किया है।

    वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई का पहला ट्रायल सोमवार को कोर्ट नंबर 1 में सफलतापूर्वक हुआ। मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन मामलों की सुनवाई की।

    जजों के सामने एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और ओल्ड कोर्ट मास्टर्स रूम में वकीलों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कुछ कोर्ट स्टाफ और पत्रकारों को छोड़कर कोई भी वकील कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था।

    मुख्य न्यायाधीश : काउंलर्स, क्या आप हमें सुन सकते हैं?

    वकील : हां, यौर लॉर्डशिप

    मुख्य न्यायाधीश : आप कहां बैठे हैं?

    वकील: ओल्ड कोर्ट मास्टर्स रूम

    मुख्य न्यायाधीश : क्या आप हमें स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं?

    वकील: बिल्कुल।

    वकीलों ने ओल्ड रजिस्ट्रार विंग में नामित कमरे से कोर्ट को संबोधित किया, जहां मॉनिटर, स्क्रीन, माइक्रोफोन और कैमरे लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले कोर्ट में भी ऐसा ही एक सेट है।

    मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सोमवार को यह घोषणा की कि जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी जिसमें मामलों में उपस्थित वकील को अपने स्वयं के कार्यालयों/ घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही वीडियो कांफ्रेसिंग रूम बनाए गए हैं जिनके जरिए कोर्ट में वकील बहस कर पाएंगे।

    सुबह के सत्र में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने अदालत में मौजूद वकीलों को सूचित किया कि मामलों की ई फाइलिंग की जाएगी और वकीलों को 'वीडियो' नामक एक ऐप दिया जाएगा और यह ऐप सीमित समय के लिए सक्रिय हो जाएगा और वकीलों को मेल के माध्यम से मामले की सुनवाई के समय की सूचना दी जाएगी।


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