COVID-19 : मुख्य न्यायाधीश से असम में हिरासत केंद्रों में रखे गए सभी बंदियों की रिहाई का अनुरोध 

LiveLaw News Network

25 March 2020 2:39 PM GMT

  • COVID-19 : मुख्य न्यायाधीश से असम में हिरासत केंद्रों में रखे गए सभी बंदियों की रिहाई का अनुरोध 

    COVID-19 महामारी के मद्देनजर, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर असम में विदेशियों के हिरासत केंद्रों में रखे गए सभी व्यक्तियों की रिहाई की मांग की गई है।

    ये प्रतिनिधित्व " जस्टिस एंड लिबर्टी इनीशिएटिव " नामक एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा "मानवीय आधार" पर दाखिल किया गया है।

    इसमें 11 मार्च को राज्य सभा में गृह राज्य मंत्री द्वारा दिए गए हालिया बयान का हवाला देते हुए, यह बताया गया है कि असम में छह हिरासत केंद्रों में 802 व्यक्ति हैं। इन लोगों में कई वृद्ध और बीमार हैं। गृह राज्य मंत्री द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, पिछले साल हिरासत में कम से कम 10 बंदियों की मौत हो गई है। 2016 से अब तक, 29 लोगों ने विभिन्न बीमारियों के कारण दम तोड़ दिया है।

    इस पृष्ठभूमि में, प्रतिनिधित्व में 10 मई, 2019 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संदर्भित किया गया है, जिसमें उन सभी हिरासती लोगों को छोड़ने की अनुमति दी है जिन्हें 3 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है और ये मुचलका भरने के अधीन रखा गया है।

    इसमें शीर्ष अदालत द्वारा हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनज़र जेल में बंद कैदियों की रिहाई और कम सजा वाले अपराधों में पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश के बारे में भी बताया गया है। प्रतिनिधित्व में हिरासत केंद्रों में रखे गए सभी व्यक्तियों के लिए समान लाभ के विस्तार की मांग की गई है।

    "मनुष्य होने के नाते, उनके पास कम से कम जीने का मूलभूत अधिकार है और COVID-19 के किसी जेल में फैलने से उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, जहां हालात पहले ही खराब हैं, वकील अमन वदूद द्वारा संगठन की ओर से प्रस्तुत प्रतिनिधित्व में कहा गया है।

    इसमें यह रेखांकित किया गया है कि विदेशियों के हिरासत केंद्र में नज़रबंदी किसी आपराधिक कृत्य के कारण नहीं है, बल्कि ये सिविल कारावास के समान है, क्योंकि भारतीय नागरिकता साबित करने में विफलता केवल सिविल परिणाम लागू करती है।

    व्यक्ति के मूल देश में निर्वासन से पहले हिरासत में रखना एक अस्थायी उपाय माना जाता है। हालांकि, राज्य ने 2013 के बाद से केवल 4 घोषित विदेशियों को निर्वासित किया है, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में असम सरकार द्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे के आधार पर प्रतिनिधित्व में कहा गया है।

    इसमें कहा गया है कि

    "यह उल्लेख करना उचित है कि उनमें से बहुत से लोग अपने खिलाफ पारित एकपक्षीय-आदेश के कारण परेशान हैं। इसके अलावा, कई लोगों ने विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती दी है जो माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।"

    इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 59 (3) (ए) को भी संदर्भित किया गया है, जो राज्य की शक्ति को "किसी भी संक्रामक या संक्रामक रोग के आधार पर" जेल से किसी व्यक्ति को रिहा करने के लिए संदर्भित करता है।

    इसमें कहा गया कि

    "यह भी एक तथ्य है कि अधिकांश हिरासत केंद्र अब भीड़भाड़ वाले हैं, और COVID-19 के प्रकोप की स्थिति में, परिणाम को समझना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार सभी प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू होता है।ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, देशी और विदेशी दोनों। इस प्रकार यहां तक ​​कि एक विदेशी भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इस अधिकार का दावा कर सकता है।"

    हिरासत केंद्रों में रखे गए सभी व्यक्तियों की रिहाई के अलावा, संगठन असम सरकार को किसी भी व्यक्ति को विदेशी के रूप में हिरासत में लेने से रोकने तक दिशानिर्देश चाहता है, जब तक कि COVID19 की स्थिति ठीक नहीं हो जाती।




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