‘भारत का संविधान सुप्रीम है, संसद नहीं’: पूर्व जज जस्टिस एमबी लोकुर ने उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों के विरोध में कहा
Brij Nandan
23 Jan 2023 11:33 AM GMT
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Justice MB Lokur
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ टिप्पणियों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि भारत का संविधान सुप्रीम है।
जस्टिस लोकुर ने लाइव लॉ के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबेस्टियन को दिए इंटरव्यू में कहा,
"भारत की संविधान सुप्रीम है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद सुप्रीम नहीं है।“
दरअसल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि संसद सुप्रीम है।
जस्टिस लोकुर ने कहा कि संविधान ने न्यायपालिका को यह जांचने का काम सौंपा है कि क्या कहीं विधायिका द्वारा बनाया कानून संविधान के विपरीत तो नहीं हैं या वे किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे शून्य हैं, और यह न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है।
उपराष्ट्रपति धनखड़ साल 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीखी आलोचना कर रहे हैं, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया था।
धनखड़ के अनुसार, 99वें संविधान संशोधन के बाद से, जिसने NJAC का मार्ग प्रशस्त किया, संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था और राज्य विधानमंडलों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता था। वीपी ने 'मूल संरचना सिद्धांत' पर भी सवाल उठाया - जिसे एनजेएसी को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था।
जस्टिस लोकुर एनजेएसी का फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ का भी हिस्सा थे।
उन्होंने धनखड़ की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा,
"मैं एनजेएसी के फैसले के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं भी फैसला सुनाने में से एक था। फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि संविधान में संशोधन ने संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया है। इस अर्थ में कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनी जा रही थी या समझौता किया जा रहा था और इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था जैसा कि मैंने कहा, संविधान सर्वोच्च है।"
उन्होंने कहा कि किसी को एनजेएसी के फैसले की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन इस आधार पर फैसले पर सवाल उठाना कि संसद द्वारा सर्वसम्मति से कानून पारित किया गया था, सही दृष्टिकोण नहीं है।
आगे कहा,
"क्या विधायिका ने इसे सर्वसम्मति से भारी बहुमत से पारित किया है या कम बहुमत से यह अप्रासंगिक है। अगर यह असंवैधानिक है, तो यह असंवैधानिक है। बस इतना ही। कौन तय करता है कि यह असंवैधानिक है या नहीं? यह न्यायपालिका द्वारा तय किया जाना है और न्यायपालिका ने ऐसा किया। कोई कह सकता है कि निर्णय गलत है। ठीक है, आप अपने विचार रख सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कि निर्णय सही है। यह भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह न्यायपालिका को तय करना है कि क्या कोई विशेष कानून या संविधान में संशोधन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन कर रहा है।"
यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बुनियादी संरचना सिद्धांत का समर्थन किया था, जिस पर पहले उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाया था।
CJI ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को संविधान की व्याख्या का मार्गदर्शन करने वाला "नॉर्थ स्टार" कहा था।