COVID-19 से निपटने के लिए टुकडे़- टुकड़े नहीं व्यापक 'राष्ट्रीय योजना' की जरूरत : डॉक्टरों ने SC को बताया

LiveLaw News Network

8 April 2020 1:02 PM GMT

  • COVID-19 से निपटने के लिए टुकडे़- टुकड़े नहीं व्यापक राष्ट्रीय योजना की जरूरत : डॉक्टरों ने SC को बताया

     सुप्रीम कोर्ट में दो डॉक्टरों, डॉ स्नेह जैन और डॉ हंस जैन ने एक आवेदन दाखिल कर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक 'राष्ट्रीय योजना' बनाने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त पीपीई प्रदान करने के लिए उपाय किए जाने वाली जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया।

    आवेदकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि "टुकड़े टुकड़े के बजाय COVID-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रीय योजना को तैयार किया जाना चाहिए।"

    आवेदकों ने COVID-19 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक योजना की आवश्यकता बताई है जो सभी संभावित निवारक और उपचारात्मक कदमों के आधार पर COVID-19 की आवश्यकताओं को पूरा करे ताकि प्रकोप की किसी विषम स्थिति में इस देश का स्वास्थ्य देखभाल ढांचा न ढह जाए।

    यह कहा गया है कि

    "यदि एक व्यक्ति विफल हो जाता है, तो पूरा समूह विफल हो जाता है और इस प्रकार राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की व्याख्या राज्य को खुद का सबसे कमजोर कड़ी बनाती है, इसलिए, सफलता सुनिश्चित करने के लिए 'वन नेशन, वन प्लान' अनिवार्य है।"

    यह चेतावनी दी गई है कि उचित PPE, परीक्षण किट और अन्य उपकरणों की कमी के कारण, जिला प्रशासन के अलावा केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच खराब समन्वय, के साथ-साथ आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय योजना की अनुपस्थिति होने के चलते संक्रमण की दर में विनाशकारी और तेज़ी से वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर बढ़ रही है।

    यह चेतावनी दी गई कि

    "... COVID-19 विनियमों जैसे उपायों का कार्यान्वयन टुकड़ों- टुकड़ों, छिटपुट, धीमे और एक समान नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार स्वतंत्र हैं और राज्य विशिष्ट उपायों को लागू कर सकती हैं जो इस उदाहरण को चरितार्थ करती हैं - बहुत सारे रसोइये शोरबा को खराब करते हैं।' राज्यों के अपने स्वयं के निर्देश, आदेश, उनके संबंधित विश्लेषण के आधार पर उपाय, पूरे देश में अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। यह सच है कि कोई भी प्रतिक्रिया अपने आप में प्रतिक्रिया नहीं है - जब हम आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के दिशा-निर्देशों को राज्यों की व्याख्या के अनुसार छोड़ देते हैं तो हम निष्क्रियता का जोखिम उठाते हैं, हम समय खोने का जोखिम उठाते हैं और हम जान गंवाने का जोखिम उठाते हैं।"

    यह माना गया है कि अधिकांश व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण केवल उन डॉक्टरों को भेजे जा रहे हैं जो COVID वार्ड, या गहन चिकित्सा इकाइयों में तैनात हैं, और कई जूनियर या वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों ने उन उपकरणों की कमी के बारे में शिकायत की है जिनके कारण यह तेजी से बढ़ा है।

    इससे न केवल रोगियों का इलाज करना मुश्किल है, बल्कि डॉक्टर खुद वायरस को अनुबंधित करने का जोखिम भी उठा रहे हैं। चूंकि इन आकस्मिकताओं को संबोधित करने के लिए कोई समान कार्य योजना नहीं है, इसलिए जो देखा जा रहा है वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मुद्दों का "रोगसूचक उपचार" है जो इस तथ्य से बेखबर है कि राज्यों के विभिन्न अस्पताल अपनी सीमित क्षमता में काम कर रहे हैं और अपनी स्वयं की बजटीय बाधाओं के आधार पर संचालित होते हैं, आवेदन में कहा गया है।

    यह बताया गया है कि कई डॉक्टरों को अपने स्वयं के मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था करनी पड़ती है या प्लास्टिक, हेलमेट या रेनकोट का उपयोग करते हुए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि अभी भी उपर्युक्त मामले दिल्ली में दो अस्पतालों, गंगा राम अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में देखे गए थे। इनकी तस्वीरें समाचार पत्रों की ऑनलाइन रिपोर्ट में प्रकाशित हुई थी।

    तदनुसार, आवेदक प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्र के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए जिसमें शामिल हों -

    • उपचार प्रदान करने के तरीके, रिक्त स्थान, संसाधनों के पुनर्वितरण, और उपचार के लिए न केवल समर्पित वार्डों की स्थापना के तरीकों की रूपरेखा तैयार करना, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के सामान्य निदान के लिए भी जो रोगसूचक है, लेकिन जिसके नमूने नहीं लिए गए हैं।

    • व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के उपाय यहां तक ​​कि उन डॉक्टरों के लिए भी जो पहली पंक्ति में ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो रोगसूचक नहीं है।

    • टेस्टिंग किटों, प्रयोगशालाओं की योग्यता की कमी के मुद्दों को हल करने और टेस्टिंग किटों को आरक्षित आपूर्ति में रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रयोगशालाओं (निजी प्रयोगशालाओं और उनके कर्मचारियों सहित) को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए और जो न केवल परीक्षणों का संचालन करने के लिए बल्कि नमूनों का निपटान करने के लिए भी सुसज्जित हों क्योंकि एकत्र किया गया नमूना एक जैव खतरा हैं, जो एक छिटपुट दर पर फैलने में सक्षम हैं।

    • जहां एक समुदाय प्रसार होता है वहां हॉटस्पॉट्स में संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए एक चरणबद्ध और स्टेप बाय स्टेप योजना प्रदान की जाए।

    • संक्रमण के गंभीर प्रसार के मामले में और अधिक गहन कदम उठाने के आवश्यक हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 65 के तहत परीक्षण।

    संसाधनों के एकत्रीकरण, क्वारंटीन।

    सुविधाओं में वृद्धि, भवनों के अधिग्रहण।

    संसाधनों और शक्तियों के उपयोग में लोगों की आवश्यकता शामिल है।

    • क्वारंटीन केंद्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त प्रावधान करना जो स्वास्थ्यकर हैं, और इसके लिए आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि भोजन, पानी, शौचालय और स्नान की सुविधा और इसमें पानी की आपूर्ति और निरंतर बिजली का प्रावधान हो।

    • बड़े पैमाने पर फैलने की स्थिति में छोटे अस्पतालों से बड़े अस्पतालों में और एक जिले से दूसरे जिले में संक्रमित मरीजों के परिवहन के उपायों की रूपरेखा तैयार करना।

    • उचित गरिमा सुनिश्चित करते हुए COVID- 19 से संक्रमित रोगियों के मृत शरीर के निपटान के उपायों के लिए।

    • बीमारी का इलाज खोजने के लिए उपचार, अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त संसाधन और श्रमशक्ति आवंटित करना, और उन दवाओं (रोगी की सहमति से) के उपयोग की अनुमति देना या अधिकृत करना, जो वर्तमान में जांच के चरण में चल रही हैं लेकिन वो इस तरह के उपचारों में प्रभावी होने का वादा करती हैं।

    • यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों, वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों में एकरूपता हो जिन्हें लॉकडाउन से छूट दी गई है, और जनता के लिए इन सामानों की खरीद के लिए समय स्लॉट प्रदान किया जाए और विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांतों का पालन करके सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नीति हो, उन जिलों और तहसीलों में जहां ऑनलाइन या टेलीफोन होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं।

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