कॉलेजियम सिस्टम सबसे अच्छा; न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के शासन के लिए अपरिहार्य: पूर्व सीजेआई यूयू ललित

Brij Nandan

14 Nov 2022 4:03 AM GMT

  • भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित

     भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित

    कॉलेजियम सिस्टम को सर्वश्रेष्ठ सिस्टम कहते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने रविवार को कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए कॉलेजियम प्रणाली अपरिहार्य है।

    ललित ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाने का फैसला किया जाता है तो यह सरकार का विशेषाधिकार होगा कि वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लाए।

    उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा,

    "लेकिन जब तक इसे नहीं लाया जाता है, हमें स्थापित तंत्र का पालन करना होगा।"

    उन्होंने आगे कहा कि एक अलग तौर-तरीके को अपनाने का प्रयास सही नहीं पाया गया। वास्तव में, SC ने इसे (NJAC) असंवैधानिक पाया।

    ललित ने यह भी कहा कि अगर कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है तो सभी संबंधित पक्षों के बीच बातचीत होनी चाहिए। मेरी राय में, कॉलेजियम प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है। इसने प्रभावी ढंग से काम किया है।

    न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के सवाल पर ललित ने कहा,

    "जिस देश में प्रतिभा बहुत अधिक है, वहां न्यायाधीशों का सेवानिवृत्त होना सबसे अच्छा है ताकि नए न्यायाधीश आ सकें।"

    ललित ने यह भी कहा कि कर्नाटक का एक होनहार वकील था, जिसके नाम की सिफारिश पदोन्नति के लिए की गई थी, लेकिन उसे प्रतीक्षा में रहना पड़ा।

    उन्होंने कहा,

    "उनका धैर्य खत्म हो गया था। उन्होंने अपनी सहमति वापस लेते हुए कॉलेजियम को एक पत्र लिखा था। सिस्टम प्रतिभा से वंचित हो गया।"

    न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में ललित ने कहा कि इसमें स्क्रीनिंग और फ़िल्टरिंग के कई स्तर शामिल हैं।

    उन्होंने कहा,

    "न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के लिए, निष्पक्षता के तत्व का ध्यान रखा जाता है, खासकर क्योंकि प्रतिभा को सबसे पहले एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा देखा जाता है, जिसे दूसरे उच्च न्यायालय से पदोन्नत किया गया था।"

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष पिछले महीने शनिवार को जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील सूचीबद्ध करने के संबंध में, पूर्व सीजेआई ने कहा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ [जो अब सीजेआई हैं], जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि अपील पर फैसला सुनाने के लिए कहने पर उनकी अन्य प्रतिबद्धताएं हैं।

    ललित ने कहा,

    "मैंने कभी भी जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी को मामले की प्रकृति और पक्षकार कौन थे, यह नहीं बताया।"

    CJI के रूप में अपने छोटे कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर टिप्पणी करते हुए, ललित ने कहा कि कई मामले जो लंबे समय से सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उन्हें ले लिया गया। मुझे लगता है कि इन परिवर्तनों के कारण सभी को लाभ हुआ होगा।

    ललित ने यह भी कहा कि वह सोशल मीडिया पर नहीं हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की गई टिप्पणियां उन्हें व्यक्तिगत रूप से परेशान नहीं करती हैं।

    उन्होंने कहा,

    "हालांकि, मुझे लगता है कि टिप्पणी करते समय सावधानी और संयम होना चाहिए। यह सीमित होना चाहिए। आप फैसले की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों की आलोचना नहीं कर सकते।"

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग पर ललित ने कहा,

    "आप खुद को हर किसी के द्वारा देखा और सुना रहे हैं। हमें उन टिप्पणियों का स्वागत करना चाहिए जो संस्थान के लिए अच्छी हों।"

    ललित ने देश की अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की विशाल संख्या को कम करने पर जोर दिया।

    उन्होंने कहा,

    "आपको उन मामलों का निपटान करना चाहिए जो मौलिक मामले हैं। और ये संविधान पीठ के मामले हैं। इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह विशेष मुद्दे को शांत करता है।"

    उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न न्यायाधिकरणों की सामान्य अपीलों से काफी बोझिल है।

    ललित ने कहा,

    "इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करना चाहिए। इन अपीलीय मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। इसे अपील का अधिकार बनाने के बजाय, इसे अनुच्छेद 136 के तहत रखें। यह मेरा सुझाव है।"


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