'कॉलेजियम पर चर्चा की जानकारी नहीं मांगी जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत दिसंबर 2018 की मीटिंग की जानकारी की मांग वाली याचिका खारिज की
Brij Nandan
9 Dec 2022 11:27 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग की जानकारी मांगी गई थी।
कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम पर चर्चा की जानकारी नहीं मांगी जा सकती है। और केवल कॉलेजियम का अंतिम निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
कोर्ट ने कहा कि केवल अंतिम प्रस्ताव को ही निर्णय माना जा सकता है और आरटीआई अधिनियम के तहत चर्चा की जानकारी नहीं मांगी जा सकती है।
याचिकाकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दिसंबर 2018 की बैठक (जस्टिस मदन लोकुर) में एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए साक्षात्कार पर भरोसा किया था कि उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नति की सिफारिश करने के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया था। उक्त बैठक और उक्त निर्णय को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बदल दिया गया था। उक्त रिपोर्टों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2018 की कॉलेजियम मीटिंग की जानकारी मांगी थी।
अनुरोध को खारिज करते हुए जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि 10 जनवरी, 2019 को पारित बाद के प्रस्ताव से ऐसा प्रतीत होता है कि 12 दिसंबर, 2018 की बैठक के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।
जस्टिस एमआर शाह ने कहा,
"कुछ विचार-विमर्श हो सकता है, लेकिन जब तक उचित परामर्श के बाद अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है और अंतिम निर्णय के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार नहीं किया जाता है, तब तक जो भी विचार-विमर्श हुआ है, उसे कॉलेजियम का अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता है।"
आगे कहा कि केवल कॉलेजियम द्वारा पारित वास्तविक प्रस्ताव ही कॉलेजियम का अंतिम निर्णय कहा जा सकता है और इसे परामर्श के दौरान एक अस्थायी निर्णय कहा जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अंतिम निर्णय उचित परामर्श के बाद ही कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है। परामर्श के दौरान अगर कुछ चर्चा होती है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है और कोई संकल्प नहीं लिया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कॉलेजियम द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया गया है।
कोर्ट ने कहा,
"कॉलेजियम एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसका निर्णय औपचारिक रूप से तैयार किया जाता है और फिर हस्ताक्षरित किया जाता। 10.01.2019 के बाद के संकल्प में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 12.12.2018 को हुई पिछली बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे, लेकिन अंततः फैसला नहीं लिया गया था। इसलिए, इस तरह का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था, जो कॉलेजियम के सभी सदस्यों द्वारा तैयार किए गए और हस्ताक्षरित अंतिम संकल्प में परिणत हुआ हो। चर्चा की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। जो कुछ भी चर्चा की गई है वह सार्वजनिक नहीं होगी। संकल्प दिनांक 03.10.2017 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर केवल अंतिम निर्णय को अपलोड करने की आवश्यकता है।"
जहां तक पूर्व कॉलेजियम सदस्य की प्रेस रिपोर्टों पर भरोसा करने की बात है तो पीठ ने कहा,
"हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।"
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने 12 दिसंबर 2018 की एक बैठक में कॉलेजियम द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
उस दिन, भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जज- जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एनवी रमना ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कुछ निर्णय लिए। बैठक का विवरण न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि बाद में उन फैसलों को पलट दिया गया।
10 जनवरी, 2019 के संकल्प में, कॉलेजियम ने दर्ज किया कि 12 दिसंबर, 2018 के निर्णय को अतिरिक्त सामग्रियों के आलोक में फिर से देखा गया।
अंजलि भारद्वाज ने 12 दिसंबर, 2018 को कॉलेजियम के फैसले की जानकारी की मांग करते हुए एक आरटीआई आवेदन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट के जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (बी), (ई), और (जे) का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया।
इसके बाद, भारद्वाज अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चले गए थे। इसने पीआईओ के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सीपीआईओ द्वारा सूचना देने से इनकार करने के कारण अनुचित थे।
इसे चुनौती देते हुए, भारद्वाज ने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि भले ही 12 दिसंबर, 2018 को कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया हो, चर्चा की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
सीआईसी ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा सूचना देने से इनकार को सही ठहराया और कहा कि बैठक के अंतिम परिणाम पर 10 जनवरी, 2019 के बाद के प्रस्ताव में चर्चा की गई थी।
इस पृष्ठभूमि में, दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें जस्टिस (सेवानिवृत्त) मदन लोकुर (जनवरी 2019 में) द्वारा दिसंबर 2018 के कॉलेजियम के प्रस्ताव को अपलोड नहीं किए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए एक साक्षात्कार का हवाला दिया गया था।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मार्च 2022 में जस्टिस लोकुर की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष इस आदेश की असफल अपील की गई थी। उस आदेश का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का रुख किया।
केस टाइटल: अंजलि भारद्वाज बनाम सीपीआईओ, एससी (आरटीआई सेल) एसएलपी (सी) नंबर 21019/2022