ब्रेकिंग: सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच 12 सितंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी

Brij Nandan

8 Sep 2022 7:21 AM GMT

  • ब्रेकिंग: सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच 12 सितंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 12 सितंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में मामले में नोटिस जारी करने के बाद भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है।

    सीएए 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ।

    मई, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया था।

    मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने याचिकाओं के बैच को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन अन्य 160 याचिकाओं के साथ उन्हें टैग किया था।

    18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 60 याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। चूंकि अधिनियम को उस समय तक अधिसूचित नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने स्टे के लिए दबाव नहीं डाला था।

    बाद में इस अधिनियम को 10 जनवरी,2020 को अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इसी तरह से पाकिस्तान के अहमदिया, म्यांमार के रोहिंग्या, श्रीलंका के तमिलों आदि जैसे सताए गए समूहों को अधिनियम के दायरे में नहीं लाया गया है। बहिष्करण विशुद्ध रूप से धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसलिए यह अनुच्छेद 14. के तहत एक अभेद्य वर्गीकरण है।

    याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि धार्मिक पहचान के साथ नागरिकता को जोड़ना भारतीय गणराज्य की धर्मनिरपेक्ष नींव को हिलाता है।

    असम के कुछ याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिनियम 1986 के असम समझौते का उल्लंघन करता है।

    1985 के असम समझौते के अनुसार, 24 मार्च 1971 के बाद जो सभी बांग्लादेश से असम में दाखिल हुए थे, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है। राज्य से अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने की मांग करते हुए असम समूहों के नेतृत्व में कई वर्षों के आंदोलन में समझौते का प्रवेश किया गया था।


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