[चिंटेल ढांचा ढहने का मामला] "कैसे हाल ही में बनाया गया ढांचा इस तरह से ढह सकता है?": सुप्रीम कोर्ट ने निवासियों की याचिका पर नोटिस जारी किया

Brij Nandan

22 Nov 2022 5:36 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को चिंटेल परिडेसो रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी, गुरुग्राम में फ्लैटों के निवासियों और मालिकों की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा,

    "हाल ही में बनाया गया ढांचा इस तरह कैसे ढह सकता है?"

    इस साल दो फरवरी को ढांचागत कमियों के कारण छह ढांचे ढह जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ के समक्ष, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स से अवगत कराया।

    प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया,

    "यह एक सुंदर परियोजना है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।"

    जस्टिस जोसेफ ने कहा,

    "यह अब केवल कागज पर सुंदर है, वास्तविकता पूरी तरह से अलग है!"

    भूषण ने खंडपीठ को आगे बताया कि ये इमारतें रहने के लिए असुरक्षित हैं।

    चिंटेल समूह के वकील ने कहा,

    "फिर उन्हें खाली करने दें, मैं मुआवजा दूंगा।"

    जस्टिस जोसेफ ने मामले को 6 जनवरी, 2023 को पोस्ट करते हुए कहा,

    "भूषण, अगर आप चाहते हैं, तो आप बैठ सकते हैं और उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। हर चीज को इस अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है।"

    यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि बार-बार अनुरोध और अभ्यावेदन के बावजूद, प्रतिवादी अपार्टमेंट की आवश्यक मरम्मत करने में विफल रहे। और वही गंभीर संरचनात्मक मुद्दों से ग्रस्त हैं और आवासीय उद्देश्यों के लिए बेहद असुरक्षित हैं।

    आगे कहा,

    "याचिकाकर्ता इस प्रकार अपनी स्वयं की सुरक्षा के निरंतर भय में जी रहे हैं, क्योंकि उनके संबंधित अपार्टमेंट में छत और बालकनी में दरारें, टाइलों में दरारें, बालकनियों में विक्षेपण आदि जैसी संरचनात्मक विकृति दिखाई दे रही है।"

    इन कारणों से, याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांग रहे हैं कि वे प्रतिवादियों को आवश्यक मरम्मत और निर्माण कार्य करने और अस्थायी समकक्ष वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के लिए कहें।

    विकल्प के रूप में, याचिका यह भी मांग करती है कि प्रतिवादियों को प्रतिस्थापन लागत पर याचिकाकर्ताओं से अपार्टमेंट वापस खरीदने के लिए निर्देशित किया जाए और याचिकाकर्ताओं को व्यवधान और उनके द्वारा हुई अन्य आकस्मिक लागतों के लिए मुआवजा भी दिया जाए।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी शुरू से ही याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ समाज के अन्य निवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ प्रतिवादी ने इस वर्ष दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद ही समाज के विभिन्न टावरों से संबंधित संरचनात्मक मुद्दों का संज्ञान लिया है।

    यह भी कहा गया,

    "यह ध्यान रखना उचित है कि गंभीर संरचनात्मक मुद्दों को पिछले छह वर्षों के दौरान बार-बार प्रतिवादी के ध्यान में लाया गया है।"

    याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर उन्होंने टावरों की संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने के मामले में वर्षों से आवश्यक काम किया होता, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती।

    याचिकाकर्ताओं की यह आशंका है कि अब भी प्रतिवादी, याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य निवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए ईमानदारी से कदम नहीं उठाएंगे, यह आशंका केवल प्रतिवादी नंबर एक की धीमी प्रतिक्रिया और राज्य प्राधिकरण के अभावग्रस्त दृष्टिकोण से मजबूत होती है।

    केस टाइटल- मनोज सिंह व अन्य बनाम चिंटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य | डब्ल्यूपी (सी) संख्या 273/2022 एक्स

    Next Story