COVID-19 पर कोई भी खबर सरकारी मेकेनिज़्म की पुष्टि के बिना प्रकाशित न करे मीडिया, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने की मांग की

LiveLaw News Network

31 March 2020 6:13 PM GMT

  • COVID-19 पर कोई भी खबर सरकारी मेकेनिज़्म की पुष्टि के बिना प्रकाशित न करे मीडिया, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने की मांग की

    केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है कि कोई भी मीडिया आउटलेट सरकार द्वारा दिए गए मेकेनिज़्म से तथ्यों की पुष्टि किए बिना COVID -19 पर कुछ भी प्रिंट, प्रकाशित या प्रसारित न करे।

    प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं और महामारी के फैलने को नियंत्रित करने के उपायों पर दाखिल जवाब में केंद्र द्वारा दी गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से यह प्रार्थना की।

    गृह सचिव अजय भल्ला IAS द्वारा दी गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि "इस अभूतपूर्व स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया या वेब पोर्टलों में से किसी की भी जानबूझकर या अनजाने नकली या गलत रिपोर्टिंग से समाज के बड़े हिस्से में घबराहट पैदा करने की गंभीर और अपरिहार्य संभावना है। "

    स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि

    "संक्रामक बीमारी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिससे दुनिया निपटने के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसी रिपोर्टिंग के आधार पर समाज के किसी भी वर्ग की प्रतिक्रिया न केवल ऐसी स्थिति के लिए हानिकारक होगी बल्कि पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएगी।

    इसलिए, यह न्याय के सबसे बड़े हित में है कि जब इस अदालत ने संज्ञान लिया है, तो यह अदालत एक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया / वेब पोर्टल या सोशल मीडिया केंद्र सरकार द्वारा दिए गए मैकेनिज़्म से सही तथ्यात्मक स्थिति का पहले पता लगाने के बिना कुछ भी प्रिंट / प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा।"

    हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दहशत का माहौल बनाना एक अपराध है, जिससे समाज में घबराहट पैदा होती है, केंद्र ने कहा कि शीर्ष अदालत से उचित दिशा निर्देश किसी भी संभावित और अपरिहार्य परिणाम से देश की रक्षा करेगा।

    केंद्र ने महामारी के संचरण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों से भी न्यायालय को अवगत कराया। केंद्र ने कहा,

    "केंद्र सरकार ने समय पर कार्रवाई शुरू की और डब्ल्यूएचओ द्वारा COVID-19 को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित करने से पहले अपने सभी मंत्रालयों को इसके प्रति आगाह कर दिया।"

    दुनिया के बहुत कम देशों ने उस समय कोरोना के खिलाफ कदम उठाए, जिस समय भारत ने उपाय किए जिसके परिणामस्वरूप COVID-19 का प्रसार हमारे देश में अब तक नियंत्रण में है।"

    चीन द्वारा 7 जनवरी को नोवेल कोरोना वायरस के बारे में एक घोषणा के बाद, भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य स्वास्थ्य सचिवों को संबोधित किया और संभावित आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अस्पताल की तैयारियों के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    केंद्र ने कहा, "चीन द्वारा की गई घोषणा के बाद एक दिन भी बर्बाद किए बिना एक्शन लिया गया।"

    केंद्र ने कहा कि COVID-19 के लिए परीक्षण क्षमता को "युद्धस्तर" पर बढ़ाया गया है। वर्तमान में प्रति दिन 15,000 परीक्षण करने की क्षमता के साथ लगभग 118 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। केंद्र ने बताया कि उसने 20,000 से अधिक संग्रह केंद्रों के साथ 47 निजी प्रयोगशाला श्रृंखलाओं के साथ समन्वय किया है।

    केंद्र ने कहा, गृह मंत्री व्यक्तिगत रूप से स्थिति की देखरेख कर रहे हैं।

    "यह प्रस्तुत किया गया कि गृह मंत्रालय ने भी लगभग तत्काल, समय पर, प्रभावी और सक्रिय कार्यों को लगभग दैनिक आधार पर लिया है। गृह मंत्री कैबिनेट सचिव के साथ गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों / सलाह के कार्यान्वयन का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। शपथपत्र में कहा गया है कि नियंत्रण कक्ष में गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारी हैं।

    प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर, केंद्र ने कहा,

    "कंट्रोल रूम से प्राप्त विवरण के अनुसार… प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 21,064 राहत शिविर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें वे आवश्यकता के अनुसार भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 6,66,291 व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया गया है और 22,88,279 व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया गया है।"

    यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं कि बीमारी ग्रामीण इलाकों में न फैले।



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