सीबीएसई 30 सितंबर से पहले परिणाम घोषित करने के लिए प्रतिबद्ध : सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंट, प्रायवेट और पत्राचार छात्रों की याचिका में कहा

LiveLaw News Network

3 Sep 2021 2:41 PM GMT

  • सीबीएसई 30 सितंबर से पहले परिणाम घोषित करने के लिए प्रतिबद्ध :  सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंट, प्रायवेट और पत्राचार छात्रों की याचिका में कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसई को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर छह सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।

    इस याचिका में सीबीएसई को 12वीं कक्षा के निजी, पत्राचार और सेकेंंड कम्पार्टमेंट के छात्रों के परिणाम घोषित करने और डेट शीट में बदलाव करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तावित परीक्षा अन्य परीक्षाओं से न टकराएं।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील को याचिका की एक एडवांस कॉपी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को देने को कहा है।

    अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद वर्तमान मामले में एक प्रतिवादी है।

    पीठ ने यह भी संकेत दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे जा रहे बारहवीं कक्षा के प्रायवेट, पत्राचार/सेकेंड कम्पार्टमेंट छात्रों के परिणामों की घोषणा की राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि सीबीएसई पहले से ही 30 सितंबर तक परिणाम घोषित करने के लिए प्रतिबद्धता है।

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने मौखिक रूप से कहा,

    "राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि सीबीएसई पहले से ही आश्वासन दे चुका है कि परिणाम घोषित किए जाएंगे।"

    याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट को सूचित किया,

    "समस्या तब तक है, जब तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पहले से ही दाखिले ले रही है।"

    इसलिए, बेंच ने दर्ज किया कि,

    "याचिकाकर्ता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को एडवांस कॉपी प्रदान करने के लिए कदम उठाएं। सोमवार को सूचीबद्ध किया जाए।"

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अंजनेय मिश्रा ने कोर्ट से आग्रह किया कि यूजीसी को एक निर्देश जारी किया जा सकता है कि जब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाता तब तक कॉलेजों को प्रवेश नहीं लेने का निर्देश दिया जाए।

    पीठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता अपूर्व कुरुप से पूछा कि क्या सभी संस्थानों को एक सामान्य निर्देश दिया जा सकता है कि सभी परिणाम आने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए।

    एडवोकेट अपूर्व कुरुप ने अदालत को सूचित किया,

    "जुलाई 2021 में हमने एक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें प्रवेश की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक है। रिक्तियों को भरने की अंतिम तिथि अक्टूबर के अंत तक है। यदि सीबीएसई एक निश्चित तिथि देता है, तो पर्याप्त समय है।"

    सीबीएसई की ओर से पेश अधिवक्ता रूपेश कुमार ने अदालत को सूचित किया कि जहां तक ​​सीबीएसई का संबंध है, परीक्षा आयोजित करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है और परिणाम 30 सितंबर तक घोषित किए जाएंगे।

    बारहवीं कक्षा की परीक्षा सीबीएसई के कार्यक्रम को अदालत ने मंजूरी दे दी।

    बेंच ने पूछा,

    "हमारे सामने दो मामले हैं। पहली रिट याचिका कक्षा 12 के प्रायवेट पत्राचार, सेकेंड कंपार्टमेंट के छात्रों के परिणाम घोषित करने के लिए है। क्या वे परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं?"

    कुमार ने कहा,

    "वे आधे रास्ते में हैं। 8 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और शेष 9 शेष हैं।"

    बेंच ने देखा,

    "उन्हें (एआईसीटीई के वकील) निर्देश के साथ पेश होने दें। समय ऐसा है जैसे यह आप सभी के खिलाफ चल रहा है।"

    इसके बाद पीठ ने वकील से एआईसीटीई के वकील को कॉपी देने को कहा और मामले को छह सितंबर तक के लिए टाल दिया।

    केस: शशांक सिंह बनाम भारत संघ और अन्य

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