सीबीआई ने INX मीडिया केस में चिदंबरम, कार्ति और 12 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

LiveLaw News Network

18 Oct 2019 3:25 PM IST

  • सीबीआई ने INX मीडिया केस में चिदंबरम, कार्ति और 12 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

    केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति, पीटर मुखर्जी और ग्यारह अन्य के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत दिल्ली में आरोप पत्र दायर किया। पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को मामले में सरकारी गवाह बनने की मंजूरी दे दी गई है।

    सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस आर बानुमति, एएस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय की पीठ को सूचित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 468, 471 के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराध हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 9 और एस 13 (1) (डी) के तहत कोड और अपराध चार्जशीट में शामिल हैं।

    समय सीमा खत्म होने से दो पहले चार्जशीट

    चार्जशीट को जमा करने के लिए साठ दिनों की समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले ही दाखिल किया गया है। यदि एजेंसी इस समय सीमा का पालन करने में विफल रहती तो चिदंबरम को 'डिफ़ॉल्ट जमानत' का लाभ मिलता, लेकिन एजेंसी ने समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले चार्जशीट दाखिल कर दी।

    चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था और तब से पूर्व गृहमंत्री हिरासत में हैं। 5 सितंबर को उन्हें सीबीआई हिरासत के 15 दिनों के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। बाद में रिमांड की अवधि 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी।

    चिदंबरम पर आरोप है कि 2007 में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने INX मीडिया के FDI के लिए FIPB निकासी के लिए किकबैक किया, और यह पैसा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ जुड़ी कंपनियों के माध्यम से निकाला गया।

    ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है। सीबीआई का मामला भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर है।

    Tags
    Next Story