क्या एयर इंडिया के कर्मचारी को सेवा में रहते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बहस का विषय
LiveLaw News Network
9 Oct 2019 2:17 PM IST
क्या 'एयर इंडिया' के इन-सर्विस कर्मचारी को सेवा में रहते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है? (संसद, विधायी, स्थानीय निकाय चुनाव), बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि यह एक बहस का विषय है और इस पर फैसला लेना होगा। वर्तमान सेवा नियमों में कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है।
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ ने प्रदीप धोबले की याचिका को स्वीकार करते हुए याचिका पर जल्दी सुनवाई की बात कही।
यह है मामला
धोबले ने अपने अधिवक्ता उदय वारुंजिकर के माध्यम से एक याचिका दायर की है, जिसमें एयर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी 3 अप्रैल, 2019 के कम्यूनिकेशन को चुनौती दी गई है और साथ ही एयर इंडिया एम्प्लॉयीज सर्विस रेगुलेशन ('सेवा विनियमन') के विनियमन 82 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।
धोबले ने संसद चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। प्राधिकरण ने सेवा विनियमन के विनियमन 82 के आधार पर धोबले को अनुमति देने से इनकार कर दिया। विनियमन के अनुसार जो राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है, उक्त नियमन के खंड (i) में, यह कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह से राजनीतिक या सांप्रदायिक संगठन की सहायता या सहायता करने या उसके खंड (ii) में उसकी सहायता करने या उसकी सदस्यता लेने या उसके साथ खुद को संबद्ध नहीं करेगा, यह कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी संसद या किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में भाग नहीं लेगा।
प्रतिवादी के तर्क
प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता अभय कुलकर्णी ने तर्क दिया कि "यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी को संसद या विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त के अधीन कि उसे अपनी सेवाएं छोड़ देनी चाहिए। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता की सेवाओं के निर्वाह के दौरान वह चुनाव नहीं लड़ सकता, जैसा कि सेवा विनियम 82 में निर्धारित है। "
पीठ ने कहा
"हम पाते हैं कि इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में तत्काल याचिका में उठाया गया मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। यह तथ्य वारुंजिकर के तर्क पर आधारित है। याचिकाकर्ता के लिए सलाह के अनुसार, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस मामले में बहस के दौरान सवाल उठाए जाएं, इसलिए, हम जल्दी सुनवाई करने के पक्ष में हैं। "
अदालत ने हालांकि चुनाव लड़ने की अनुमति से इनकार करते हुए प्रतिवादी के कम्यूनिकेशन पर रोक लगाने और धोबले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसमें कहा गया है,
"जहां तक अंतरिम राहत का संबंध है, हम कानून की निर्धारित स्थिति के मद्देनजर उसी को मंजूरी देने के लिए इच्छुक नहीं हैं जो किसी भी अधिनियम या विनियमन को प्रदान नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका में दावा किया है, सेवा नियमन के विनियमन 82 में रहने के लिए राशि होगी। इसलिए, हम याचिकाकर्ता द्वारा मांग के अनुसार अंतरिम राहत देने से इनकार करते हैं। "