क्या पत्नी के साथ गुप्त तरीके से रिकॉर्ड की गई बातचीत को पति तलाक के लिए सबूत के तौर पर पेश कर सकता है ? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
LiveLaw News Network
12 Jan 2022 3:27 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी में नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया था कि पत्नी की जानकारी के बिना टेलीफोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग उसकी निजता का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने माना था कि फैमिली कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में एक गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन बातचीत स्वीकार्य नहीं होगी।
यह नोटिस जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने जारी किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अंकित स्वरूप ने तर्क दिया कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे अन्य अधिकारों और मूल्यों के संदर्भ में संतुलित किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 122 में निर्धारित अपवाद का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया गया कि तलाक की डिक्री की मांग करते हुए वैवाहिक कार्यवाही में विवाहित व्यक्तियों के बीच संचार का खुलासा किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया है, "वैवाहिक मामलों में क्रूरता - मानसिक क्रूरता का आरोप शामिल है, पक्षकारों द्वारा और जनता की नजर से दूर, कोर्ट रूम में उन मुद्दों और घटनाओं को फिर से बनाने के लिए बाध्य किया जाता है जो अन्यथा वैवाहिक घर और शयनकक्ष तक सीमित थे।
कई अवसरों पर, इस तरह की घटनाओं और विवाहित व्यक्तियों के बीच के मुद्दों में उक्त विवाहित व्यक्ति के अलावा कोई गवाह नहीं है। ऐसी घटनाएं दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित होने में सक्षम नहीं हैं। प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के वर्तमान युग में, उपलब्ध तकनीक और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर इस तरह के साक्ष्य को अदालत में लाया जा सकता है।
हालांकि, सावधानी की बात के रूप में, अदालतों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रिकॉर्ड किए गए ऐसे साक्ष्य की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के रूप में खुद को संतुष्ट किए बिना ऐसे सबूतों पर भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए।"
फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 14 और धारा 20 का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि इसे इसलिए अधिनियमित किया गया ताकि वैवाहिक कोर्ट के समक्ष वाद लाने वाले विवाहित व्यक्ति के निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके और विवाद में सच्चाई की खोज की जा सके।
याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता का प्रयास केवल उन घटनाओं और क्रूरता को साबित करना है जो पत्नी द्वारा उस पर की गई थी।
संबंध में आगे कहा गया,
"पक्षों के बीच हुई रिकॉर्डेड बातचीत सबूत जोड़ने और अदालत के सामने वैवाहिक घर की घटनाओं को फिर से बनाने का एक और तरीका है, जैसे पक्षकारों और अन्य गवाहों की मौखिक गवाही के सबूत करते हैं। क्रूरता के पहलू को प्रदान किए बिना, याचिकाकर्ता फैमिली कोर्ट से तलाक की डिक्री प्राप्त करने में असफल हो जाएगा। "
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करने के साथ-साथ हाईकोर्ट के आदेश और पारिवारिक न्यायालय के समक्ष लंबित वैवाहिक कार्यवाही के खिलाफ एकतरफा रोक लगाने की भी मांग की थी।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने कहा कि विचाराधीन सीडी को साक्ष्य के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है।
इस संबंध में, इस बात पर जोर देते हुए कि पत्नी की टेलीफोन पर हुई बातचीत को उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना उसकी निजता का स्पष्ट उल्लंघन है, पीठ ने आगे कहा:
"... उन परिस्थितियों के बारे में नहीं कहा या पता लगाया जा सकता है जिनमें बातचीत हुई थी या जिस तरह से बातचीत को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रिया प्राप्त की गई थी, क्योंकि यह स्पष्ट है कि इन वार्तालापों को अनिवार्य रूप से पक्षों द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया होगा।"
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर पति या पत्नी को संदेह नहीं कर रहे साथी के साथ बातचीत रिकॉर्ड करने और कानून की धारा 13 के तहत एक याचिका में इसे कानून की अदालत में पेश करने की अनुमति दी जाएगी, तो यह वास्तव में संभव नहीं होगा।
इस संबंध में कोर्ट ने दीपिंदर सिंह मान बनाम रंजीत कौर, 2015 (5) RCR (सिविल) 691 मामले का हवाला दिया जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि दंपति एक-दूसरे के साथ बहुत सी बातें करते हैं, इस बात से अनजान कि हर शब्द को अदालत में तौला जाएगा।
इसके अलावा, अदालत ने कहा, अदालत उन परिस्थितियों का आकलन करने के लिए सुसज्जित नहीं होगी जिसमें जिरह के अधिकार के बावजूद, एक निश्चित समय पर एक पति या पत्नी से एक विशेष प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है।
ऐसा मानते हुए, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पति द्वारा रिकॉर्ड की गई फोन पर हुई बातचीत की सीडी को सबूत के तौर पर स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी।
केस: विभोर गर्ग बनाम नेहा| एसएलपी (सी) संख्या 21195/2021