सीएए को SC में चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

LiveLaw News Network

22 Jan 2020 6:21 AM GMT

  • सीएए को SC में चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली लगभग 140 रिट याचिकाओं का जवाब देने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया। हालांकि पार्टियों ने अदालत से इस बीच अधिनियम के तहत प्रक्रिया के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आग्रह किया, लेकिन पीठ ने इस तरह की राहत देने का कोई आदेश पारित नहीं किया।

    CJI एसए बोबडे, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने भी असम और त्रिपुरा की याचिकाओं पर अलग से विचार करने पर सहमति व्यक्त की।

    अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने 80 और याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए और समय की मांग की। ये 80 याचिकाएं अदालत द्वारा पहले 18 दिसंबर को 60 याचिकाओं पर नोटिस जारी किए जाने के बाद दायर की गई थीं।

    शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने से रोक दिया है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एनपीआर प्रक्रिया को कम से कम तीन महीने के लिए रखने के आदेश की मांग की, जिसमें बताया गया कि एनपीआर प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होने वाली है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने यह कहते हुए अंतरिम आदेश की मांग की कि अधिनियम ने असम समझौते का उल्लंघन किया है।

    सिंह ने कहा, "असम में बांग्लादेश की वजह से एक अनोखी समस्या है। पहले यह तारीख 1950 थी, फिर इसे बढ़ाकर 1971 कर दिया गया। इस अदालत के समक्ष विस्तार को चुनौती दी गई है। इसे बड़ी पीठ के लिए भेजा गया है।"

    वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथन ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को एनपीआर प्रक्रिया के दौरान 'संदिग्ध नागरिक' के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो यह समस्याओं को जन्म देगा, इसलिए, उन्होंने अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन को स्थगित करना अधिनियम के रहने के समान नहीं है।

    अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से असम याचिकाओं का अलग से सुनने का करने का आग्रह किया। एजी ने यह भी बताया कि जब तक अंतिम सूची भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, असम NRC ऑपरेटिव नहीं होगी।

    वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमों को तय किए बिना भी सीएए प्रक्रिया शुरू की थी।

    "बिना किसी नियम तय किए 40 लाख लोगों को संदिग्ध रूप से चिह्नित किया गया था। यह यूपी के 19 जिलों में हुआ है। इससे मतदान करने का उनका अधिकार खो जाएगा। यह हमारी प्रार्थना है कि इस पर रोक लगाएं। इससे बहुत सारी अराजकता और असुरक्षा को रोका जा सकेगा।" उन्होंने कहा।

    18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 60 याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। चूंकि अधिनियम को अभी अधिसूचित नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने स्टे के लिए दबाव नहीं डाला।

    बाद में अधिनियम 10 जनवरी को अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था। याचिकाकर्ताओं में से एक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ने इस अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है और यह केंद्र को यह स्पष्ट करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि क्या एनआरसी को देशव्यापी किया जाएगा।

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