आपातकालीन अवार्ड भारतीय कानून में लागू करने योग्य हैं- फ्यूचर रिटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ॅन के पक्ष में फैसला सुनाया

LiveLaw News Network

6 Aug 2021 11:44 AM IST

  • आपातकालीन अवार्ड भारतीय कानून में लागू करने योग्य हैं- फ्यूचर रिटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ॅन के पक्ष में फैसला सुनाया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस समूह के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के विलय के सौदे को लेकर विवाद में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॅन के पक्ष में फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने माना कि एफआरएल-रिलायंस सौदे को रोकने वाले सिंगापुर के मध्यस्थ द्वारा पारित आपातकालीन अवार्ड भारतीय कानून में लागू करने योग्य है।

    "हमने 2 प्रश्नों को तैयार किया है और उनका उत्तर दिया है। आपातकालीन मध्यस्थ का निर्णय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत अच्छा है और इस तरह के निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश के आदेश की धारा 37 (2) के तहत अपील नहीं की जा सकती है।" न्यायमूर्ति नरीमन ने आज सुबह 10.30 बजे अदालत में फैसले के सक्रिय हिस्से को पढ़ा। फैसले की पूरी कॉपी का इंतजार है।

    इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच 24,731 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाते हुए, अमेज़ॅन के कहने पर पारित सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर (ईए) अवार्ड को लागू करने की मंजूरी दे दी है।

    साथ ही, शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है जिसने आपातकालीन अवार्ड को लागू करने के पक्ष में फैसला सुनाया था और यह माना था कि एकल न्यायाधीश का आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37(2) के तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील करने योग्य नहीं था।।

    जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने 29 जुलाई को अमेज़ॅन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम और एफआरएल के लिए हरीश साल्वे (केस टाइटल: अमेज़ॅन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स बनाम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अन्य) के लिए बड़े पैमाने पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    अमेज़ॅन ने सुप्रीम कोर्ट में 22 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी जिसने रिलायंस-फ्यूचर सौदे को रोकने वाले सिंगापुर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आपातकालीन अवार्ड को बरकरार रखा था।

    मुख्य मुद्दे :

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे थे:

    1. क्या आपातकालीन मध्यस्थता अवार्ड को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है और क्या यह भारतीय कानून के तहत लागू करने योग्य है।

    2. क्या फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के साथ अमेज़ॅन का मध्यस्थता समझौता फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और उसके प्रमोटरों बियानी को बाध्य करेगा। क्या एफआरएल को मध्यस्थता समझौते के साथ बाध्य करने के लिए 'कंपनियों का समूह' सिद्धांत लागू किया जा सकता है?

    3. क्या उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एफआरएल की अपील सुनवाई योग्य है, क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 आपातकालीन निर्णय को लागू करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं करती है, और क्या ऐसी अपील को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत बनाए रखा जा सकता है।

    18 मार्च को, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेआर मिधा की एकल पीठ ने अमेज़ॅन द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 (2) के तहत दायर याचिका को आदेश XXXIX नियम 2 ए और सिविल संहिता की धारा 151 के तहत आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2020 को लागू करने की प्रक्रिया को अनुमति दी थी।। एकल पीठ ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत पारित अंतरिम उपाय के आदेश के रूप में भारतीय कानून के तहत 'आपातकालीन अवार्ड' लागू करने योग्य है। एकल पीठ ने 'कंपनियों के समूह' को यह मानने के लिए भी लागू किया कि एफआरएल और बियानी सिंगापुर अवार्ड से बंधे हैं।

    एकल पीठ ने आपातकालीन निर्णय के खिलाफ एफआरएल के "शून्यता" के तर्क को उठाने पर भी आपत्ति जताई और इसे अस्पष्ट आधार माना। इसलिए, फ्यूचर रिटेल पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाई गई, जिसे पीएम केयर्स फंड में जमा किया जाना था, और किशोर बियानी सहित इसके निदेशकों को निर्धारित समय के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

    22 मार्च को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने एफआरएल द्वारा दायर एक अपील में एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।

    इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई कार्रवाई देखी गई है।

    2 फरवरी को, न्यायमूर्ति जेआर मिधा की एकल पीठ ने एफआरएल-रिलायंस विलय पर यथास्थिति का एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जबकि अमेज़ॅन के मामले के पक्ष में प्रथम दृष्टया अवलोकन किया था। इस यथास्थिति आदेश पर 8 फरवरी को खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। अमेज़ॅन ने इस स्थगन आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 22 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देते हुए एनसीएलटी को रिलायंस-फ्यूचर कंपनियों के विलय की योजना को मंजूरी देने से रोक दिया था।

    बाद में, 18 मार्च को, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अमेज़ॅन की याचिका में अंतिम आदेश पारित करते हुए वर्तमान कार्यवाही को स्थगित कर दिया।

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