बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में भारद्वाज, फरेरा और गोंजाल्विस को जमानत देने से इनकार किया
LiveLaw News Network
15 Oct 2019 3:57 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वरनन गोंजाल्विस की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल ने आरोपी आवेदकों के लिए वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई, डॉ.युग मोहित चौधरी और सुदीप पासबोला समेत खचाखच भरे कोर्ट रूम में ये फैसला सुनाया।
दरअसल न्यायमूर्ति कोतवाल ने 26 अगस्त को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी और 7 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने एक महीने से अधिक समय के लिए सुनवाई की जो कि जमानत याचिका के लिए एक लंबी अवधि है।
सभी तीन आरोपियों पर पुणे पुलिस द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर 1 जनवरी, 2018 को कोरेगांव भीमा में हुई जाति-आधारित हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया गया है।
एफआईआर में नाम नहीं फिर भी जेल में
वरनन गोंजाल्विस की ओर से पेश मिहिर देसाई ने तर्क दिया कि गोंजाल्विस एक साल से जेल में हैं और पुणे पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें उसका नाम भी नहीं है। पुलिस ने केवल दो अयोग्य, अहस्ताक्षरित पत्रों पर भरोसा किया है जो किसी और के लैपटॉप से बरामद हुए हैं।
डॉ .युग चौधरी सुधा भारद्वाज के लिए पेश हुए, जो पिछले अक्टूबर से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हैं। चौधरी ने प्रस्तुत किया,
"मामले के गुणों पर, मेरे पास एक विवाद है, कानून में स्वीकार्य एक भी दस्तावेज नहीं है। सभी दस्तावेज प्रिंटआउट हैं, जो मूल नहीं हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनके द्वारा जारी किए गए पत्र कंप्यूटर से उत्पन्न नहीं किए गए हैं, इसके बजाय उन्हें आरोपियों की हार्ड ड्राइव में कॉपी किया गया है। इसका अर्थ है कि उनके पास एक भी दस्तावेज की मूल प्रति नहीं है।
सभी दस्तावेज़ टाइप किए गए हैं, इसलिए उन्हें हस्तलेखन विश्लेषण द्वारा मुझसे नहीं जोड़ा जा सकता है। सभी दस्तावेज जो या तो पत्र या मिनट हैं, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत एक ही बयान द्वारा अहस्ताक्षरित, अप्रमाणित और असत्यापित हैं। तो, यह वही हुआ, 'ए' ने एक अहस्ताक्षरित पत्र टाइप किया और उसे 'बी' के पास भेज दिया, जो सी के कंप्यूटर पर 'डी' के बारे में कुछ उल्लेख करते हुए पाया गया और वे इस सबूत को रख रहे हैं। "
फरेरा की ओर से तर्क
साथ ही अरुण फरेरा के वकील सुदीप पासबोला ने पीठ को बताया कि फरेरा एक एक्टिविस्ट और वकील हैं जिन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए काम किया है। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत बुक होने के बाद नागपुर जेल में 5 साल बिताने वाले फरेरा को उनके खिलाफ दर्ज 12 मामलों में बरी कर दिया गया था।
पासबोला ने पुणे पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप का भी खंडन किया कि फरेरा ने 9-10 दिसंबर, 2017 को केरल में IAPL (इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर्स ) की एक बैठक में भाग लिया, जो भारत में नक्सलबाड़ी आंदोलन की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित किया गया था।
एपीपी अरुणा पई ने सभी तीन जमानत आवेदनों का विरोध किया और आरोप लगाया कि भारद्वाज अन्य आरोपियों के साथ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ पीपुल्स लॉयर्स, अनुराधा गांधी मेमोरियल कमेटी, सेंटर फॉर रिलीज़ ऑफ़ पुलिस प्रिजनर्स (CRPP) और सताए गए कैदियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे, जो पुणे पुलिस के अनुसार सीपीआई (माओवादी) के ही संगठन हैं।
पई ने कहा कि भारद्वाज IAPL के उपाध्यक्ष थे और 19 मार्च को नागपुर में एक बैठक में भाग लिया था। हालांकि, 4 अक्टूबर को, एपीपी पई द्वारा मामले में अपनी दलीलें समाप्त करने के बाद डॉ चौधरी द्वारा सुधा भारद्वाज की ओर से एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इसका कहना है कि हालांकि पुलिस ने अरुण फरेरा के ईमेल पर भरोसा किया था कि उनके दावे को पुख्ता करने के लिए कि भारद्वाज ने 19 मार्च को उक्त बैठक में भाग लिया, उन्होंने अरुण फ़रेरा के एक बाद के ईमेल के विवरण को छोड़ दिया जिसमें कहा गया है कि भारद्वाज बैठक में शामिल नहीं हुए।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के एक अन्य आरोपी गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। नवलखा ने उक्त मामले में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
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